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पूर्व भाजपा विधायक सेंगर को मिली पेरोल का पीड़िता ने किया विरोध,बताया जान का खतरा

पीड़िता ने कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर जितने दिन बाहर रहेगा वह पीड़िता तथा उसके परिवार के साथ ही गवाहों के लिए भी खतरा बना रहेगा।
 पीड़िता ने कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर जितने दिन बाहर रहेगा वह पीड़िता तथा उसके परिवार के साथ ही गवाहों के लिए भी खतरा बना रहेगा।
कुलदीप सिंह सेंगर फोटो साभार : हिन्दुस्तान

उन्‍नाव के मांखी दुष्‍कर्म कांड मामले की पीड़िता ने इसी प्रकरण में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी बेटी की शादी के लिए मिली 15 दिन की पेरोल का विरोध किया है।

पीड़िता ने एक वीडियो बयान जारी किया है। इसमें उसने राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस सिलसिले में पत्र लिखकर अपने तथा अपने परिवार को जान का खतरा होने का अंदेशा जताया है।

पीडिता ने वीडियो के साथ ही सोशल मीडिया पर जारी किए अपने पत्र में सेंगर को उसकी बेटी की शादी के लिये मिली 15 दिन की पेरोल का विरोध किया है। उसने कहा है कि सेंगर जितने दिन बाहर रहेगा वह पीड़िता तथा उसके परिवार के साथ ही गवाहों के लिए भी खतरा बना रहेगा।

गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने माखी दुष्कर्म कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिये 27 जनवरी से 10 फरवरी 2023 तक की पेरोल पर छोड़ने का आदेश दिया है।

पीड़िता ने पूर्व में अपनी बहन की शादी में अपने चाचा को अंतरिम जमानत न दिए जाने को भी पूर्व विधायक सेंगर के परिजन के षडयंत्र का नतीजा बताया है। उसने जारी वीडियो में कहा कि ''पूर्व विधायक सेंगर की पत्‍नी संगीता अपने पति को मिली पेरोल पर न्‍यायपालिका को धन्‍यवाद दे रही हैं जबकि मेरी बहन की शादी के समय मेरे चाचा को मिली पेरोल का मेरे पिता की हत्या के दोषी पूर्व विधायक के भाई ने विरोध किया था।’’

 बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोपी है। यह घटना वर्ष 2017 में घटी थी। सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को उम्रकैद की सजा हुई थी। उल्लेखनीय है कि 4 मार्च 2020 को कुलीप सिंह, उसके भाई और अन्य पांच को पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत का भी दोषी पाया गया था और इसके लिए भी 10 साल की जेल हुई थी।

ज्ञात हो कि वर्ष 2019 में दुष्कर्म पीड़िता और उसका परिवार व पीड़िता का वकील एक कार में जा रहे थे तभी रायबरेली में एक ट्रक ने उनकी कार में टक्कर म़ार दी थी, जिससे पीड़िता के परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई थी। साथ ही पीड़िता और उसका वकील भी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस संबंध में कुलदीप सिंह और अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हुआ था।

न्यूज एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ

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