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जज लोया की मौत से संबंधित सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की

शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं को "राजनीतिक रूप से प्रेरित” क़रार देते हुए कहा का इन याचिकाओं का उद्देश्य न्यायपालिका को बदनाम करने वाला है।

जज लोया

जज लोया की मौत मामले में स्वतंत्र जांच के लिए दायर की गई सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं को"राजनीतिक रूप से प्रेरित” क़रार देते हुए कहा का इन याचिकाओं का उद्देश्य न्यायपालिका को बदनाम करने वाला है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ में न्यायमूर्ति चंद्रचूड और न्यायमूर्ति खानविलकर शामिल थें। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए विवेकशील जांच के परिणामों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं बनता है। हालांकि याचिका को ख़ारिज करने के आदेश को अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया हैकिसी को केवल आश्चर्य हो सकता है कि अदालत के इस फैसले का क्या कारण था।

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं कई याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई थीं। इन याचिकाकर्ताओं में तहसीन पूनावालाबंधुराज संभाजी लोनबॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन,एडमिरल एल रामदासऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन और सेंटर फॉर पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन शामिल हैं।

सुनवाई के दौरान इन याचिकाकर्ताओं ने जज लोया की मौतईसीजी रिपोर्टपोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ-साथ उस स्थिति के बारे में सवाल उठाए थे जब उनके शव को परिजनों को दिया गया था। इसके अलावा उनके चिकित्सीय इतिहास के बारे में सवाल उठाए गए। न ही उनके माता-पिता दिल की बीमारी थी और न ही उनके पूर्वजों को तो फिर भी उनकी मौत हर्ट अटैक से हो गई।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं की तरफ से पेश हुए वकीलों से कहा था कि अदालत में उनके बयान को आपराधिक अवमानना के रूप में माना जाता हैफिर भी कोर्ट इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। अदालत की यह उदारता यह दर्शा सकती है कि ये अदालत 'सच्चाईकी रक्षा के लिए तैयार नहीं है।

दूसरी तरफ योग्यता की कमी को लेकर इन याचिकाओं को खारिज करने का कारण हैअदालत ने जज लोया की मौत पर अटकलों को बिल्कुल विराम नहीं दिया है। यहां तक कि जज लोया के बेटे की सार्वजनिक अपील ने अटकलों को सीमित नहीं किया। इसलिएख़ारिज होने के बावजूद ये मामला समाप्त होने की संभावना नहीं है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में जज लोया की मौत का जो समय दर्ज है उससे पहले जज की मौत की सूचना परिवार को दी गई। उनकी ईसीजी रिपोर्ट जिसे कुछ निश्चित मीडिया संस्थानों द्वारा चलाया गया उसे कार्डियोलोजिस्ट ने ख़ारिज कर दिया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के प्रभारी डॉक्टर ख़ुद राजनीतिक रूप से जुड़े थे। यह स्पष्ट है कि जज लोया बीजेपी से जुड़े सदस्य के मामले की सुनवाई कर रहे थे और नागपुर में उनकी मौत हो गई थी।

अदालत ने पीआईएल के दुरुपयोग की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीआईएलका दुरुपयोग चिंता का विषय और याचिकाकर्ता का उद्देश्य जजों को बदनाम करना है। यह न्यायपालिका पर सीधा हमला है। शीर्ष अदालत ने कहा राजनैतिक प्रतिद्वंद्विताओं को लोकतंत्र के सदन में ही सुलझाना होगा।

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