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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पेश की मिसाल , पंचायत पोल के लिए ई-नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी

सीपीआई (एम) द्वारा दायर याचिका पर आदेश आया, लगभग 800 इच्छुक उम्मीदवार सत्ताधारी पार्टी द्वारा हिंसा के कारण प्रशासनिक कार्यालयों में अपने नामांकन दाखिल करने में असमर्थ थे।
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8 मई को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि आने वाले पंचायत चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए ई-मेल के माध्यम से नामांकन को वैध माना जाएगा। आदेश भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा दायर अपील पर पारित किया गया है ।

इस आदेश के माध्यम से, अदालत ने न केवल एक उदाहरण स्थापित किया, बल्कि पश्चिम बंगाल में मौजूदा कानूनहीनता के तथ्य को भी स्वीकार किया, खासकर पंचायत चुनावों की घोषणा के बाद।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का हवाला देते हुए, अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) को उन सभी इच्छुक उम्मीदवारों द्वारा दायर ई-नामांकन की जांच के लिए स्वीकार करने का निर्देश दिया जिन्होंने आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने नामांकन ई-मेल किए थे।

आदेश ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में लगभग 800 इच्छुक उम्मीदवारों को लाभान्वित करेगा - जो विपक्षी उम्मीदवारों को हराकर सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों द्वारा प्रशासनिक कार्यालयों के अतिक्रमण के कारण नामांकन दाखिल करने में असमर्थ थे।

सीपीआई (एम) नेता और केंद्रीय समिति के सदस्य राबिन देब ने अदालत के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि फैसले पूरे देश में असर होगा।

वरिष्ठ वकील और सीपीआई (एम) नेता बिकाश रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से पता चलता है कि अदालत ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि विपक्ष का आरोप क्या है - कि राज्य में संवैधानिक ढांचे की अत्यधिक अयोग्यता और उल्लंघन हुआ है, खासकर ग्रामीण बंगाल में, जिसने ई-नामांकन दाखिल करने की आवश्यकता जताई।

उच्च न्यायालय ने ईसी की सुरक्षा व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त किया

8 मई को उच्च न्यायालय ने एसईसी द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्था की कमी और पंचायत चुनावों की निगरानी के लिए पुलिस बलों की अपर्याप्तता, विशेष रूप से ग्रामीण बंगाल में संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए नाराजगी व्यक्त की।

2013 में, बूथों के लिए केंद्रीय बलों से पर्याप्त संख्या में कर्मियों के साथ लगभग 2.57 लाख पुलिसकर्मी मौजूद थे। हालांकि, इस बार, केवल 1.42 लाख पुलिसकर्मी उपस्थित होंगे, और उनमें से अधिकतर निर्बाध बलों(बिना हथियार के सुरक्षाकर्मी ) से संबंधित होंगे।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने राज्य के वकील जनरल को जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते है उनसे कहा, "क्या आप खुद सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं?"

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