कोयला आयात घोटाला : अदानी समूह ने राहत पाने के लिए बॉम्बे हाइ कोर्ट का रुख किया
तकरीबन एक हफ्ते पहले भारतीय राजस्व निदेशालय के रोगेटरी लेटर्स के जरिये किये गए निवेदन पर सिंगापूर उच्च न्यायलय ने भारत के अडानी समूह को इंडोनेशिया कोयला आयात से संबंधित सारे जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया। 28 अगस्त को अडानी समूह ने मुंबई उच्च न्यायलय में इस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की। याचिका में कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा बाहरी देशों को अडानी समूह के फर्म के लिए जारी किये सभी रोगेटरी लेटर्स को खारिज करने की अपील की गयी।
हाल में सिंगापुर की निचली अदालत द्वारा अडानी समूह को इंडोनेशिया से किये जाने वाले अपने कोयला आयात से सम्बंधित कम से कम 24 जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गय। सिंगापुर उच्च न्यायलय द्वारा की गयी यह सहायता भारत के राजस्व निदेशालय द्वारा रोगेटरी लेटर्स जरिये किये गए निवेदन की प्रतिउत्तर थी। जब अडानी समूह अपने खिलाफ दिए जरूरी दस्तावेजों की पेशी से समबन्धित इस आदेश के खिलाफ स्थगन हासिल करने हेतु सिंगापूर उच्च न्यायालय के पास पहुँची तो सिंगापुर न्यायालय ने इस निवेदन को खारिज कर दिया और कम्पनी को निचली अदालत के आदेश को मानने को कहा गया।
गौरतलब है कि डीआरआई 2011 से 2015 के बीच इंडोनेशिया से कोयला आयात की कीमतों दिख रही अधिक मूल्य के लिए अदानी समूह की कंपनियों, अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और दो एस्सार समूह फर्मों की कंपनियों सहित कम से कम 40 कंपनियों की जांच कर रहा है। डीआरआई दस्तावेज के तहत जबकि इंडोनेशियाई कोयले को सीधे इंडोनेशियाई बंदरगाहों से भारत भेज दिया जाता था लेकिन मूल्य चालानों को कृत्रिम तौर पर मूल्य बढ़ाने के लिए एक या एक से अधिक मध्यस्थों के माध्यम से कर चोरी के लिए स्वर्ग माने जाने वाले देशों में भेजा गया था, जिनका इस पूरी अवधि के दौरान कुल मूल्य 29000 करोड़ रुपये था।
इंडिया एक्सप्रेस के अनुसार, डीआरआई ने जांच के दौरान, 80 शिपिंग कंपनियों, प्रयोगशालाओं और मध्यस्थों का छानबीन किया, जो महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरल में मौजूद हैं. इन छानबीनों का उद्देश्य यह था कि ताकि उन दस्तावेजों को हासिल किया जा सके जिनसे आयातित वस्तुओं के वास्तविक और बढे हुए मूल्यों के बीच मौजूद अंतर का पता लगाया जा सके। 2016 में, तीन सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों ने कंपनी की विदेशी शाखाओं के साथ वित्तीय लेनदेन की जानकारी साझा करने से इंकार कर दिया था, जो इनके उपर लगाए गए आरोपों के समर्थन में डीआरआई के लिए पर्याप्त सबूत बन सकती हैं।
2014 में DRI ने अदानी समूह पर विदेशी कंपनियों से आयातित पॉवर-प्लांट उपकरणों के चालान में कीमत बढ़ाकर लिखने और इससे 3,974 करोड़ रूपये हथियाने का आरोप लगायाI लेकिन अगस्त 2017 में कस्टम्स विभाग के निर्णायक प्राधिकरण CESTAT (कस्टम्स, एक्साइज़ एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल) ने अदानी समूह को इस इस मामले से बरी कर दिया, जबकि DRI में इसे ‘कानून के तहत ही नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर भी गलत, अवैध और अनुचित” कहा थाI
फिलहाल, दिल्ली उच्च न्यायालय इससे जुड़ी दो याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है, एक गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की और दूसरी सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर कीI यह दोनों याचिकाएँ आयातित कोयले और बिजली उपकरणों की कीमतों के अधिक चालान से जुड़े सभी मामलों के जांच के लिए एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) की माँग कर रही है।
जैसा कि राजस्व निदेशालय के जाँच के साथ सहयोग करने में अदानी समूह की अनिच्छा स्पष्ट हो गई है, फिर भी बंबई उच्च न्यायालय में इसकी नवीनतम याचिका धोखाधड़ी के मामलों में एक और अतिरिक्त याचिका होगी। इन तरीकों से इन मामलों को वर्षों तक खींचा जाता रहा है।
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