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क्या न्याय तंत्र को दरकिनार करके विकास की परिभाषा गढ़ी जा सकती है?

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और जजों की कमी को चिंता का सबब बताया है।
Justice
प्रतीकात्मक तस्वीर

इसी हफ्ते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान निचली अदालतों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और जजों की कमी को चिंता का सबब बताया है।
अमर उजाला में प्रकाशित खबर के मुताबिक शीर्ष अदालत ने बच्चियों के साथ बलात्कार से संबंधित सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के दूर के क्षेत्रों में न्याय अधिकारियों को विपरीत हालात में काम करना पड़ रहा है।

न्यायाधीश दीपक गुप्ता और न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा, ‘दिल्ली के साकेत कोर्ट की तुलना अन्य अदालतों से नहीं की जा सकती। हम उन राज्यों की बात कर रहे हैंजहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। मजिस्ट्रेट चार गुणा चार साइज वाले चेंबर में बैठते हैं। हमने देखा है और अदालतों की यही सच्चाई है।’ 
पीठ ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में अब भी प्राइवेसी का मतलब पीड़िता और आरोपित के बीच केवल एक पर्दे को माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का आगे कहना था कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो न्यायपालिका को प्रभावित कर रहे हैं।
पीठ ने यह भी कहा,'देश में न्यायिक अधिकारियों के करीब 5000 पद खाली है और विधायिका एक के बाद एक नया कानून लेकर आ रही है। एक ही जज पर मामलों की पंपिंग हो रही है। हम चाहते हैं कि निर्णय छह महीने से एक साल के भीतर हो जाए। आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना होगा। राज्य ये सभी काम नहीं कर सकते हैं। हम सुनिश्चित करना चाहेंगे कि केंद्र इन सुविधाओं का बोझ उठाए।'
हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात की है। भारत के अदालतों में जजों की कमी और तीन करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित होने की बात अब रस्मी तौर पर बार बार दोहराई जा रही है और इससे किसी भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
सरकार ने इसी 03 जुलाई को संसद में बताया कि देश में विभिन्न जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के 3583पद रिक्त पड़े हैं। एक सवाल के जवाब में विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जानकारी दी कि 24 जून 2019 तक सुप्रीम कोर्ट में 59,331 मामले लंबित हैं। वहीं देश भर के हाईकोर्ट में 27 जून 2019 तक 43.58 लाख मामले लंबित हैं। इसके अलावा जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 27 जून 2019 तक तो जिला न्यायालयों में 3.10 करोड़ मामले लंबित हैं। 
वैसे भारत में आजादी के बाद से ही अदालतों और जजों की संख्या आबादी के बढ़ते अनुपात के मुताबिक कभी भी कदमताल नहीं कर पाई। इस वजह से न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के मुताबिक न्यायपालिका में भी मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन कायम नहीं हो सका।
विधि आयोग ने 1987 में कहा था कि दस लाख लोगों पर कम से कम पचास न्यायाधीश होने चाहिए लेकिन आज भी दस लाख लोगों पर न्यायाधीशों की संख्या पंद्रह से बीस के आस-पास है।

अमेरिका में दस लाख की आबादी पर जजों की संख्या डेढ़ सौ है अब भारत में अगर यह 15-20 के आसपास है तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि न्यायिक तंत्र के मामले में भारत तुलनात्मक रूप से कहां खड़ा है।
केंद्र और राज्य दोनों सरकारें न्यायपालिका के संबंध में खर्च बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं। वहीं पूरे न्यायपालिका के लिए बजटीय आवंटन पूरे बजट का एक महज 0.1 फीसदी से 0.4 फीसदी है। जो बेहद निराशाजनक है। देश में अधिक अदालतों और अधिक बेंच की जरूरत है। 
इसी महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की बढ़ती आबादी और बढ़ते अपराध को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस में जवानों की स्वीकृत संख्या को बढ़ाने और अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की नियुक्ति किए जाने का आदेश देने की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान एक गंभीर टिप्पणी की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब हम न्यायपालिका में स्वीकृत पदों को नहीं भर पा रहे हैं तब हम दिल्ली पुलिस को आखिर किस तरह से आदेश दे सकते हैं कि वह शहर में अपने स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करे?
निसंदेह हाईकोर्ट की यह टिप्पणी भारतीय न्याय व्यवस्था की हकीकत बयां कर रही है। वास्तविकता यह है कि जजों की कमी के अलावा स्वीकृत पदों के हिसाब से आवासीय सुविधाएं और न्यायालय कक्षों की भी भारी कमी है। ये सारी स्थितियां ऐसी हैंजो मुकदमों के सालों खिंचते रहने का कारण बनता है। जबकि मुकदमों के लंबित रहने से जेलों पर भी दबाव पड़ता है।
आपको याद होगा कि अप्रैल 2016 में मुख्यमंत्रियों एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के एक संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए तत्कालीन चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की क्षमता और देश के विकास के बीच गहरा नाता है। 
मुकदमों की भारी बाढ़’ से निपटने के लिए जजों की संख्या को मौजूदा 21 हजार से 40 हजार किए जाने की दिशा में सरकार की ‘निष्क्रियता’ पर अफसोस जताते हुए ठाकुर ने कहा था, ‘आप सारा बोझ न्यायपालिका पर नहीं डाल सकते।’ 
न्यायमूर्ति ठाकुर ने नम आंखों से कहा कि 1987 में विधि आयोग ने जजों की संख्या प्रति 10 लाख लोगों पर 10 से बढ़ाकर 50करने की सिफारिश की थीलेकिन उस वक्त से लेकर अब तक इस पर ‘कुछ नहीं हुआ।’
न्यायमूर्ति ठाकुर ने आगे कहा, ‘...और इसलिएयह मुकदमा लड़ रहे लोगों या जेलों में बंद लोगों के नाम पर नहीं हैबल्कि देश के विकास के लिए भी है। इसकी तरक्की के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस स्थिति को समझें और महसूस करें कि केवल आलोचना करना काफी नहीं है। आप सारा बोझ न्यायपालिका पर नहीं डाल सकते।'
विकास की नई परिभाषाएं गढ़ने में लगी यह सरकार इस दुखद प्रसंग के बाद भी कुछ खास बदलाव नहीं ला पाई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कौन सा विकास है जो न्यायतंत्र को ठीक किए बिना गढ़ा जा रहा है। 
दरअसल न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए इसमें सुधार की तुरंत जरूरत है क्योंकि न्यायशास्त्री हो या समाजशास्त्री सबका यही कहना है कि त्वरित और सस्ते न्याय के बगैर किसी सभ्य समाज या राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है।

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