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मैरिटल रेप : दिल्ली हाई कोर्ट के बंटे हुए फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, क्या अब ख़त्म होगा न्याय का इंतज़ार!

देश में मैरिटल रेप को अपराध मानने की मांग लंबे समय से है। ऐसे में अब समाज से वैवाहिक बलात्कार जैसी कुरीति को हटाने के लिए सर्वोच्च अदालत ही अब एकमात्र उम्मीद नज़र आती है।
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मैरिटल रेप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का बँटा हुआ फैसला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इससे पहले इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान शादी में बलात्कार को गैरकानूनी करार देने की याचिका पर दो जजों की बेंच में आम राय नहीं बन पाई थी। जहां एक जस्टिस ने कहा कि बिना अपनी पत्नी की सहमति के ज़बरदस्ती संबंध बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, तो वहीं दूसरे जस्टिस इस फैसले से सहमत नहीं दिखे, जिसके चलते अब याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का रूख किया है।
बता दें कि भारत में 'वैवाहिक बलात्कार' यानी 'मैरिटल रेप' क़ानून की नज़र में अपराध नहीं है। इसलिए आईपीसी की किसी धारा में न तो इसकी परिभाषा है और न ही इसके लिए किसी तरह की सज़ा का प्रावधान है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले में दायर की गई याचिकाओं में धारा 375 के अपवाद 2 की संवैधानिकता को मनमाना, अनुचित और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई थी। अब तक इस संबंध में कई अलग-अलग याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं।

क्या है पूरा मामला?

देश में मैरिटल रेप को अपराध मानने की मांग लंबे समय से है। साल 2015 में गैर सरकारी संगठन आरटीआई फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन्स एसोसिएशन तथा दो महिला और पुरुषों ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था। 2016 में, केंद्र ने एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मामला तीन साल से ज्यादा समय तक स्थगित रहा और आखिरकार दिसंबर 2021 में सुनवाई फिर से शुरू हुई। जिसके बाद 11 मई 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने खंडित फैसला सुनाया, जिसमें दोनों जजों की अलग-अलग राय सामने आई।

इस फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव शकधर ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध कहते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 को असंवैधानिक बताया। जस्टिस शकधर का कहना था कि पत्नी की सहमति से ज़बरदस्ती संबंध बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और इसलिए इसे रद्द किया जाता है। वहीं जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि वो इस मामले में जस्टिस शकधर के फ़ैसले से सहमत नहीं दिखे और उन्होंने धारा 376 बी और 198 बी की वैधता को बरकरार रखने की बात कही।

मालूम हो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा बताई गई है और उसे अपराध माना गया है। इन याचिकाओं में इस धारा के अपवाद 2 पर आपत्ति जताई गई है। ये अपवाद कहता है कि अगर एक शादी में कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जिसकी उम्र 15 साल या उससे ऊपर है तो वो बलात्कार नहीं कहलाएगा, भले ही उसने वो संबंध पत्नी की सहमति के बगैर बनाए हों। हालांकि साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने महिला की आयु 18 साल कर दी थी। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या शादी के बाद पति को पत्नी का शारीरिक शोषण करने का लाइसेंस मिल जाता है।

इस मामले में हाई कोर्ट कोर्ट ने दो वरिष्ठ वकील रेबेका जोन और राजशेखर राव को एमिकस क्यूरी यानि इस मामले में अदालत की मदद के लिए नियुक्त किया था और सरकार से भी सवाल किया था। इन दोनों वकीलों ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को हटाने की बात कही थी। वहीं इससे पहले साल 2017 में केंद्र सरकार ने अपने हलफ़नामे में कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध करार नहीं दिया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो इससे शादी जैसी पवित्र संस्था अस्थिर हो जाएगी। इसी तरह सरकार ने यह तर्क भी दिया था कि इसे अपराध की श्रेणी में लेने से महिलाओं को अपने पतियों को सताने के लिए एक आसान हथियार मिल जाएगा। जिसके बाद हाई कोर्ट ने इसकी समीक्षा के लिए एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र नियुक्त किए थे।

गौरतलब है कि निर्भया कांड के बाद बनी जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि असहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध को बलात्कार की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में मैरिटल रेप के लिए अलग से क़ानून बनाने की मांग की थी। उनकी दलील थी कि शादी के बाद सेक्स में भी सहमति और असहमति को परिभाषित करना चाहिए। दरअसल वैवाहिक बलात्कार के विपक्ष में खड़े लोगों का अक्सर ये तर्क होता है कि इस तरह के मामले में ये पता लगाना मुश्किल है कि क्या वास्तव में पुरुष दोषी है या उसे उसे किसी साजिश के तहत झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। इसमें अन्य अपराधों की तरह दोष साबित नहीं किया जा सकता। हालांकि इसके पक्षकारों का कहना है कि सिर्फ इस आधार पर पुरुष को पूर्ण प्रतिरक्षा प्रदान करना बहुत गलत है।

हालांकि, 2013 में पारित आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम में जस्टिस वर्मा कमिटी की सिफारिशों को जगह नहीं दी गई। और कानून के पारित होने से पहले अध्यादेश की जांच के लिए गठित गृह मामलों की एक संसदीय पैनल ने यह कह दिया था कि, "अगर मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया गया तो हमारी पूरी परिवार व्यवस्था गहरे तनाव में आ जाएगी।”

मैरिटल रेप वास्तव में कितना दर्दनाक होता है और क्या ये किसी रेप से अलग होता है? इसे समझने के लिए हमें उस महिला की मानसिक स्थिति को समझना होगा जिस पर शादीशुदा होने का टैग तो लग गया है लेकिन वो अपने पति के साथ सेक्स करने को लेकर सहज नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक एक रेप में सामने वाले की सहमति के बिना उससे यौन संबंध बनाए जाते हैं, मैरिटल रेप में भी यही होता है।

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अब तक कैसे रहे हैं अदालतों के फ़ैसले

मैरिटल रेप के मामलों को देखें तो अब तक आए कोर्ट के फैसलों में एक विरोधाभास नज़र आता है। जहां छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज एन के चंद्रावंशी ने एक आदमी को अपनी ही पत्नी के बलात्कार के आरोप के मामले में बरी करते हुए ये कहा था कि एक पति का अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं है चाहे वो दबाव में या उसकी इच्छा के बगैर बनाया गया हो। वहीं केरल हाई कोर्ट ने ऐसे ही मामले में कहा था कि ये मानना कि पत्नी के शरीर पर पति का अधिकार है और उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाना मैरिटल रेप है।

इस मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी भी खूब सुर्खियों में रही थी, जिसमें अदालत ने इसे अपराध माने जाने को लेकर दाख़िल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि वैवाहिक दुष्कर्म के मामले में प्रथम दृष्टया सजा मिलनी चाहिए और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

अदालत का यह भी कहना था कि महत्वपूर्ण बात यह है कि एक महिला, महिला ही होती है और उसे किसी संबंध में अलग तरीके से नहीं तौला जा सकता, "यह कहना कि, अगर किसी महिला के साथ उसका पति जबरन यौन संबंध बनाता है तो वह महिला भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (बलात्कार) का सहारा नहीं ले सकती और उसे अन्य फौजदारी या दीवानी कानून का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक नहीं है।"

बाक़ी दुनिया का क्या है हाल?

दुनिया में देखा जाए तो कई ऐसे देश है जहां मैरिटल रेप एक अपराध की श्रेणी में आता है। संयुक्त राष्ट्र की सहयोगी संस्था यूएन वीमेन के मुताबिक घर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। संस्था की रिपोर्ट के अनुसार दस में से चार देश मैरिटल रेप को अपराध मानते हैं। 

1932 में पोलैंड मैरिटल रेप को स्पष्ट रूप से अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना। तो वहीं, ऑस्ट्रेलिया, 1976 में नारीवाद की दूसरी लहर के प्रभाव में, सुधारों को पारित करने और मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने वाला पहला कॉमन लॉ (सामान्य कानून) देश बना।

अब तक 50 से ज्यादा देशों, जिसमें अमेरिका, नेपाल, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, जहां पत्नी के साथ मैरिटल रेप को अपराध माना गया है। वहीं एशिया के ज्यादातर देशों में क़ानून में बदलाव को लेकर कोशिशें जारी हैं।

संयुक्त राष्ट्र की Progress of World Women 2019-20 की रिपोर्ट बताती है कि 185 देशों में सिर्फ 77 देश ऐसे हैं जहां मैरिटल रेप को लेकर कानून है। बाकी 108 में से 74 देश ऐसे हैं जहां महिलाओं को अपने पति के खिलाफ रेप की शिकायत करने का अधिकार है। वहीं, भारत समेत 34 देश ऐसे हैं जहां मैरिटल रेप को लेकर लेकर कोई कानून नहीं है।

भारत में मैरिटल रेप को भले ही अपराध नहीं माना जाता, लेकिन अब भी कई सारी भारतीय महिलाएं इसका सामना करती हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (NFHS-5) के मुताबिक, देश में अब भी 29 फीसदी से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जो पति की शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करती हैं। ग्रामीण और शहरी इलाकों में अंतर और भी ज्यादा है। गांवों में 32% और शहरों में 24% ऐसी महिलाएं हैं।

जाहिर है मैरिटल रेप सिर्फ घरेलू मसला नहीं है, जो इसे घरेलू हिंसा कानून के तहत लपेट दिया जाए, ये एक अपराध है। अपराध करने वाला पति है तो उसको नकारा नहीं जा सकता है। इस मामले में अब समाज से वैवाहिक बलात्कार जैसी कुरीति को हटाने के लिए सर्वोच्च अदालत ही अब एकमात्र उम्मीद नज़र आती है।

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