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क्यों फाँसी की सज़ा पंजाब में नशीले पदार्थों की समस्या को सुलझा नहीं सकती

निचले स्तर के नशीले पदार्थ विक्रेताओं को निशाना बनाने और फाँसी पर लटकाने से उन राजनेताओं और इन पदार्थों के उत्पादकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
punjab

2 जुलाई को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता वाली पंजाब सरकार की एक विशेष बैठक ,ने आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार को यह सुझाव  दिया कि नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए फाँसी होनी चाहिए। मुख्य मंत्री ने यह ट्वीट किया कि "नशीले पदार्थों की तस्करी पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रही है इसीलिए इसके लिए सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं पंजाब को नशा मुक्त बनाने के अपने वायदे पर अटल हूँ। " कांग्रेस  ने पंजाब चुनावों से पहले यह वादा  किया था कि वह राज्य को नशा मुक्त बनाएंगे। 
 
लेकिन पंजाब में नशीले पदार्थों की समस्या को मुख्यमंत्री के दिए उपाय से नहीं सुलझाया  जा सकता । 
 
मैक्सिको, फिलीपीन्स और बाकी देशों का तजुर्बा यह रहा है कि सख्त कानून और पुलिस की धड़ पकड़ से इस समस्या का हल नहीं निकला है।  उनकी वजह से सिर्फ लोगों की जाने गयी हैं और बहुत लोगों को सज़ा हुई । नशीले पदार्थों के खिलाफ इस लड़ाई में पिछले 10 सालों में मैक्सिको में 2 लाख लोगों की जाने गयीं  हैं, दूसरी तरफ़ फिलीपीन्स में 2 सालों में 20,000 लोगों की मौत हुई है। 
 
भारत में भी नशीले पदार्थों के उत्पादन , बिक्री और तस्करी को दोहराए जाने पर फाँसी का प्रावधान है। इस प्रावधान को 1989 में  Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985 की धारा 31 A में जोड़ा गया था। लेकिन 2001 में एक संशोधन कर फाँसी की सज़ा को कुछ ही अपराधों के लिए सीमित  कर दिया गया था। इसके बाद 2014 में भी इस प्रावधान में संशोधन किया गया था और इस मामले में फैसले को जज  के विवेक पर छोड़ दिया गया था। 
 
लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इस प्रावधान के बारे में बैठक में मौजूद लोगों को जानकारी नहीं थी, शायद इसीलिए सरकार ने बाद में यह कहा कि "मुख्यमंत्री ने आज इस अपराध को पहली बार करने वाले को भी फाँसी देने की माँग की है।” प्रेस रिलीज़ के मुताबिक अमरिंदर सिंह ने “DGP सुरेश अरोड़ा को यह आदेश  दिया है कि वह नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्यवाहियों को तेज़ कर दें और तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाहियाँ करें।” 
 
यह साफ़ है कि पंजाब सरकार का नज़रिया इस समस्या पर बहुत आक्रामक है और पूरी तरह से सख्त पुलिसिया रवैये और कार्यवाही पर निर्भर है । इससे यह लगता है कि इस बहुआयामी समस्या को एक आदेश और एक कानून से ठीक करने की कोशिश में सरकार मेक्सिको और फिलिपीन्स की सरकारों की उन्हीं गलतियों को दोहराएगी । यह बात गुजरात और बिहार के लिए भी लागू होती है , क्योंकि वहाँ भी शराब  बंदी इसी  तरह लागू की जा रही है। 
 
नशीले पदार्थों की इस तथाकथित लड़ाई में मैक्सिको और फिलीपीन्स की कोशिशों ने न तो नशीले पदार्थों के सेवन को रोका और न ही बड़े अपराधियों और नशीले पदार्थों के उत्पादन संघों पर लगाम कसी। इससे सिर्फ छोटे विक्रेताओं की जानें ली जाती हैं जो यह काम मुख्यता बेरोज़गारी और दूसरे कारणों की वजह से करते हैं। 
 
 न्यूज़क्लिक से बात करते हुए दिल्ली स्थित वकील सरिम नावेद ने कहा कि पहली बात तो यह है कि फाँसी की सज़ा किसी भी समस्या  का हल नहीं है।  इसका अर्थ यह है कि सरकार इस समस्या को पूरी तरह से देखने के बजाए  सिर्फ एक अपराध की दृष्टि से देख रही है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की इस समस्या को सामाजिक और आर्थिक नज़रिएसे देखने की ज़रुरत है तभी इसका कोई समाधान निकलेगा। जब तक इस समस्या के मूल कारणों जैसे बेरोज़गारी या एक अच्छा रोज़गार न होना , पर बात नहीं होगी तब तक सरकार इस समस्या को सुलझा नहीं सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मृत्युदंड इस समस्या का समाधान  नहीं है। 
 
उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही से कारोबार के एकदम निचले हिस्से पर मौजूद लोगों पर ही असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर नशीले पदार्थों के छोटे विक्रेता जो पैसा न होने की वजह कोर्ट में अपना बचाव नहीं कर पाएँगे और उन्हें ही सज़ाएँ सुनाई जाएगी। 
नशीले पदार्थों के उत्पादन करने वालों , पुलिस और राजनेताओं के बीच  के संबंधों को उजागर किया जाए और उसे बर्बाद तोड़ा जाए। जब तक येयह नहीं होता तब तक इस खेल की बड़ी  मछलियाँ यूँ ही फलती- फूलती रहेंगी। 
 
मृत्यु दंड की माँग को पंजाब सरकार द्वारा एक ठीक इरादे से उठाये गए कदम के तौर पर भी देखा जा सकता है। लेकिन यह कदम सरकार की निष्क्रियता और अक्षमता का विरोध कर रहे पंजाब के लोगों को ज़्यादा  तसल्ल्ली नहीं देगा। 
 
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कई सारे सामाजिक संगठनों ने जुलाई के पहले हफ्ते को 'काले हफ्ते' की तरह मनाये जाने का आह्वान  किया है । जून के महीन में नशीले पदार्थों से हुई मौतों के बाद एक आंदोलन "चिट्टे दे विरोध विच्च कला हफ्ता " ('चिट्टे के विरोध में काला हफ्ता',  'चिट्टा'  Crack Cocaine और Opioids जैसे नशीले पदार्थों को कहा जाता है ) 'मारो जान विरोध करो'(मारे जाओ या विरोध करो ) के नारे के साथ शुरू हुआ।
 

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