Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

मातृत्व अवकाश के बाद नौकरी देने में आनाकानी पर कोर्ट सख़्त

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के आत्म सम्मान और गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और काम करने वाली गर्भवती महिलाएं के प्रति नियोक्ताओं की सहानुभूति होनी चाहिए।
मातृत्व अवकाश के बाद नौकरी देने में आनाकानी पर कोर्ट सख़्त

देश में कड़े कानून होने के बावजूद आज भी कामकाजी महिलाओं को तरह-तरह से परेशान और प्रताड़ित किया जाता है। आपने देखा होगा  कि सभी क्षेत्रों में किस तरह से महिलाओं को समान काम का समान वेतन नहीं दिया जाता। साथ ही उनके एक कर्मचारी के तौर पर जो कानूनी अधिकार हैं वो भी नहीं दिए जाते जैसे गर्भावस्था के दौरान या उसके बाद मिलने वाला मातृत्व अवकाश। हमने देखा है इस दौरान उन्हें नौकरी तक से निकाल दिया जाता है। निजी क्षेत्र में तो ऐसा होना आम बात हो गया है  लेकिन सरकारी विभाग भी इससे अछूते नहीं है।

अभी जो मामला प्रकाश में आया है वो बहुत ही चौंकने वाला है, क्योंकि दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग एक महिला को मां बनने के बाद नौकरी देने में आनाकानी कर रहा था जिसको लेकर महिला दिल्ली हाईकोर्ट गईं। बुधबार को दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई और साथ ही दो हफ्ते में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि महिला की सेहत को ध्यान में रखते हुए उसे स्कूल में नौकरी दी जाए।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के आत्म सम्मान और गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और काम करने वाली गर्भवती महिलाएं के प्रति नियोक्ताओं की सहानुभूति होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कान्त ने कहा महिला जो हमारे समाज का आधा हिस्सा है उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए वो इसकी हक़दार हैजिससे वो अपना आजीविका कमा सके।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा "एक महिला का माँ बनना उसके जीवन की प्राकृतिक घटना है। किसी भी महिला को नौकरी में रहते हुए बच्चे के जन्म की सुविधा के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, नियोक्ता को उसके प्रति विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और शारीरिक कठिनाइयों का एहसास होना चाहिए जिसका काम करने वाली महिला को कार्यस्थल पर अपना कर्तव्यों का पालन करने में सामना करना पड़ेगा चाहे गर्भ में बच्चा या जन्म के बाद बच्चे की देखभाल करते समय, इस सबका ध्यान नियोक्ता को रखना चाहिए। "

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, दिल्ली में पिछले साल 201718 के शैक्षणिक सत्र के लिए योगिता चौहान नाम की एक महिला का गेस्ट टीचर के लिए सलेक्शन हुआ था जिसके लिए उनके दस्तवेजों का सत्यापन भी हुआ था और फिर इसी साल जनवरी में सर्जरी के जरिये उनकी डिलीवरी हुई। 1 फरवरी को उन्हें ज्वॉइन करने के लिए कहा गया और दोबारा दस्तवेज के साथ शिक्षा निदेशालय के ऑफिस बुलाया गया। इस बात के बावजूद कि कुछ दिनों पूर्व ही सर्जरी के मध्यम से उन्होंने बच्चे को जन्म दिया था। वे पहुंची लेकिन जब वे पहुंची तो उनको अनुपस्थित दिखाकर बाद में आने के लिए कहकर टरका दिया गया। योगिता द्वारा पूछे जाने पर कि उन्हें ज्वाइन क्यों नहीं कराया  जा रहा है तो अधिकारियों ने कहा कि अभी जिस पद के लिए उन्होंने आवेदन दिया है उसमे जगह नहीं है, परन्तु जब योगिता ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी हासिल की तो पता चला कि अभी भी शिक्षा विभाग में 12 पद खाली थे परन्तु उनका सलेक्शन होने के बाद भी सरकारी अधिकारी ज्वॉइनिंग कराने में आनाकानी कर रहे थे तो योगिता न्याय के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुँची।

महिला संगठनों ने दिल्ली के हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि हमारी सरकारों को महिला को दोयम दर्जे का नागरिक नहीं समझना चाहिए। उन्हें मानव होने के मौलिक अधिकार देना चाहिए।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प्रदेश अध्यक्ष मैमुना मौल्ला ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा कि आमतौर पर जिन महिलाओं के बच्चे हैं, उन्हें या तो नौकरी नहीं दी जाती है या देने के बाद भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस मामले में भी यही हुआ है परन्तु कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग को कोई हक़ नहीं है कि उन्हें नौकरी न दे। उन्हें तत्काल नौकरी देनी चाहिए।

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest