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मद्रास उच्च न्यायालय ने किरण बेदी की शक्तियों पर रोक लगाई

उच्च न्यायालय ने कहा कि उपराज्यपाल के पास सरकार की रोजमर्रा की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है।
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Image Courtesy: NDTV.com

चेन्नई मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने मंगलवार को पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को प्रशासनिक शक्ति मुहैया कराने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्पष्टीकरण आदेश को खारिज कर दिया।

पुडुचेरी के विधायक के. लक्ष्मीनारायणन द्वारा किरण बेदी के विरुद्ध मामले पर निर्णय लेते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि उपराज्यपाल के पास सरकार की रोजमर्रा की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है।
न्यायमूर्ति आर महादेवन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बेदी के पास फाइलों को मंगाने और अधिकारियों को आदेश देने की भी कोई शक्ति नहीं है।
लक्ष्मीनारायणन ने आईएएनएस से कहा, "अदालत ने कहा कि प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास है और उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक काम करना होता है।"
उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा है कि केवल चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां हैं।
लक्ष्मीनारायणन ने कहा कि अदालत ने उपराज्यपाल की शक्तियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2017 में जारी स्पष्टीकरण को खारिज कर दिया।
कांग्रेस सरकार और बेदी के बीच लंबे समय से गतिरोध चल रहा था।
पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वी नारायणसामी ने अदालत के फैसले की सराहना की और इसे लोकतंत्र की ‘‘जीत’’ करार दिया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच गतिरोध पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली सरकार पर लगाए गए प्रतिबंध पुडुचेरी सरकार पर लागू नहीं हैं।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘प्रशासक, सरकार के दैनिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय सचिवों और अन्य अधिकारियों के लिए बाध्यकारी है।’’

उपराज्यपाल किरण बेदी ने अपनी टिप्पणी में कहा, ‘‘हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं।’’

(समाचार एजेंसी भाषा और आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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