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'न्यायाधीश विवाद' पर मीडिया रिपोर्टिग पर प्रतिबंध से इनकार

प्रधान न्यायाधीश मिश्रा ने न्यायालय की कार्यवाही शुरू होने से पहले न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ से 15 मिनट तक बात की।
supreme court

नई दिल्ली, 18 जनवरी (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें चार न्यायाधीशों के बागी तेवर से उत्पन्न विवाद पर मीडिया रिपोर्टिग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे संस्थान की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। 

याचिकाकर्ता वकील ने मौजूदा विवाद पर मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित करने से रोकने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के अनुसार इससे संस्थान की छवि को नुकसान पहुंच रहा है।

अदालत ने कहा कि वह एक बार याचिका के औपचारिक रूप से सूचीबद्ध हो जाने के बाद इस पर विचार करेगी।

इस बीच प्रधान न्यायाधीश मिश्रा ने न्यायालय की कार्यवाही शुरू होने से पहले न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ से 15 मिनट तक बात की।

यह बैठक इसी तरह की मंगलवार को हुई बैठक के बाद हुई है, जिसका नतीजा नहीं निकला था।

न्यायाधीशों की मंगलवार को हुई बैठक के बाद इस बात की संभावना थी कि बुधवार को भी इसी तरह की बैठक होगी, लेकिन न्यायामूर्ति चेलमेश्वर के न्यायालय नहीं आने की वजह से बैठक नहीं हो पाई थी।

--आईएएनएस

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