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लोकसभा में ट्रांसजेंडर राइट्स विधेयक पारित

यह विधेयक ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण के प्रावधान प्रदान करेगा।
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Image Courtesy: samachar jagat

लोकसभा में भारी हंगामे के बीच ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2016 को पारित किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

विपक्षी सदस्यों ने सदन में रफ़ाल लड़ाकू विमान सौदे में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग सहित अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में हंगामा जारी रखा, जिसके कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। पहले सप्ताह की कार्यवाही हंगामे की भेट चढ़ जाने के बाद सदन में सोमवार को कुछ विधायी कार्य हुए और सदन को कांग्रेस, अन्नाद्रमुक और तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के सदस्यों के हंगामे के कारण तीन बार स्थगित करना पड़ा।

इससे पहले दिन में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2018 निचले सदन में पेश किया गया, जिसे सामान्य रूप से तीन तलाक विधेयक के रूप में जाना जाता है।

जैसे ही ट्रांसजेंडर राइट्स विधेयक पारित हुआ, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया।

अन्नाद्रमुक सदस्यों ने कावेरी जल मुद्दे को लेकर हंगामा किया तो वहीं तेदेपा ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग की। कांग्रेस सदस्यों ने राफेल लड़ाकू सौदे में जेपीसी की मांग को लेकर हंगामा किया और सरकार पर मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करने का आरोप लगाया।

क्या है ट्रांसजेंडर राइट्स विधेयक?

यह विधेयक ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण के प्रावधान प्रदान करेगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने सदन में कहा कि विधेयक ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के मद्देनजर महत्वपूर्ण है और उन्होंने सदस्यों से इसे पारित कराने की अपील की।

विधेयक को अगस्त 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था और सदस्यों की मांग के मद्देनजर, इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता पर स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था।

गहलोत ने बताया कि विधेयक में स्थायी समिति द्वारा दिए गए 27 सुझावों को शामिल किया गया है।

कांग्रेस नेता शशि थरूर, बीजू जनता दल (बीजद) के भर्तृहरि महताब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष ने अपने विचार रखे और विधेयक के विभिन्न अनुच्छेदों पर आपत्ति जताई और संशोधन की मांग की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया।

2011 की जनगणना के अनुसार, ऐसे लोग जिनकी पहचान 'पुरुष' या 'महिला' के तौर पर नहीं, बल्कि 'अन्य' के तौर पर हुई, उनकी संख्या 4,87,803 थी, जो कि कुल आबादी का 0.04 प्रतिशत था।

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