शाहीन बाग : वार्ताकारों ने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट, 26 फरवरी को अगली सुनवाई
नई दिल्ली : संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ शाहीन बाग में जारी प्रदर्शन के मामले में अदालत द्वारा नियुक्त वार्ताकारों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी। वार्ताकार नियुक्त की गईं वकील साधना रामचंद्रन ने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े के साथ न्यायमूर्ति एसके पॉल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ को रिपोर्ट सौंपी।
पीठ ने कहा कि वह वार्ताकारों की रिपोर्ट का अध्ययन करेगी और मामले पर आगे की सुनवाई 26 फरवरी को करेगी। पीठ ने कहा कि वार्ताकारों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट इस स्तर पर केन्द्र और दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों और याचिकाकर्ताओं से साझा नहीं की जाएगी।
इससे पहले, मामले की सुनवाई शुरू होते ही रामचन्द्रन ने पीठ से कहा कि उन्हें वार्ताकार की जिम्मेदारी प्रदान करने के लिये न्यायालय की कृतज्ञ हैं और वार्ताकारों के लिये यह बहुत कुछ सीखने का अवसर था जो सकारात्मक था। पीठ ने कहा, ‘इसकी विवेचना करते हैं। हम इस मामले में परसों सुनवाई करेंगे।’
एक याचिकाकर्ता के वकील ने जब यह कहा कि रिपोर्ट उनके साथ भी साझा की जानी चाहिए तो पीठ ने कहा, ‘हम यहां हैं। सभी लोग यहां हैं। पहले हमें इस रिपोर्ट का लाभ लेने दीजिये। रिपोर्ट की प्रति सिर्फ न्यायालय के लिये ही है।’
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के विरोध में दक्षिण दिल्ली के शाहीन बाग़ में 15 दिसंबर से लगातार प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के चलते बंद रास्ता खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो वार्ताकारों संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और बातचीत में सहायता के लिए वजाहत हबीबुल्लाह समेत अन्य को नियुक्त किया। दोनों वार्ताकारों ने आंदोलनकारियों से कई दौर की बातचीत के बाद शीर्ष अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
पुलिस है यात्रियों की असुविधा के लिए जिम्मेदार : हबीबुल्ला
इससे पहले रविवार को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में शाहीन बाग में प्रदर्शन शांतिपूर्ण है और यात्रियों को परेशानी प्रदर्शनकारियों के कारण नहीं बल्कि पुलिस द्वारा प्रदर्शन स्थल से काफी दूर सड़कों पर लगाए गए अनावश्यक अवरोधकों के चलते हो रही है।
सामाजिक कार्यकर्ता सैयद बहादुर अब्बास नकवी और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्र शेखर आजाद ने इस संबंध में शीर्ष अदालत में दायर अपने संयुक्त हलफनामे में भी यही रुख अपनाया है।हबीबुल्ला, आजाद और नकवी ने इस संबंध में हस्तक्षेप के लिए संयुक्त रूप से शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है, जिसने मामला अपने हाथ में ले लिया है।
न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ के निर्देश पर हबीबुल्ला ने शाहीन बाग में प्रदर्शन स्थल का दौरा किया था। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने और क्षेत्र में जल्द से जल्द सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले कहा था कि लोगों को ‘शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से’ प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार है लेकिन इससे शाहीन बाग में सार्वजनिक सड़क के अवरूद्ध होने से परेशानी हो रही है क्योंकि हो सकता है इससे (प्रदर्शन के कारण) ‘अराजक स्थिति’ पैदा हो जाए।
शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में हबीबुल्ला ने दलील दी कि ‘शाहीन बाग शांतिपूर्ण सम्मानजनक तरीके से असंतोष व्यक्त करने का एक बेहतर उदाहरण है जबकि समूचे भारत में इसी तरह के असंतोष जाहिर करने के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन की कई घटनाएं हुईं।’
उन्होंने दावा किया, ‘देश भर में एक विशेष समुदाय के प्रति पुलिस की बर्बरता और उनके नकारात्मक चित्रण को लेकर हमलोग दुखी और मूक दर्शक बने रहे। बातचीत में शामिल होने के बजाय असंतोष को कुचलना, नया चलन बन चुका है लेकिन यह संविधान के खिलाफ है।’
नकवी और आजाद ने अपने संयुक्त हलफनामे में आरोप लगाया, ‘मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार ने अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर गलत तरीके से हिंसा को भड़काकर और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को तोड़फोड़ के लिए उकसाकर इन प्रदर्शनों को दबाने की नयी रणनीति बनाई है।’
उन्होंने कहा कि पुलिस ने ‘अनावश्यक’ ही कई सड़कों पर अवरोधक लगाए हैं जिनका ‘प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है’ और वे प्रदर्शन स्थल से अच्छी खासी दूरी पर हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों को छोड़कर गलत तरीके से प्रदर्शन पर आरोप मढ़ा जा रहा है।
(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)
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