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शनि शिंगणापुर और हाजी अली के बाद महिलाओं ने सबरीमाला की लड़ाई भी जीती

सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दे दी है। इस पूरे अभियान को स्त्री-पुरुष के बराबरी के सवाल के तौर पर देखा और समझा जाना चाहिए।

सबरीमाला की लड़ाई

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर और हाजी अली दरगाह में प्रवेश के बाद महिलाओं ने सबरीमाला मंदिर में भी प्रवेश की लड़ाई जीत ली है।

सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दे दी है। अदालत ने अपने फैसले में हर उम्र वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश को लेकर हरी झंडी दिखा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से दिया। पांच सदस्यीय इस पीठ में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुआई में जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल थे। जस्टिस इंदू मल्होत्रा का मत चार जजों से अलग रहा।  

मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा ने जस्टिस एम.एम. खानविलकर की ओर से फैसला पढ़ते हुए कहा, "शारीरिक या जैविक आधार पर महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता।"

मिश्रा ने कहा, "सभी भक्त बराबर हैं और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता।" 

जस्टिस रोहिंटन एफ. नरीमन ने अलग लेकिन समवर्ती फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी धर्मो के लोग मंदिर जाते हैं। 

जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भी अलग लेकिन यही राय रखते हुए फैसले में कहा, "धर्म महिलाओं को उनके पूजा करने के अधिकार से वंचित नहीं रख सकता।

अदालत ने कहा कि सबरीमाल मंदिर किसी संप्रदाय का मंदिर नहीं है। अयप्पा मंदिर हिंदुओं का है, यह कोई अलग इकाई नहीं है।

आपको बता दें कि कोर्ट में दाखिल याचिका में उस प्रावधान को चुनौती दी गई थी जिसके तहत मंदिर में 10 से 50 वर्ष आयु की महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक को सही ठहराया था।

आपको बता दें कि इससे पहले 2016 में महिलाओं ने शनि शिंगणापुर, महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली दरगाह में प्रवेश में भेदभाव को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की।

महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में प्रवेश के मामले में अप्रैल, 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला देते हुए कहा कि मंदिर में पूजा करना सबका अधिकार है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो महिलाओं को कहीं भी जाने से रोके।  यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करे।

इसके साथ ही अप्रैल 2016 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में महिलाओं को गर्भगृह तक जाने का फैसला आया। कोर्ट ने कई सालों से चली आ रही परंपरा को खारिज करते हुए महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं को प्रवेश की इजाजत दी।

इसी तरह का मामला महाराष्ट्र के हाजी अली दरगाह का था। यहां भी महिलाओं को दरगाह की मजार तक जाने की इजाजत नहीं थी। अगस्त, 2016 में हाईकोर्ट ने महिलाओं को दरगाह के भीतरी हिस्सों में प्रवेश का अधिकार दिया। इसके लिए भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) ने लंबी लड़ाई लड़ी थी। इस मामले में भी हाईकोर्ट ने यही कहा था कि महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है।

हालांकि इन सभी जगह मंदिर और दरगाह के ट्रस्ट कोर्ट के इन फैसलों को सहज तौर पर स्वीकार नहीं कर पाए। और इसे आगे चुनौती देने की बात कही थी। आज सबरीमाला मंदिर में आए फैसले के बाद भीत्रावणकोर देवासम बोर्ड ने कहा है कि दूसरे धार्मिक प्रमुखों से समर्थन मिलने के बाद इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी।

आपको बता दें कि ये सारे मामले सिर्फ मंदिर या दरगाह में महिलाओं के प्रवेश या पूजा से ही नहीं जुड़े हैं। ये आज 21वीं सदी में भी स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव का मामला है। इस पूरे अभियान को स्त्री-पुरुष के बराबरी के सवाल के तौर पर देखा और समझा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद साफ हो गया है कि किसी भी स्तर पर लैंगिक असमानता को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(इनपुट आईएएनएस)

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