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उत्तराखंड : माइक्रोमैक्स के मज़दूरों का संघर्ष लाया रंग, कोर्ट ने लगाई शिफ्टिंग पर रोक

उत्तराखंड में स्थित भगवती प्रोडक्ट्स माइक्रोमैक्स कंपनी ने 303 मज़दूरों की ग़ैरक़ानूनी छँटनी और राज्य से कंपनी के पलायन के ख़िलाफ़ नैनीताल हाई कोर्ट ने मज़दूरों के पक्ष में फ़ैसला देते हुए कंपनी से किसी भी प्रकार की मशीनरी व मैटेरियल की शिफ्टिंग पर रोक लगा दी है।
Uttrakhand micromax

उत्तराखंड में स्थित भगवती प्रोडक्ट्स माइक्रोमैक्स कंपनी ने 303 मज़दूरों की ग़ैरक़ानूनी छँटनी और राज्य से कंपनी के पलायन के ख़िलाफ़ नैनीताल हाई कोर्ट ने मज़दूरों के पक्ष में फ़ैसला देते हुए कंपनी से किसी भी प्रकार की मशीनरी व मैटेरियल की शिफ्टिंग पर रोक लगा दी है।

कथित तौर पर इस ग़ैरक़ानूनी छंटनी के ख़िलाफ़ मज़दूर काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे लेकिन जब सरकार और प्रबंधन ने इनकी मांगो पर कोई ध्यान नहीं दियाउसके बाद मज़दूरों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जिसके बाद कोर्ट ने मज़दूरों के पक्ष में फ़ैसला देते हुए उत्तराखंड के प्रमुख श्रम सचिव को आपातकालीन स्थिति के मद्देनज़र 40 दिन में मामले के निस्तारण का निर्देश दिया था। लेकिन प्रमुख श्रम सचिव ने मालिकों के पक्ष में उसे निस्तारित कर दिया और कहा कि ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है। साथ ही प्रबंधन की तरफ़ से बोलते हुए कोर्ट को बताया था कि प्रबंधन यह प्लांट बंद नहीं कर रहा है।
 

लेकिन भगवती श्रमिक संगठन ने कहा कि प्रबंधन धीरे धीरे प्रशासन के साथ मिलकर कंपनी से मशीनें व मैटेरियल आदि लगातार राज्य से बाहर दूसरे प्लांटों जैसे हरियाणा के भिवाड़ी व हैदराबाद के प्लांटों में शिफ़्ट कर रहा था।

एक तो मज़दूर श्रम सचिव द्वारा कोर्ट के फैसलों को न मानने को लेकर नाराज़ थेउसके साथ ही लगातर प्लांट से मशीनों को शिफ्ट करने पर मज़दूरों का ग़ुस्सा और भड़क गया था।

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आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए भगवती श्रमिक संगठन ने दोबारा हाई कोर्ट का रुख किया और मुक़दमा दायर किया। मज़दूरों की तरफ़ से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता एम सी पंत ने ज़बरदस्त पैरवी की जिसके बाद बुधवार यानी  30 जुलाई 2019 को न्यायाधीश सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने तत्काल प्रभाव से मशीनों की शिफ्टिंग आदि पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही प्रमुख सचिव को फटकार लगाते हुए जवाब तलब किया गया है। इसी के साथ औद्योगिक न्यायाधिकरण को भी जल्दी सुनवाई का निर्देश दिया है।

इस आदेश पर मज़दूरों ने ख़ुशी जताते हुए इसे अपने आंदोलन की एक जीत बताया। भगवती श्रमिक संगठन के अध्यक्ष सूरज सिंह ने न्यूज़क्लिक से बात करते हुए कहा, "यह हमारे आंदोलन और संघर्ष की एक जीत है लेकिन हमारा संघर्ष रुकेगा नहीं बल्कि इस आदेश के बाद हमारे जोश में और उत्साह और बढ़ गया है। ये आंदोलन तभी रुकेगा जब प्रशासन सभी निकाले गए मज़दूरों को पुनः बहाल करेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा कई बार मज़दूरों को गेट से हटाने का प्रयास किया गयालेकिन मज़दूर अभी भी गेट पर डटे हुए हैं।"


सूरज ने बताया कि हमारा धरना 215वें दिन तथा क्रमिक अनशन 3वें दिन भी जारी है। हम अब अपने आंदोलन को और तीव्र करेंगेइसके लिए हम बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट में मज़दूरों का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता एमसी पंत को और संघर्ष के सभी सहयोगियोंयूनियनों और श्रमिक संयुक्त मोर्चा को धन्यवाद दिया।

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आपको बता दें कि ये कर्मचारी 27 दिंसबर 2018 से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों के मुताबिक़ पिछले वर्ष दिसंबर में क्रिसमस के मौके पर उन्हें दो-तीन दिन की छुट्टी दी गई थीजिसके बाद मज़दूर अपने काम पर आये तो उन्हें गेट पर एक नोटिस लगा मिलाजिसमें 300 से अधिक कर्मचरियों का नाम लिखा था। बताया गया कि इनकी सेवाएं अब समाप्त कर दी गई हैं। इसके बाद बचे हुए कर्मचार्यो में से 47 कर्मचारियों को बिना किसी कारण के ले-ऑफ़ दे दिया गया यानी उन्हें अस्थाई रूप से बाहर कर दिया गया।

इसके बाद से ही भगवती प्रोडक्ट्स (माइक्रोमैक्सके मज़दूर छँटनी के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रहे हैं। कंपनी गेट पर रात-दिन धरना जारी है। इस दौरान मैनेजमैंट ने तमाम तरह की दिक़्क़तें पैदा कीं और कई धाराओं में मज़दूरों पर केस भी दर्ज कराया है।

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