Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

भीमा कोरेगांव प्रकरण: सुप्रीम कोर्ट ने वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को ज़मानत दी

न्यायालय ने कहा कि दोनों कार्यकर्ता एक-एक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे और मामले की जांच कर रही एनआईए को अपना पता बताएंगे।
Vernon Gonsalves and Arun Ferreira
फ़ोटो : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव प्रकरण में एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में कार्यकर्ता वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को शुक्रवार को ज़मानत दे दी और इस तथ्य पर गौर किया कि वे पांच वर्ष से हिरासत में हैं।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस तथा न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने निर्देश दिया कि गोंजाल्विस तथा फरेरा महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएंगे और पुलिस के समक्ष अपना पासपोर्ट जमा कराएंगे ।

न्यायालय ने कहा कि दोनों कार्यकर्ता एक-एक मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे और मामले की जांच कर रहे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को अपना पता बताएंगे।

दोनों कार्यकर्ता उनकी ज़मानत याचिका बंबई उच्च न्यायालय से खारिज होने के बाद उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे।

यह मामला पुणे में 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद के एक कार्यक्रम से जुड़ा है और पुणे पुलिस का कहना है कि इसके लिए धन माओवादियों ने दिया था।

पुलिस का आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषणों के कारण अगले दिन कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक में हिंसा भड़की थी।

भीमा कोरेगांव मामला : टाइमलाइन

31 दिसंबर, 2017: पेशवा बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के बीच लड़ी गई लड़ाई के ऐतिहासिक महत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पीबी सावंत और पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बीजी कोलसे पाटिल द्वारा एल्गर परिषद का आयोजन। इस लड़ाई में, अंग्रेजों की जीत हुई और उनकी सेना में महार दलित समुदाय के सदस्य शामिल थे जिनकी सेवाओं को पेशवाओं ने अस्वीकार कर दिया था।

1 जनवरी, 2018: हिंदू दक्षिणपंथी और मराठा समूहों द्वारा इस घटना के स्मरणोत्सव पर आपत्ति जताने पर हिंसा भड़क गई, जिसके कारण 2 दलितों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

2 जनवरी, 2018: बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य अनीता रवींद्र साल्वे ने संभाजी भिडे (पूर्व आरएसएस कार्यकर्ता) और मिलिंद एकबोटे (पूर्व भाजपा और शिवसेना पार्षद) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

8 जनवरी, 2018: पुणे के व्यवसायी तुषार दामगुडे ने शिकायत दर्ज कराई कि भीमा कोरेगांव में हिंसा वामपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा भड़काई गई थी। एफआईआर में सागर गोरखे और ज्योति जगताप सहित कबीर कला मंच के सदस्य शामिल थे। पुणे के विश्रामबाग पुलिस स्टेशन ने FIR दर्ज की।

17 मई, 2018: गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धाराएं मामले में जोड़ी गईं क्योंकि पुलिस को आरोपी के आवास से कथित रूप से आपत्तिजनक दस्तावेज मिले।

14 मार्च, 2018: मिलिंद एकबोटे को गिरफ्तार किया गया और बाद में 19 अप्रैल, 2018 को ज़मानत दे दी गई

17 अप्रैल, 2018: रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग और सुधीर धवले के साथ-साथ कबीर कला मंच के सदस्य हर्षाली पोद्दार, ज्योति जगताप, रमेश घिचोर और दीपक ढेंगले के घरों पर छापे मारे गए।

6 जून 2018: सुधीर धवले, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, शोमा सेन, रोना विल्सन गिरफ्तार

28 अगस्त, 2018: सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, वर्नोन गोंजाल्विस, वरवरा राव और गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया गया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाउस अरेस्ट के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि अदालत मामले की खूबियों से असंतुष्ट थी।

28 सितंबर, 2018: शीर्ष अदालत ने 2:1 के बहुमत से रोमिला थापर और कुछ अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया। असंतुष्ट न्यायाधीश वर्तमान सीजेआई, डी वाई चंद्रचूड़ थे जिन्होंने एसआईटी के लिए याचिका का समर्थन किया क्योंकि "जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह" था।

दलीलों के दौरान, इतिहासकार रोमिला थापर सहित प्रतिष्ठित नागरिकों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरेगांव-भीमा मामले में गिरफ्तार किए गए पांच कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी एन साईंबाबा के नाम पर बनाया गया था, जो माओवादी लिंक के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। थापर और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों, जिन्होंने पांच कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी, ने कहा कि मामला 13 पत्रों पर आधारित था, जो सार्वजनिक डोमेन में हैं, वे या तो कॉमरेड प्रकाश द्वारा लिखे गए या प्राप्त हुए। निचली अदालत ने कहा है वास्तव में साईंबाबा आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। यह सवाल उठाया गया था कि जेल में एक व्यक्ति पत्र कैसे लिख सकता है जो इतने गंभीर मामले का आधार बनता है।

अक्टूबर और नवंबर 2018: सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, वर्नोन गोंजाल्विस को पुलिस हिरासत में लिया गया, जबकि गौतम नवलखा को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर घर में नजरबंद किया गया।

15 नवंबर, 2018: एक बड़ी साजिश और माओवादी लिंक का आरोप लगाते हुए 5,000 से अधिक पृष्ठों की चार्जशीट दायर की गई।

17 नवंबर, 2018: कवि-कार्यकर्ता वरवर राव को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

21 फरवरी, 2019: सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई जिसमें दावा किया गया कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपुल्स लॉयर्स, जिसके साथ कुछ अभियुक्त जुड़े हुए थे, माओवादियों के लिए एक मुखौटा संगठन है।

दिसंबर 2019 - जनवरी 2020: शरद पवार ने मामले को एक विशेष जांच दल को सौंपे जाने की मांग की और तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक बैठक में मामले की पुनर्जांच की खोज की।

24 जनवरी, 2020: केंद्र सरकार द्वारा मामले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपे गए।

14 अप्रैल, 2020: आनंद तेलतुंबडे और गौतम नवलखा ने एनआईए के सामने आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि अंतरिम राहत के लिए उनकी प्रार्थना, तब भी जब कोविड-19 महामारी अपने चरम पर थी, इनकार कर दिया गया।

25 जुलाई, 2020: एनआईए ने फादर स्टेन स्वामी से रांची स्थित उनके आवास पर करीब 15 घंटे तक पूछताछ की।

28 जुलाई, 2020: प्रोफेसर हैनी बाबू गिरफ्तार।

8 सितंबर, 2020: सागर गोरखे, रमेश गायचोर और ज्योति जगताप को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि एनआईए ने गोरखे और गाइचोर को भीमा-कोरेगांव मामले में गवाह बनाने की कोशिश की, और उन पर गढ़चिरौली के एक जंगल में माओवादी नेताओं से मिलने की झूठी बात स्वीकार करने का दबाव डाला।

8 अक्टूबर, 2020: 83 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी (अब मृतक) को गिरफ्तार कर लिया गया।

10 अक्टूबर, 2020: आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, हैनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश घिचोर, ज्योति जगताप और मिलिंद तेलतुंबडे (अब मृतक) के खिलाफ एक और पूरक आरोप पत्र दायर किया गया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने प्रतिबंधित विचारधारा भाकपा (माओवादी) संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची।

18 और 22 अक्टूबर, 2020: स्टेन स्वामी ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम ज़मानत के लिए अर्जी दी, जिसे बाद में 22 अक्टूबर, 2020 को खारिज कर दिया गया।

6 नवंबर, 2020: फादर स्टेन स्वामी ने पार्किंसंस रोग के कारण स्ट्रॉ और सिपर के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया; एनआईए ने कहा कि उसके पास ऐसा अधिकार नहीं है।

4 दिसंबर, 2020: फादर स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ और सिपर मिला।

नवंबर 2020 से जनवरी 2021 :आरोपियों की कई ज़मानत याचिकाएं खारिज।

8 फरवरी, 2021: बोस्टन स्थित आर्सेनल कंसल्टिंग ने एक फोरेंसिक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया था कि दस्तावेजों को मैलवेयर का उपयोग करके रोना विल्सन की हार्ड ड्राइव में गलत तरीके से डाला गया था।

22 फरवरी, 2021: वरवरा राव को चिकित्सा आधार पर छह महीने की ज़मानत दी गई।

मार्च 2021: विशेष एनआईए कोर्ट ने फादर स्टेन स्वामी की ज़मानत याचिका खारिज की।

19 मई, 2021: स्वामी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेजे अस्पताल को स्वामी के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक विशेषज्ञ पैनल बनाने का निर्देश दिया।

5 जुलाई, 2021: कार्डियक अरेस्ट के कारण फादर स्टेन स्वामी का निधन।

25 अगस्त, 2021: विशेष एनआईए अदालत ने आनंद तेलतुंबडे और गौतम नवलखा को ज़मानत देने से इनकार किया।

22 सितंबर, 2021: विशेष एनआईए अदालत ने मेडिकल आधार पर ज़मानत के लिए शोमा सेन की याचिका खारिज की।

1 दिसंबर, 2021: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुधा भारद्वाज को ज़मानत दी, जबकि सुधीर धवले, महेश राउत, वर्नोन गोंजाल्विस, अरुण फरेरा, रोना विल्सन, शोमा सेन, सुरेंद्र गाडलिंग और वरवर राव की ज़मानत खारिज।

7 दिसंबर, 2021: सुप्रीम कोर्ट ने सुधा भारद्वाज की ज़मानत के खिलाफ एनआईए की अपील खारिज की।

9 दिसंबर, 2021: सुधा भारद्वाज जेल से रिहा हुईं।

14 फरवरी, 2022: विशेष अदालत ने हैनी बाबू और कबीर कला मंच के सदस्य सागर गोरखे, रमेश गायचोर और ज्योति जगताप को ज़मानत देने से इनकार किया।

10 अगस्त, 2022: सुप्रीम कोर्ट ने वरवरा राव को ज़मानत दी, हाई कोर्ट की तीन महीने बाद सरेंडर करने की शर्त हटाई।

19 अगस्त, 2022: सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए कोर्ट से 3 महीने के भीतर आरोप तय करने पर फैसला करने को कहा।

19 सितंबर, 2022: बॉम्बे हाई कोर्ट ने हैनी बाबू की ज़मानत याचिका खारिज की।

4 मई, 2022: बॉम्बे हाई कोर्ट ने वरवरा राव, वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा द्वारा डिफ़ॉल्ट ज़मानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।

5 मई, 2022: संभाजी एकबोटे का नाम मामले से हटा दिया गया।

17 अक्टूबर, 2022: बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज्योति जगताप को ज़मानत देने से इनकार किया।

10 नवंबर, 2022: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की हाउस अरेस्ट की अर्जी मंजूर की।

18 नवंबर, 2022: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर आनंद तेलतुंबडे को ज़मानत दी।

18 नवंबर, 2022: सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को हाउस अरेस्ट करने के आदेश को रद्द करने से इनकार किया और NIA को उन्हें 24 घंटे के भीतर हाउस अरेस्ट करने का निर्देश दिया।

25 नवंबर, 2022: सुप्रीम कोर्ट ने आनंद तेलतुंबडे की ज़मानत के खिलाफ एनआईए की अपील खारिज की।

नवंबर 2022: विशेष एनआईए अदालत ने आरोप तय करने के लिए एक और साल का विस्तार मांगा।

दिसंबर 2022:आर्सेनल कंसल्टिंग की एक और रिपोर्ट बताती है कि फादर स्टेन स्वामी के कंप्यूटर में कई आपत्तिजनक दस्तावेज लगाए गए थे।

जनवरी 2022: SC ने 16 जनवरी, 2022 को कहा कि वह 30 जनवरी से एक्टिविस्ट वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करेगा।

2 मार्च 2023: गौतम नवलखा बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य के मामले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी कर विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके माध्यम से भीमा कोरेगांव के आरोपी गौतम नवलखा की ज़मानत खारिज कर दी गई थी। जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की खंडपीठ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम के तहत विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश को ज़मानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया।

28 जुलाई 2023: सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता वर्नोन गोंजाल्विस और अरुण फरेरा को ज़मानत दी और इस तथ्य पर गौर किया कि वे पांच वर्ष से हिरासत में हैं।

(समाचार एजेंसी भाषा और न्यूज़ वेबसाइट सबरंग के इनपुट के साथ)

इसे भी पढ़ें: भीमा कोरेगांव-16 के बारे में

इसे भी पढ़ें: एल्गार परिषद मामले में जेल में बंद हनी बाबू को विदेशी विश्वविद्यालय से मानद उपाधि

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest