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दाभोलकर हत्या मामला : अदालत ने आरोपी भावे को जमानत देने से इंकार किया

सीबीआई के मुताबिक भावे (34) ने दाभोलकर की हत्या के षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभाई थी। उसने पुणे में उस स्थान की रेकी की थी जहां 20 अगस्त 2013 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही उसने हमलावरों के भागने के मार्ग की भी रेकी की थी। 
 दाभोलकर
साभार : हिंदुस्तान

पुणे: एक विशेष अदालत ने सनातन संस्था के सदस्य विक्रम भावे की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी, जो 2013 में अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ता नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या का आरोपी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. आर. नवान्दर ने कहा कि 2008 में ठाणे बम विस्फोट मामले में दोष सिद्धि और दाभोलकर की हत्या में कथित भूमिका को देखते हुए भावे को जमानत नहीं दी जा सकती है।

सीबीआई के मुताबिक भावे (34) ने दाभोलकर की हत्या के षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभाई थी। उसने पुणे में उस स्थान की रेकी की थी जहां 20 अगस्त 2013 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही उसने हमलावरों के भागने के मार्ग की भी रेकी की थी।

भावे को ठाणे जिले में 2008 में थियेटर और ऑडिटोरियम में हुए विस्फोटों में संलिप्त होने का भी दोषी पाया गया था।

बंबई उच्च न्यायालय ने उस मामले में उसे 2013 में जमानत दे दी थी।

नवी मुंबई के वाशी के विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में 31 मई 2008 और ठाणे के गडकरी रंगायतन की पार्किंग में चार जून 2008 को विस्फोट हुए थे। उससे पहले 20 फरवरी को रायगढ़ जिले के पनवेल में सिनेराज थियेटर से एक बम बरामद हुआ था जहां ‘जोधा अकबर’ फिल्म चल रही थी।

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