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ज्ञानवापी केस: सभी 7 मामलों की सुनवाई 12 जुलाई को

अदालत ने दोनों पक्षों के वादकारियों को 12 जुलाई को तलब किया है। हिंदू पक्ष की ओर से 7 मामलों को एक साथ सुनने की याचिका पर ज़िला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने एक साथ सुनवाई का आदेश दिया था।
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वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मामले में जिला जज की अदालत में 12 जुलाई को एकसाथ सभी मुकदमों की सुनवाई होगी। इससे पहले सभी मुकदमों की सुनवाई का शेड्यूल तय किया जाएगा। जिला जज की अदालत में एक महीने बाद सुनवाई होनी थी। अदालत ने दोनों पक्षों के वादकारियों को 12 जुलाई को तलब किया है। हिंदू पक्ष की ओर से सात मामलों को एक साथ सुनने की दाखिल याचिका पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने एक साथ सुनवाई का आदेश दिया था।

अपर सत्र न्यायाधीश नवम विनोद यादव की अदालत में आज ज्ञानवापी मामले में हेट स्पीच की सुनवाई हुई। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असद्दुदीन ओवैसी सहित अन्य के खिलाफ दायर याचिका में आरोपी अपना पक्ष दाखिल करेंगे।

सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने कार्रवाई शुरू की है। वादी वकील ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के पास मिले कथित शिवलिंग के बारे में गलत बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमे की मांग करेंगे। कोर्ट में दूसरे पक्ष सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को तलब किया गया है।

साल 2022 के दिसंबर में दायर हुई याचिका पर मई में फैसला आया था। इसमें ज्ञानवापी से जुड़े श्रृंगारगौरी वाद की महिला वादियों (रेखा, सीता, मंजू, लक्ष्मी) ने पिछले साल दिसंबर में जिला जज की कोर्ट में एप्लिकेशन देकर सात मामलों की सुनवाई एक साथ, एक ही कोर्ट में करने की मांग की थी। इसमें छह सिविल जज सीनियर और किरन सिंह विसेन का एक केस 712/2022 भगवान आदि विश्वेश्वर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। इस केस पर जिला जज की अदालत ने 17 अप्रैल को आदेश पारित किया था कि उनकी कोर्ट में सभी सात मामलों की फाइलों को रखा जाए। पहली बार छह सिविल कोर्ट और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट से सभी सात याचिकाओं को निकाल कर एक साथ जिला जज के सामने रखा गया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 मई की नई तारीख दी। 12 मई को सुनवाई न हो पाने के बाद 16 मई, 19 मई और फिर 22 मई की तारीखें दी गईं। जिला जज ने 22 मई को सभी मामलों को एकसाथ सुनने का आदेश दिया था।

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