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फ़ैसले का सम्मान लेकिन संतुष्ट नहीं, पुनर्विचार याचिका पर विचार : मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 

बोर्ड के सचिव एवं वकील जफरयाब जिलानी ने संवाददाताओं से कहा, '' फैसले के कुछ बिंदुओं खासकर ज़मीन देने की बात से हम अंसतुष्ट हैं। हम विचार करेंगे कि पुनर्विचार याचिका दायर करनी हैं या नहीं।''
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फोटो साभार : prokerala

अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के मद्देनजर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शनिवार को कहा कि वह विवादित ज़मीन को मंदिर के लिए देने से जुड़े फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं है और इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार किया जाएगा।

बोर्ड के सचिव एवं वकील जफरयाब जिलानी ने संवाददाताओं से कहा, '' फैसले के कुछ बिंदुओं खासकर ज़मीन देने की बात से हम अंसतुष्ट हैं। हम विचार करेंगे कि पुनर्विचार याचिका दायर करनी हैं या नहीं।''

उन्होंने मस्जिद के लिए पांच एकड़ की वैकल्पिक ज़मीन देने को लेकर कहा कि मस्जिद की कोई कीमत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मस्जिद का कोई बदल नहीं है। हम उसके मालिक नहीं है, इसलिए हम उसे किसी को नहीं दे सकते।

उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि हम सूट नंबर-4 पार्टी डिक्री करते हैं लेकिन हमारी ज़मीन जो सूट नंबर 4 की थी वो पूरी की पूरी सूट नंबर-5  पार्टी को दे दी, जिससे हम असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि इसपर हम अपने सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और अन्य से चर्चा करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि क्या करना है। 

एएसआई द्वारा जुटाए गए तथ्यों को सुबूत माने जाने पर जिलानी ने कहा कि हिन्दुओं का दावा था कि विक्रमादित्य काल यानी करीब 2000 साल पुराने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। जबकि एएसआई ने 12वीं सदी के किसी मंदिर जैसे ढांचे का जिक्र किया है। लेकिन 12वीं सदी से 1528 तक 300 साल तक वहां क्या था, क्या नहीं, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। अदालत ने मीर बाक़ी के ज़माने यानी 1528 में मस्जिद का निर्माण माना है, ये भी माना है कि 1857 के बाद नमाज़ पढ़ने के सुबूत तो मिलते हैं लेकिन इससे पहले के नहीं मिलते। मगर अदालत ने जिस यात्रा वृंतात के आधार पर हिन्दुओं के दावे पर विश्वास किया उसी के आधार पर मुसलमानों के दावे पर विश्वास नहीं किया।   

हालांकि जिलानी ने ये भी कहा कि यह मुकदमा किसी की जीत और हार नहीं है और सभी को शांति बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम फ़ैसले का सम्मान करते हैं और फ़ैसले के कुछ पहलू देश के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने में सुधार लाने में मदद कर सकते हैं 

‘राम लला’ के वकील ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद कोर्ट परिसर में वकील ‘जय श्री राम’ के नारे लगाते देखे गए। 

मालिकाना हक मामले में राम लला के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह लोगों की जीत है। 
उन्होंने कहा, “यह बेहद संतुलित फैसला है और यह भारत के लोगों की जीत है।”

फ़ैसले को चुनौती नहीं दूंगा : अंसारी

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले के एक अन्य पक्षकार इकबाल अंसारी ने टेलीफोन पर 'भाषा' से बातचीत में कहा कि वह न्यायालय के फैसले से बहुत खुश हैं। उन्हें इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि यह मसला सुलझ गया है।

उन्होंने कहा कि वह अदालत के निर्णय को अपनी तरफ से कोई चुनौती नहीं देंगे।

अंसारी ने कहा कि न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि वह अयोध्या में किसी और स्थान पर मस्जिद के निर्माण के लिये ज़मीन दे। यह एक तरह से मुसलमानों की जीत है। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अयोध्या में किसी जगह मस्जिद के लिये ज़मीन दे।

गौरतलब है कि न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करते हुए अपने फैसले में सरकार को निर्देश दिया कि वह

अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिये किसी प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ ज़मीन दे।

न्यायालय ने केंद्र को मंदिर निर्माण के लिये तीन महीने में योजना तैयार करने और न्यास बनाने का निर्देश दिया।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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