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कर्नाटक में भाजपा सरकार ने चार साल में घृणा अपराध के 182 मामले वापस लिए: रिपोर्ट

केस वापसी का आदेश मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के कार्यकाल के दौरान दिया गया था
Karnataka
प्रतीकात्मक तस्वीर

द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब से पता चला है कि बी.एस.येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 385 आपराधिक मामलों को वापस लिया, जिनमें से 182 मामले हेट स्पीच, गौ रक्षा और सांप्रदायिक हिंसा के थे। इन 182 सांप्रदायिक अपराधों में से अधिकांश मामले 2013 से 2018 के बीच कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान दर्ज किए गए थे।
 
इस केस वापसी ने 2,000 से अधिक अभियुक्तों का पक्ष लिया है और जिनमें से 1,000 साम्प्रदायिक अपराधों के मामलों में अभियुक्त थे। केस वापसी से लाभान्वित होने वालों में भाजपा के एक सांसद और विधायक भी शामिल हैं। हालांकि, रिपोर्ट में नाम का खुलासा नहीं किया गया है।
 
मामलों को वापस लेने के लिए गृह मंत्री की सिफारिश, राज्य कैबिनेट की उप-समिति द्वारा मंजूरी और कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता होती है। हालांकि, अगस्त 2021 में, तत्कालीन CJI एनवी रमना की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने निर्देश दिया था कि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना सांसदों या विधायकों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला वापस नहीं लिया जा सकता है। यह तब किया गया जब आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 321 के दुरूपयोग के बारे में एमिकस क्यूरी द्वारा अदालत के समक्ष अवगत कराया गया। सितंबर 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से कहा कि वे सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमों की निगरानी के लिए स्वत: संज्ञान लेकर रिट याचिकाएं दर्ज करें और उनसे नाम वापसी के मामलों की जांच करने को कहा।
 
यहां तक कि कांग्रेस ने अपने पिछले कार्यकाल (2013-2018) के दौरान लगभग 1,600 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दायर मामलों को वापस लेने का सहारा लिया था, जिसमें एसडीपीआई और अब प्रतिबंधित पीएफआई के कार्यकर्ता शामिल थे। हालाँकि, इनमें से अधिकांश मामले काफी हद तक भिन्न दिखाई देते हैं और पुलिस द्वारा लगाए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन से जुड़े थे।
 
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की रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा सरकार के तहत सांप्रदायिक संबंधों के साथ हटाए गए 182 मामलों में से 45, दिसंबर 2017 में उत्तर कन्नड़ जिले में एक हिंदू युवक, परेश मेस्ता की मौत के बाद दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से हिंसा से संबंधित थे, जिसे सीबीआई ने एक्सीडेंटल डेथ का मामला पाया। इसके अलावा, अभियोजन वापस लेने के आदेशों में चिकमंगलूर में गोरक्षा की चार घटनाएं, टीपू जयंती के जश्न को लेकर, कोडागु और मैसूरु में हिंसा की कई घटनाएं, रामनवमी, हनुमान जयंती और गणेश उत्सव जैसे त्योहारों के आसपास की घटनाएं, अंतर-धार्मिक विवाह, और धर्मांतरण को लेकर विरोध शामिल हैं।  
 
इनमें से एक नाम वापसी को पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। यह मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा और भाजपा विधायक रेणुकाचार्य के खिलाफ मामलों को वापस लेने से संबंधित था, इसके बाद 2020 और 2022 के बीच कोई केस वापसी के आदेश नहीं थे।
 
राज्य में एक उभरते दक्षिणपंथी समूह के नेता, हिंदू जागरण वैदिके, जगदीश कारंत के खिलाफ चार मामले अक्टूबर 2022 में हटा दिए गए थे।
 
एक अन्य लाभार्थी श्री राम सेने के नेता सिद्धलिंग स्वामी हैं, जिन पर अप्रैल 2016 में कलबुर्गी में अभद्र भाषा का आरोप लगाया गया था। उनके खिलाफ मामला मार्च 2023 में वापस ले लिया गया था।
 
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हिंदू जागरण वैदिके नेता ने उडुपी में हिजाब विवाद को लेकर मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया था, और कहा था कि लड़कियों ने तटीय क्षेत्र का नाम बदनाम किया है और HJV ने उनके "असली रंग" को उजागर किया था। दिसंबर 2022 के HJV के वार्षिक सम्मेलन में आतंकी आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कुछ भड़काऊ टिप्पणियां कीं और हिंदुओं को घर में हथियार रखने के लिए उकसाया। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं को "लव जिहाद में शामिल लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए"। दिसंबर 2022 में, HJV सदस्यों ने मांड्या जिले के श्रीरंगपटन में जामिया मस्जिद में प्रवेश करने का प्रयास किया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाए रखने के लिए लगभग 2,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। इसके बावजूद, एक युवा हिंदू एक मुस्लिम परिवार के स्वामित्व वाले घर पर चढ़ गया, जहां "जय श्री राम" के नारों के बीच एक हरा झंडा लगाया गया उसने वहां भगवा झंडा लगा दिया। HJV एक ऐसा संगठन है जिसकी राज्य में कई सांप्रदायिक घटनाओं में संलिप्तता रही है, चाहे वह हिजाब विवाद हो या राज्य में मंदिर मेले से मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार।
 
श्री राम सेने कर्नाटक में एक और संगठन है जो लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ लक्षित अपराधों में शामिल है। जनवरी 2023 में, इसने विश्व हिंदू परिषद (VHP) के साथ काम किया, क्योंकि उन्होंने दक्षिण कन्नड़ जिले के विट्टल शहर में पंचलिंगेश्वर मंदिर मेले के दौरान मुस्लिम विक्रेताओं के बहिष्कार का आह्वान किया और एक मुस्लिम मालिक को दुकान से बेदखल कर दिया। श्री राम सेने की मूल संस्था राष्ट्रीय हिंदू सेना के प्रमुख प्रमोद मुथालिक को समय-समय पर हेट स्पीच देने के लिए जाना जाता है। फरवरी में, एक महीने बाद, उन्होंने हिंदू पुरुषों से "1 हिंदू लड़की के बदले 10 मुस्लिम लड़कियां पाने" की एक घृणित टिप्पणी की। जनवरी में, बेलगावी में एक भाषण देते हुए, उन्होंने दावा किया कि घर पर तलवार दिखाने से पुलिस अधिकारी कोई शिकायत दर्ज नहीं करेंगे और ऐसा करने का उद्देश्य महिलाओं को मारने के बजाय उनकी रक्षा करना था। श्रीराम सेने को "हिंदू संस्कृति" की रक्षा के नाम पर वेलेंटाइन डे पर जोड़ों के बीच आतंक फैलाने के लिए भी जाना जाता है। श्री राम सेने के सदस्यों में से एक पर 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का भी आरोप है।
 
कोर्ट ने सरकार का आदेश खारिज किया

फरवरी 2023 में उत्तर कन्नड़ के सिरसी में एक सिविल जज और मजिस्ट्रेट ने परेश मेहता की मौत के मामले में कथित रूप से सांप्रदायिक हिंसा में शामिल 66 अभियुक्तों के खिलाफ वापसी के आदेश (दिनांक 28 फरवरी, 2023) को उल्लंघन माना। अदालत ने अपराध को सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय माना।

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