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अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज मामला : राज्य विधिज्ञ परिषद, उप्र ने तीन दिन के हड़ताल का आह्वान किया

विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘बैठक में यह निर्णय भी किया गया कि चार सितंबर को सभी जिला, तहसील एवं मुंसिफ के अध्यक्ष या मंत्री और अधिवक्तागण जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी को शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देंगे और कचहरी परिसर में शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठेंगे।’’
Lathi charge on advocates case
फ़ोटो : PTI

प्रयागराज (उप्र) : हापुड़ जिले में अधिवक्ताओं पर पुलिस की लाठीचार्ज के खिलाफ शासन एवं प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए राज्य विधिज्ञ परिषद, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के अधिवक्ताओं से सोमवार से तीन दिनों तक हड़ताल करने का आह्वान किया है।

राज्य विधिज्ञ परिषद की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘रविवार को हुई आपात बैठक में निर्णय किया गया कि हड़ताल का आह्वान जारी रहेगा। बैठक में यह निर्णय भी किया गया कि सदस्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजकर 48 घंटे के भीतर मुलाकात का समय लें ताकि मुख्यमंत्री को अधिवक्ताओं की समस्याओं से अवगत कराया जा सके।’’

विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘बैठक में यह निर्णय भी किया गया कि चार सितंबर को सभी जिला, तहसील एवं मुंसिफ के अध्यक्ष या मंत्री और अधिवक्तागण जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी को शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देंगे और कचहरी परिसर में शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठेंगे।’’

विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘मंगलवार को सभी अधिवक्तागण कचहरी परिसर में शांतिपूर्ण ढंग से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक का पुतला फूंकेंगे और कोई भी अधिवक्ता नियम विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा।’’

विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘‘सदस्य सचिव, राज्य विधिज्ञ परिषद द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब आने पर आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए छह सितंबर को ऑनलाइन आपात बैठक की जाएगी और छह सितंबर को भी हड़ताल जारी रहेगी।’’

राज्य विधिज्ञ परिषद ने हापुड़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का अविलंब स्थानांतरण करने, दोषी पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज करने, प्रदेश भर में अधिवक्ताओं के विरुद्ध झूठे मुकदमे वापस लेने और हापुड़ में लाठीचार्ज में घायल अधिवक्ताओं को तुरंत मुआवजा दिए जाने का मांग की है।

इस बीच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने भी रविवार को एक आपात बैठक कर सोमवार को न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्णय किया।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह निर्णय भी किया गया कि इस प्रस्ताव की प्रति मुख्य न्यायाधीश को अविलंब भेजी जाए।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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