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डॉ. कफ़ील को तत्काल प्रभाव से रिहा करने का आदेश

फरवरी की शुरुआत में एक सक्षम अदालत द्वारा डॉ. कफ़ील को ज़मानत दे दी गई थी, लेकिन उन्हें चार दिनों तक रिहा नहीं किया गया और बाद में उनपर रासुका लगा दिया गया, जिसे अगस्त में तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।
डॉ. कफ़ील

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत बंद डॉक्टर कफील की हिरासत रद्द करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा करने का मंगलवार को आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल की पीठ ने कफ़ील की मां नुजहत परवीन की याचिका पर यह आदेश पारित किया।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि फरवरी की शुरुआत में एक सक्षम अदालत द्वारा डाक्टर कफ़ील को जमानत दे दी गई थी और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना था। लेकिन उन्हें चार दिनों तक रिहा नहीं किया गया और बाद में उनपर रासुका लगा दिया गया।

आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में सीएए के मुद्दे पर कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में डॉ. कफील को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया था। वे फरवरी से मथुरा जेल में बंद थे। उस दौरान डॉ. कफील खान की पत्नी डॉ. शाबिस्ता खान ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग), जेल महानिदेशक, अलीगढ़ एवं मथुरा के न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर यह भी आरोप लगाया था कि उनके पति को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है और उनसे गरिमा के खिलाफ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है।

उनकी रिहाई को लेकर जनसंगठनों और बुद्धिजीवियों ने कई बार अभियान भी चलाया।

आपको बता दे कि यूपी की योगी सरकार ने डॉ. कफ़ील ख़ान को जेल में डाला था। पहली बार 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में आपराधिक सरकारी लापरवाही के कारण ऑक्सीजन के अभाव में 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी, जिसके लिए प्रदेश की योगी सरकार की आलोचना हुई थी। इस दौरान डॉ. कफ़ील बच्चों की जान बचाने वाले हीरो की तरह उभरे थे। बहुत लोगों का मानना है कि यही बात योगी सरकार को नागवार गुज़री और वह उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई।

इस मामले में योगी सरकार ने डॉ. कफ़ील को ही दोषी ठहराने की कोशिश की और उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में एक सरकारी जांच में उन्हें इस मामले में लगभग क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन योगी सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें बहाल नहीं किया गया बल्कि कुछ अन्य मामलों में जांच जारी रही।    

इसी बीच सीएए के विरोध में देशभर में आंदोलन शुरू हो गया और 12 दिसम्बर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए के खिलाफ आयोजित सभा में कथित उत्तेजक भाषण देने के आरोप में 29 जनवरी 2020 को पुनः उन्हें मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 10 फरवरी 2020 को उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन जेल से रिहा करने में तीन दिन देरी की गई। 13 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश फिर से जारी किया, लेकिन रिहाई की बजाय उन पर 3 महीने के लिए रासुका लगा कर फिर डिटेन कर लिया गया। डिटेंशन की अवधि खत्म होने से पहले फिर 12 मई 2020 को रासुका की अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई। यह अविधि अगस्त में समाप्त हो रही थी लेकिन फिर अगस्त में उनकी हिरासत की अविधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई। अदालत ने इसी हिरासत को बढ़ाए जाने को अवैध ठहराते हुए डॉ. कफ़ील को ज़मानत पर तत्काल रिहा करने के आदेश दिए।     

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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