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प्रशांत भूषण अपने रुख़ पर कायम, कहा- माफ़ी मांगना मेरे अन्त:करण की अवमानना

प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अपने विचारों को व्यक्त करने पर सशर्त अथवा बिना किसी शर्त माफ़ी मांगना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि निष्ठाहीन माफ़ी मांगना मेरे अन्तःकरण की और एक संस्था की अवमानना के समान होगा।

प्रशांत भूषण अपने रुख़ पर कायम, कहा- माफ़ी मांगना मेरे अन्त:करण की अवमानना

अधिवक्ता और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय में अपने दो ट्वीट के लिए माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और कहा कि वह उनका विचार था और वह उस पर कायम हैं।

प्रशांत भूषण ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अपने विचारों को व्यक्त करने पर सशर्त अथवा बिना किसी शर्त माफ़ी मांगना ठीक नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि निष्ठाहीन माफ़ी मांगना मेरे अन्तःकरण की और एक संस्था की अवमानना के समान होगा।

आपको बता दें कि  प्रशांत भूषण को उनके दो ट्वीट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी ठहराया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया गया और सज़ा की मात्रा के लिए 20 अगस्त की तारीख़ तय की गई। लेकिन 20 अगस्त को सज़ा की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इंकार करते हुए अपने लिए सज़ा की मांग की। आज की ही तरह उन्होंने अपना बयान पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ से कहा कि वे माफ़ी नहीं मागेंगे और न ही उनके प्रति किसी भी तरह की उदारता बरतने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो भी सजा उन्हें देगाउसे वे स्वीकार करेंगे।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को उनके बयान पर पुनर्विचार करने के लिए 2-3 दिन का समय दिया। हालांकि वरिष्ठ वकील ने कहा कि उन्होंने बहुत सोच-समझकर अपना बयान पेश किया है और इस तरह बेवजह समय देना कोर्ट के समय को बर्बाद करना होना।

इसे पढ़ें अवमानना मामला: प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इंकार किया

आपको यह भी बता दें कि इस मामले में प्रशांत भूषण के साथ देश भर से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं जिनमें लेखक, बुद्धिजीवी, वकील और पूर्व जज भी शामिल हैं।  

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

 

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