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अवमानना मामला: प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इंकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना मामले में दोषी पाए गए सामाजिक कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण को बयान पर पुनर्विचार करने के लिए 2-3 दिन का समय दिया है। प्रशांत भूषण ने कहा कि न तो मुझे दया चाहिए और न ही मैं इसकी मांग कर रहा हूं।
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दिल्ली: अदालत की अवमानना का दोषी करार दिए जाने के बाद गुरुवार को सामाजिक कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सजा निर्धारित करने पर जोरदार बहस हुई। भूषण ने अपना बयान पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सहा कि वे माफी नहीं मागेंगे और न ही उनके प्रति किसी भी तरह की उदारता बरतने की अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट जो भी सजा उन्हें देगा, उसे वे स्वीकार करेंगे।

वहीं, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने प्रशांत भूषण का साथ दिया और कोर्ट से अपील की कि उन्हें कोई सजा न दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब तक भूषण अपना बयान नहीं बदलते हैं, तब तक कोर्ट उन्हें सजा देने से इनकार नहीं कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रशांत भूषण को उनके बयान पर पुनर्विचार करने के लिए 2-3 दिन का समय दिया है। हालांकि वरिष्ठ वकील ने कहा कि उन्होंने बहुत सोच-समझकर अपना बयान पेश किया है और इस तरह बेवजह समय देना कोर्ट के समय को बर्बाद करना होना।

प्रशांत भूषण ने अदालत में अपनी दलील देते हुए कहा कि संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसी भी लोकतंत्र में खुली आलोचना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ‘मेरे किए गए ट्वीट्स मेरे दायित्वों का एक छोटा सा प्रयास भर हैं।’

उन्होंने महात्मा गांधी को उद्धृत करते हुए कहा, ‘मैंने दया की याचना नहीं की। मैंने दरियादिली दिखाने की अपील नहीं की। अदालत के किसी भी सजा को मैं मंजूर करूंगा।’

उन्होंने कहा, ‘मुझे यह विश्वास करना मुश्किल है कि न्यायालय ने मेरे ट्वीट को ‘भारतीय लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ के आधार को अस्थिर करने का प्रभाव’ के तौर पर देखा है। मैं फिर से दोहरा सकता हूं कि 2 ट्वीट्स मेरे विश्वासों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति की अनुमति किसी भी लोकतंत्र में होनी चाहिए।’

वहीं, सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण की इस विनती को खारिज कर दिया कि उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही में सजा तय करने संबंधी दलीलों की सुनवाई शीर्ष अदालत की दूसरी पीठ द्वारा की जाए।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने भूषण को विश्वास दिलाया कि जब तक उन्हें अवमानना मामले में दोषी करार देने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर निर्णय नहीं आ जाता, सजा संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पीठ ने भूषण के वकील दुष्यंत दवे से कहा कि वह न्यायालय से अनुचित काम करने को कह रहे हैं कि सजा तय करने संबंधी दलीलों पर सुनवाई कोई दूसरी पीठ करे। शुरुआत में दवे ने मामले में सजा तय करने पर दलीलों की सुनवाई टालने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह दोषी करार दिये जाने के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने न्यायपालिका के खिलाफ भूषण के दो अपमानजनक ट्वीट को लेकर उन्हें 14 अगस्त को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया। जस्टिस अरुण मिश्रा, बीआर गवई और कृष्ण मुरारी की बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सहित कई वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं ने प्रशांत भूषण का समर्थन किया है।

समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ 
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