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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी से सांकेतिक कांवड़ यात्रा आयोजित करने के रुख़ पर भी फिर से विचार करने को कहा

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि पहली नज़र में उसका दृष्टिकोण है कि सभी प्रकार की भावनाएं संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन हैं।
सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली:  उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार को सर्वोपरि रेखांकित करते हुये शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को 19 जुलाई तक उसे बताने के लिये कहा कि क्या वह राज्य में “सांकेतिक” कांवड़ यात्रा आयोजित करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करेगी।

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने कहा कि पहली नज़र में उसका दृष्टिकोण है कि सभी प्रकार की भावनाएं संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश सरकार को कोविड के मद्देनजर कांवड़ यात्रा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।”

शीर्ष अदालत ने यह निर्देश उस वक्ता दिया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने पीठ को बताया कि उसने संबंधित चर्चाओं के बाद कोविड के उचित प्रतिबंधों के साथ “सांकेतिक” कांवड़ यात्रा आयोजित करने का फैसला किया है।

केंद्र का पक्ष रख रहे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया कि कि राज्यों को कोविड के मद्देनजर कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाए और टैंकरों के जरिए गंगा जल की व्यवस्था निर्दिष्ट स्थानों पर की जानी चाहिए।

उत्तराखंड के लिए वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसने अधिसूचना द्वारा कोविड-19 के कारण इस वर्ष के लिए कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

शीर्ष अदालत ने कोविड महामारी के बीच 'कांवड़ यात्रा' की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर मीडिया की खबरों का 14 जुलाई को स्वत: संज्ञान लिया था और मामले पर “अलग-अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया को देखते हुए” राज्य के साथ-साथ केंद्र से जवाब मांगा था।

न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का भी उल्लेख किया था कि सीओवीआईडी-19 की रोकथाम पर थोड़ा भी समझौता नहीं किया जा सकता है और कहा कि नागरिक इस तथ्य को देखते हुए हैरान थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक ‘यात्रा’ की अनुमति दी है जो 25 जुलाई से शुरू हो रही है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को नोटिस जारी किये थे।

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