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लोकसभा में जम्मू कश्मीर से संबंधित दो विधेयक पेश

‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023’ के माध्यम से राज्य विधानसभा में कुछ सीट आरक्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन का प्रावधान है।
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सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023’ और ‘केंद्रशासित क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023’ पेश किए।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किए।

‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023’ के माध्यम से राज्य विधानसभा में कुछ सीट आरक्षित करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन का प्रावधान है।

तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत राय ने इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करते हुए कहा कि जब तक निर्वाचन आयोग केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा नहीं करता, तब तक विधानसभा में सीट आरक्षित करने की जल्दबाजी क्यों है?

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए हम विधेयक पेश किए जाने का विरोध कर रहे हैं।’’

गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि विधेयक पर चर्चा के जवाब के दौरान सारी बातों का उत्तर दिया जाएगा।

उन्होंने केंद्रशासित क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1963 में संशोधन करने के प्रावधान वाले ‘केंद्रशासित क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2023’ को भी सदन में पेश किया।

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