Skip to main content
xआप एक स्वतंत्र और सवाल पूछने वाले मीडिया के हक़दार हैं। हमें आप जैसे पाठक चाहिए। स्वतंत्र और बेबाक मीडिया का समर्थन करें।

वास्तव में क्या कहा था हर्ष मंदर ने, कोर्ट क्यों है नाराज़? जानिए पूरा माजरा

सुप्रीम कोर्ट में जिस भाषण की क्लिप सुनाई गई, वह पूरा भाषण सुनने पर साफ़ हो जाता है कि हर्ष मंदर ने वास्तव में क्या कहा था।
 हर्ष मंदर

दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में हुई दिल्ली हिंसा के एक पीड़ित को उस मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र ने सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कार्यकर्ता हर्ष मंदर के कथित घृणा भाषणों के मुद्दे को उठाया है।

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्विस ने प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और कहा कि दंगा पीड़ित हर्ष मंदर के मामले में हस्तक्षेप करना चाहता है जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है।

प्रधान न्यायाधीश ने वकील से कहा, ‘‘हम आपको हस्तक्षेप करने नहीं देंगे।’’

गोंजाल्विस ने कहा कि दंगा पीड़ित ने मंदर की कथित घृणा भाषण की वीडियो देखी थी और इसे रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं।

सीजेआई ने कहा, ‘‘हमने सॉलिसिटर जनरल से इसे रिकॉर्ड में रखने के लिए कहा था। हमें इस सुनवाई में आपकी जरूरत नहीं है।’’

जब गोंजाल्विस ने कहा कि वह दिल्ली हिंसा मामले में मंदर की ओर से उच्च न्यायालय में पेश हुए थे तो इस पर पीठ ने कहा, ‘‘आप उनकी यहां भी पैरवी कर सकते हैं।’’

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में मंदर के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल किया था और उच्चतम न्यायालय तथा उसके न्यायाधीशों के खिलाफ कटाक्ष करने वाली कथित ‘‘अपमानजनक टिप्पणियों’’ के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया था।

केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में आरोप लगाया था कि कथित घृणा भाषणों के लिए कुछ भाजपा नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध कर रहे मंदर ने खुद शीर्ष न्यायालय, सरकार और संसद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल किया।

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के आरोपों को गंभीरता से लिया और न सिर्फ मंदर के कथित नफरत भरे भाषण के मुद्दे का निपटारा होने तक उनकी वकील करूणा नंदी को सुनने से इनकार कर दिया, बल्कि मंदर की याचिका अपने पास ही रखी। मंदर ने भी हिंसा के सिलसिले में न्यायालय के समक्ष एक अलग याचिका दायर की थी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछले साल 16 दिसंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मंदर द्वारा दिए गए कुछ कथित घृणा भाषणों का उल्लेख किया था।

लेकिन उनके कथित घृणा भाषण की हक़ीक़त क्या है। यह खुद हर्ष मंदर की संस्था कारवां-ए-मुहब्बत के यू-ट्यूब चैनल पर जाकर देखा-सुना जा सकता है। वे अपने हर भाषण, हर बयान में नफ़रत को हराने और मोहब्बत को जिताने की बात करते हैं। वे संविधान के आधार पर समानता का समाज बनाने की पैरवी करते हैं। वे उस भारत को बनाने के प्रयास में शामिल होना चाहते हैं जिसका सपना शहीदों ने देखा था।

कोर्ट में जिस भाषण की क्लिप सुनाई गई, वह पूरा भाषण सुनने पर साफ़ हो जाता है कि हर्ष मंदर ने वास्तव में क्या कहा था। आप भी सुनिए- 

अपने टेलीग्राम ऐप पर जनवादी नज़रिये से ताज़ा ख़बरें, समसामयिक मामलों की चर्चा और विश्लेषण, प्रतिरोध, आंदोलन और अन्य विश्लेषणात्मक वीडियो प्राप्त करें। न्यूज़क्लिक के टेलीग्राम चैनल की सदस्यता लें और हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हर न्यूज़ स्टोरी का रीयल-टाइम अपडेट प्राप्त करें।

टेलीग्राम पर न्यूज़क्लिक को सब्सक्राइब करें

Latest