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पुनर्वास की मांग को लेकर खोरी गांव के मज़दूर परिवारो ने जंतर-मंतर पर दिया धरना!

खोरी गांव के निवासियों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके पुनर्वास के इंतज़ाम किये जाएं।
पुनर्वास की मांग को लेकर खोरी गांव के मज़दूर परिवारो ने जंतर-मंतर पर दिया धरना!

आज 19 अगस्त 2021 को मज़दूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव ने देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर पुनर्वास की मांग को लेकर धरना दिया। खोरी गांव के निवासियों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके पुनर्वास के इंतज़ाम किये जाएं। धरने में मौजूद खोरी गांव की महिलाएं अपना दर्द बताते बताते फूट-फूट कर रोने लगीं। जहां एक ओर बच्चे खुले आसमान में त्रिपाल के नीचे बिना बिजली, बिना पानी, बिना भोजन के जीवन जीने को मजबूर हैं वही फ़रीदाबाद नगर निगम प्रशासन की ओर से अभी तक पुनर्वास को लेकर कोई मज़बूत खाका तैयार नहीं किया गया है!

मज़दूर आवाज संघर्ष समिति के सदस्य मोहम्मद सलीम ने बताया, "पुनर्वास को लेकर नगर निगम द्वारा आवेदन मांगे जा रहे हैं। निगम प्रशासन के द्वारा आवेदन प्राप्त करने के बाद कोई रसीद नहीं दी जा रही है और लोगों के द्वारा जमा किए गए आवेदन और दस्तावेज़ बिना प्राप्ति के एक कूड़े के ढेर के समान हैं। सरकार के ऊपर प्राप्ति नहीं दिए जाना एक बेहद गंभीर मामला है इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है।"

वहीं एक महिला ने बताया कि उसकी बेटियां और अन्य महिलाएं खुले में शौच जाने को मजबूर है। जिससे एक डर का माहौल हमेशा बना रहता है। स्वच्छ भारत अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। फिर भी सरकार मौन मूक बनी हुई है।

बेघर लोगों के साथ काम करने वाले सीनियर एक्टिविस्ट इंदु प्रकाश सिंह ने बताया की खोरी गांव के लोगों को लोकतंत्रात्मक गणराज्य में जो झेलना पड़ रहा है वह राज्य के लिए शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार को तत्काल अस्थाई शेल्टर देकर मज़दूर परिवारों को पुनर्वास देने की योजना को लागू करना चाहिए।

मज़दूर आवास संघर्ष समिति के सदस्य निर्मल गोराना ने बताया, "समिति ने खोरी गांव एवं बेदखल परिवारों की स्थिति पर मानवाधिकार अधिवक्ताओं के साथ मिलकर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी तैयार की है जिसे डीसी फरीदाबाद एवं कमिश्नर नगर निगम को भेजकर फिर कोर्ट में प्रस्तुत किया जायेगा।"

आज सुप्रीम कोर्ट में खोरी गांवके मामले में होने वाली सुनवाई भी 23 अगस्त तक टल गई है।

साथ ही निर्मल गोराना ने बताया कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मज़दूर आवर संघर्ष समिति की तरफ़ से एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है जिसमें 13 मांगे हैं।

निवासियों की मांगें:

1. तत्काल घर के सामान के साथ बेदखल परिवारों को ट्रांसिट कैंप में शिफ्ट करें। जहां मज़दूर परिवारों को उचित भोजन एवं शेल्टर की व्यवस्था मिले। 

2. हरियाणा सरकार तत्काल पुनर्वास की पॉलिसी नोटिफाई करे एवं पब्लिक डोमेन में साझा करे।

3. जब तक बेदख़ल परिवारों को उचित पुनर्वास नहीं मिल जाता तब तक उन्हें 5000 रुपये प्रति माह किराया राशि के रूप में दिया जाए।

4. पुनर्वास प्रदान करने का दिन व समय निश्चित किया जाए। 

5. पुनर्वास में दिए गए घर की किसी भी प्रकार की कोई भी क़ीमत बेदख़ल किये गए परिवारों से न ली जाए।

6. बेदख़ल किए गए हर परिवार को पुनर्वास प्रदान किया जाए। आईडी प्रूफ़ एवं अन्य दस्तावेज़ों की कोई शर्त नहीं रखी जाए। 

7. जिसका मकान तोड़ा गया उसे बिना शर्त पर आवास उपलब्ध करवाया जाए।

8. राधा स्वामी सत्संग हॉल के बजाय सरकार ट्रांसिट कैंप/अस्थाई शेल्टर होम बना कर बेदखल परिवारों को सम्मान के साथ आश्रय दे।

9. पूरे हरियाणा में कहीं भी जबरन बेदखली न हो, यह योजना लागू की जाए।

10. दिल्ली के आईडी धारी परिवार जो हरियाणा की ज़मीन पर बसा है उन्हें भी हरियाणा सरकार पुनर्वास प्रदान करे।

11. बेदख़ली के दौरान जबरन खोरी गांव वासियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं पर डाले गए अपराधिक मामले वापस लिए जाएं।

12. बेदख़ल समस्त परिवारों को फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन एवं सभी 5 वर्ष से छोटे बच्चे व महिलाओं को पोषाहार दिया जाए।

13. प्रवासी एवं असंगठित क्षेत्र के मज़दूरों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो ऑर्डर के मुताबिक़ प्रत्येक बेदख़ल मज़दूर परिवार का पंजीकरण किया जाए।

समिति ने हरियाणा सरकार को तत्काल निर्देश जारी कर सभी परिवारों को तत्काल उचित पुनर्वास प्रदान करने को कहा है।

आपको बता दें खोरी गांव फ़रीदाबाद ज़िले के अरावली वनक्षेत्र का हिस्सा है जहाँ कोरोना महामारी, मानसून मौसम से तुरंत पहले और भीषण गर्मी के बीच 10,000 परिवारों को नगर पालिका ने बेघर कर दिया  है। हालाँकि ये सब उच्चतम न्यायलय के आदेश पर किया गया है। ये सभी परिवार लगभग 25-30 वर्षों से फ़रीदाबाद के खोरी गांव इलाक़े में रह रहे थे।

7 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जस्टिस ए एम खानविलकर की पीठ ने नगर निगम फ़रीदाबाद को आदेश जारी किया की नगर निगम 6 हफ़्ते के अंदर खोरी गांव में वन विभाग की ज़मीन पर बसे हुए परिवारों को बेदख़ल करे। इसके बाद नगर निगम ने 10,000 से भी ज़्यादा परिवारों के लगभग एक लाख लोगों को बेदख़ल कर दिया है।

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