अलवर गैंगरेप: सिस्टम की संवेदनहीनता से उपजे कुछ गंभीर सवाल
राजस्थान के अलवर ज़िले के द्वारापुरा गांव में रहने वाले पति और पत्नी 26 अप्रैल को बाइक से बाजार जा रहे थे। दोपहर के तीन-सवा तीन बजे थे। बीच रास्ते में दो बाइक पर सवार 5 लोगों ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद वे पांचों लोग दंपति को एक सुनसान जगह पर ले गए। युवकों ने महिला का उसके पति के सामने गैंगरेप किया।
इस घृणित वारदात को अंजाम देने वाले अपराधियों के हौसले कितने बुलंद थे इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था है कि उन्होंने 3 घंटे तक बलात्कार, मारपीट और लूटपाट की और पूरी घटना का वीडियो बनाकर इस दंपित को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की।
इसके बाद 30 अप्रैल को पीड़ित के परिजन शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की।
स्थानीय विधायक कांतिलाल मीणा के दबाव पर पुलिस ने 2 मई को एफआईआर दर्ज की। इसके बाद भी पांचों आरोपियों को नहीं पकड़ा गया। पुलिस द्वारा पीड़िता के मेडिकल में भी देर की गई। 2 मई को पीड़िता का मेडिकल नहीं हो पाया क्योंकि सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं थी। 3 मई को पीड़िता का मेडिकल हुआ। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में अब भी पीड़ित परिवार को कोई जानकारी नहीं है। 6 मई को राजस्थान में मतदान होना था, पुलिस ने इसका हवाला देते हुए मामले में ढील दे दी।
वहीं आरोपियों को जब पता चला उनकी शिकायत पुलिस से हो रही तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पीड़िता के वीडियो व तस्वीरें जारी कर दी। वीडियो जारी होने के बाद विभिन्न सामाजिक संगठनों ने पुलिस पर दबाव बनाया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा।
क्या किया सरकार ने?
ये दु:खद घटना उस सरकार के कार्यकाल में हुई है जिसने अभी हाल ही में राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस का आरोप था कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे के शासनकाल में राज्य की कानून व्यवस्था अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही थी।
राज्य की गहलोत सरकार ने मामला सामने आने के बाद एसपी राजीव पचर को अगला आदेश आने तक छुट्टी पर भेज दिया है। इसके अलावा थानागाजी पुलिस स्टेशन के दो एसएचओ भी हटाए जा चुके हैं।
पुलिस ने अशोक गुर्जर, हंसराज गुर्जर, इंद्रराज गुर्जर, महेश गुर्जर और छोटेलाल गुर्जर नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 341, 354, 376-D, 506 और एससी-एसटी ऐक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बावजूद एफ़आईआर में आईटी एक्ट का कहीं ज़िक्र नहीं किया गया है। हालांकि पुलिस ने पीड़ित पक्ष को आईटी ऐक्ट के तहत केस दर्ज किए जाने का भरोसा दिलाया है।
हालांकि तमाम तरह के दबाव पड़ने के बाद पुलिस और सरकार हरकत में आई है लेकिन जिस तरह मामले की शुरुआत में उनका रवैया रहा है। वह एक बेहतर समाज के तौर पर हमारे ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। यह रवैया बताता है कि आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों पर हुआ अत्याचार हमें झकझोरता नहीं है।
हम ऐसी स्थिति में न्याय की उम्मीद क्या करें जब सारी ताकत प्राथमिकी ही दर्ज कराने में खर्च हो जाती है और सरकारी तंत्र अपने ढर्रे पर ही काम कर रहा होता है।
महिला और दलित
महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को लेकर राजस्थान हमेशा से देश के शीर्ष राज्यों में शुमार है। 2016 के बाद नेशनल क्राइम ब्यूरो ने अभी तक आंकड़ें जारी नहीं किए हैं। लेकिन 2016 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं के साथ इस वर्ष हुए अत्याचारों को लेकर कुल 3.38 लाख मामले दर्ज हुए थे।
आंकड़ें बताते हैं कि महिलाओं के साथ रेप के मामलों में राजस्थान तीसरे नंबर पर था। अकेले राजस्थान में साल 2016 में 3291 रेप के केस दर्ज हुए थे। जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों में गैंग रेप के मामले निकलकर आए हैं, वो आंकड़ा भयावह है।
इस मामले में पीड़ित महिला दलित समुदाय की है। राजस्थान में काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि दलितों के प्रति क्रूरता बढ़ रही है। हत्याएं भी हो रही हैं तो बहुत जघन्य क़िस्म की हत्याएं हो रही हैं।
2016 के नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक दलितों के साथ अत्याचार के मामले में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है। प्रदेश में 2016 में दलित उत्पीड़न के 5,134 मामले दर्ज किए गए।
इस मामले में भी पीड़िता, महिला होने के साथ ही दलित समुदाय की है। इसलिए शासन, प्रशासन, सरकार और समाज के कथित ठेकेदारों को इससे फर्क नहीं पड़ा लेकिन इस घटना ने संवेदनहीनता के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। फिलहाल दुनिया में किसी भी देश में इस तरह की घटना को सामान्य नहीं माना जाएगा। इसके बाद यह कहा जा सकता है कि एक समाज के रूप में हम असंवदेनशील साबित हुए हैं।
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