बिहार ‘पुलिस विद्रोह’: बदतर कामकाजी परिस्थितियां बदलने की ज़रूरत
शनिवार, 3 नवंबर को पटना में "अनुशासनात्मक" कार्रवाई का हवाला देते हुए 175 नए भर्ती किए गए कॉन्स्टेबलों को सर्विस से हटा दिया गया। बर्खास्त प्रशिक्षु कांस्टेबल में लगभग आधी महिलाएं हैं।
निलंबित कर्मियों में एक हेड कांस्टेबल और दो अन्य शामिल हैं जिनके पास प्रशिक्षुओं को सर्विस देने की ज़िम्मेदारी थी। पुलिस महानिरीक्षक पटना क्षेत्र, एनएच खान ने आठ अन्य पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने का भी आदेश दिया। इसके अलावा, लापरवाही, दुर्व्यवहार के आरोप में 27 हवलदार और कॉन्स्टेबल को निलंबित कर दिया गया है।
पुलिसकर्मियों पर यह गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने पुलिस कांस्टेबल को थप्पड़ मारा। महिला पुलिसकर्मी अपनी साथी 22 वर्षीय सविता पाठक की बीमारी से मौत के बाद अमानवीय कामकाजी परिस्थितियों का विरोध कर रहे थे।
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प्रशिक्षु कॉन्स्टेबल ने आरोप लगाया कि सविता पाठक ने अपने इलाज के लिए सार्जेंट मेजर से चिकित्सा आधार पर छुट्टी मांगी थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। शुक्रवार को, जब सविता ड्यूटी पर थीं, तो उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। बीमारी के बावजूद सविता पाठक को ड्यूटी करने के लिए वरिष्ठों को दोषी ठहराते हुए, प्रशिक्षु कांस्टेबल का विरोध कथित तौर पर शुक्रवार को नियंत्रण से बाहर हो गया, जिससे पुलिस बल के बीच संघर्ष हुआ। इसे बाद में नियंत्रण में ले लिया गया।
सीपीआई (एम) के सचिव अवधेश सिंह ने कहा, "इस घटना ने महिलाओं की बदतर परिस्थिति में कार्य की परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है, अनुचित कामकाजी वातवरण, अपमानजनक व्यवहार, भोजन की कमी इत्यादि।" उन्होंने कहा, "यह पुलिस कांस्टेबल की एक प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन एक लंबे समय से निर्माण एक व्यवस्था की विफलता को दिखती है।
यह पहली बार है कि कॉन्स्टेबल के खिलाफ इस पैमाने पर कार्रवाई की गई हो। बिहार सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री की कोटा योजना के हिस्से के रूप में महिला कॉन्स्टेबलों की भर्ती की गई थी। सिंह ने बताया, "जिस तरह से पुलिस वालों को बर्खास्त कर दिया गया है वह पूरी तरह से आलोकतांत्रिक और बर्बर है। प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था, जिसमें पुलिस कर्मचारियों की मांगों को समझने के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए, इसके बजाय सभी प्रक्रियाओं पर समझौता किया गया और केवल पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया गया – यह तो इन अफसरों की अफसरशाही का एक नमूना है। यह उच्च अधिकारी द्वारा शक्ति के दुरुपयोग का एक आदर्श उदाहरण है।"
घटना के संबंध में चार एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। पुलिस महानिरीक्षक खान ने कहा, "पुलिस लाइन के प्रभारी पुलिस उपायुक्त मोहम्मद मसलुउद्दीन ने एफआईआर में से एक दर्ज कराया था, जिस पर हमला किया गया था और उसके घर पर हमला किया गया था और अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया।" उन्होंने आन्दोलनकारी द्वारा लगाए गए आरोपों से इंकार कर दिया कि डिप्टी एसपी, पाठक की मौत के लिए जिम्मेदार था। पहली प्राथमिकी बुद्ध कॉलोनी पुलिस स्टेशन के एसएचओ मनोज मोहन की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जबकि दूसरा पटना पुलिस लाइनों के मोहम्मद मसलुद्दीन डीएसपी/सार्जेंट मेजर की शिकायत पर पंजीकृत था।
900 से अधिक नए भर्ती कांस्टेबल जिसमें से 300 महिलाएं थी जो राज्य की राजधानी में प्रशिक्षण ले रही हैं। उनके अनुसार, उन्हें मुश्किल से 5-10 दिनों के लिए प्रशिक्षित किया गया था और फिर पुलिस गश्त की टीम का हिस्सा बनया गया , विभिन्न यातायात चौराहे पर और वीआईपी आंदोलन के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया था। उन्हें रिजर्व पुलिस बल के रूप में रखा गया था और हर जिलों में पुलिसकर्मियों की कमी के कारण उन्हें ड्यूटी सौंपी गई थी।
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