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भारत
राजनीति
एनआरसी संयोजक प्रतीक हजेला के खिलाफ प्राथमिकियां दर्ज
पुलिस ने बताया कि एक वकील और मुस्लिम छात्र संगठन अखिल असम गोरिया-मोरिया युवा छात्र परिषद ने डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में हजेला के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज करायी हैं।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
05 Sep 2019
NRC

गुवाहाटी:राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची में ‘विसंगतियों’ के लिए एनआरसी के असम संयोजक प्रतीक हजेला के खिलाफ दो प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, विदेशी घोषित किए गए तीन बांग्लादेशी नागरिकों के नाम एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल किए जाने पर एक एनजीओ ने इन तीनों और मोरीगांव जिले के एनआरसी अधिकारियों के खिलाफ तीसरी शिकायत दर्ज कराई है।

पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि एक वकील और मुस्लिम छात्र संगठन अखिल असम गोरिया-मोरिया युवा छात्र परिषद ने डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में हजेला के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज करायी हैं। पुलिस ने बताया कि चंदन मजूमदार ने बुधवार को डिब्रूगढ़ थाने में हजेला के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी। उनका नाम एनआरसी की अंतिम सूची में नहीं है।

मजूमदार ने आरोप लगाया कि उन्होंने सभी दस्तावेज दिए थे लेकिन ‘कर्मचारियों की अक्षमता और आपराधिक षड्यंत्र’ के कारण एनआरसी की अद्यतन सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। प्राथमिकी में हजेला को ‘विसंगतियों’ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि असम में एनआरसी को अद्यतन किये जाने के काम की वह निगरानी कर रहे थे।

छात्र परिषद ने गुवाहाटी के लतासिल थाने में मंगलवार को राज्य के संयोजक के खिलाफ एक अन्य शिकायत दर्ज करायी। शिकायत में अंतिम सूची में ‘जानबूझकर’ विसंगतियों का दावा किया गया। छात्र संगठन द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा गया है, ‘सूची में कई मूल निवासियों के नाम शामिल नहीं किए गए और यह एनआरसी के प्रदेश संयोजक ने जानबूझकर किया।’

हालांकि, पुलिस ने अभी दूसरी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज नहीं किया है। हजेला की प्रतिक्रिया नहीं मिल पायी क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उन्हें मीडिया से बातचीत करने से रोक रखा है। 

गुवाहाटी के गीतानगर थाने में एनजीओ असम पब्लिक वर्क्स (एपीडब्ल्यू) ने तीन घोषित विदेशियों के खिलाफ तीसरी प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिनके नाम एनआरसी की अंतिम सूची में हैं। इन तीनों को 2016 में मोरीगांव विदेशी अधिकरण ने विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 2 (ए) के तहत विदेशी घोषित किया है। 

एपीडब्ल्यू उच्चतम न्यायालय में मूल याचिकाकर्ता है जिसके चलते छह साल पहले एनआरसी को अद्यतन करने की प्रक्रिया शुरू हुई। एपीडब्ल्यू महासचिव डी तालुकदार ने इस बात की पुलिस जांच की मांग की कि उनके नाम एनआरसी की सूची में कैसे आ गए।

उन्होंने कहा, ‘क्या इसके पीछे लंबे समय वाला कोई एजेंडा है जो देश की आंतरिक सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डाल सकता है?’

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Supreme Court

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