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असम: बलात्कार आरोपी पद्म पुरस्कार विजेता की प्रतिष्ठा किसी के सम्मान से ऊपर नहीं

पद्म पुरस्कार से सम्मानित उद्धव कुमार भराली पर अपनी ही गोद ली गई नाबालिग बच्ची से बलात्कार का आरोप लगा है। इस मामले में भराली पर तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जब तक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने मामला नहीं ले जाया गया।
Uddhab Bharali

असम में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 140 से अधिक इनोवेशन, लगभग 460 मशीनरी के पेटेंट और साल 2019 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित उद्धव कुमार भराली पर अपनी ही गोद ली गई नाबालिग बच्ची से बलात्कार का आरोप लगा है। भराली पर नॉर्थ लखीमपुर थाने में बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा 6 और आईपीसी की धारा 354/376(i)/376(j)/376(k) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हालांकि इस मामले में भराली पर तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जब तक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने मामला नहीं ले जाया गया। हैरानी की बात तो यह है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इसे एक गंभीर मामला मानने के बावजूद भराली की समाज में प्रतिष्ठा और उनके द्वारा किए उल्लेखनीय कामों को देखते हुए जमानत दे दी। अब इस मामले की शुक्रवार यानी 7 जनवरी को होगी।

पूरा मामला क्या है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पद्म पुरस्कार विजेता भराली पर आरोप है कि उन्होंने कई महीने पहले गोद ली हुई एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। इन आरोपों में कहा गया है कि पीड़िता जब भराली की देखरेख में उनके घर पर रह रही थी उस दौरान उनके के साथ एक साल तक यौन उत्पीड़न किया गया।

दरअसल, यह मामला दर्ज होने के बाद गिरफ़्तारी से बचने के लिए भराली ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अग्रिम ज़मानत के लिए गुहार लगाई थी। इस पर जस्टिस अरुण देव चौधरी की अदालत ने 28 दिसंबर को भराली को सशर्त जमानत देते हुए 7 जनवरी को केस डायरी दाख़िल करने का आदेश दिया है।

अदालत में सरकारी वकील ने भराली को अग्रिम जमानत देने पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इस तरह के गंभीर आरोपों के मामले में किसी व्यक्ति के 'सोशल स्टेटस' पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

भराली के वकील का क्या कहना है?

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के आदेश की कॉपी में भराली के वकील ए एम बोरा ने अपना तर्क देते हुए कहा है कि "पद्मश्री" जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित भराली के पास 460 मशीनरी का पेटेंट है।

वकील बोरा के अनुसार, सीडब्ल्यूसी, लखीमपुर कार्यालय के अनुरोध पर ही भराली ने दो लड़कियों को पालन-पोषण के लिए अपने घर पर रखा था। साल 2020 के फोस्टर केयर से संबंधित एक आदेश के बाद से दोनों लड़कियां भराली के परिवार के सदस्यों के रूप में उनके घर रह रही थीं।

वकील बोरा का कहना है कि उसके बाद बाल कल्याण समिति के साथ कुछ विवाद हुआ और दोनों लड़कियों को इस साल 28 अक्टूबर को वापस सीडब्ल्यूसी को सौंप दिया गया। हालांकि असम पुलिस ने एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की शिकायत के आधार पर भराली के ख़िलाफ़ यह मामला दर्ज किया है। ऐसी जानकारी है कि 17 दिसंबर को ज़िला क़ानूनी सेवा प्राधिकरण ने मजिस्ट्रेट को इस मामले की जानकारी दी थी।

पुलिस का क्या कहना है?

असम पुलिस ने उद्धव कुमार भराली के ख़िलाफ़ नाबालिग से बलात्कार का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक ये मामला बाल यौन शोषण संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा 6 और आईपीसी की धारा 354/376(i)/376(j)/376(k) के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार यह मामला पहली बार तब सामने आया जब सीडब्ल्यूसी के सदस्यों ने 30 नवंबर को पीड़िता के बयान के साथ जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया और उनसे उपलब्ध कानूनी उपायों में मदद करने का अनुरोध किया।

रिपोर्ट के मुताबिक जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अनुसार ये 'आरोप' बेहद गंभीर थे। एक जानकारी के अनुसार पुलिस ने अभियुक्त भराली का बयान दर्ज किया है। फिलहाल पीड़िता को विशेष पुलिस सुरक्षा में बाल गृह में रखा गया है।

“किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा किसी के सम्मान की क़ीमत पर नहीं"

गौरतलब है कि प्रिया रमानी एम.जे. अकबर केस में अदालत ने साफ शब्दों में कहा था कि सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी यौन शोषण कर सकता है। अदालत के मुताबिक, “किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा किसी के सम्मान की क़ीमत पर नहीं की जा सकती है।”

इस मामले में अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं थीं, जो निश्चित तौर महिलाओं के आत्मसम्मान और यौन शोषण की गंभीरता को समझने के लिए जरूरी हैं। अदालत का ये फ़ैसला इस मायने में भी अहम है कि किसी भी ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति अपनी शक्ति या संसाधनों का इस्तेमाल कर किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने का कतई अधिकार नहीं रखता। हालांकि भराली मामले में अदालत के फैसले का अभी इंतजार रहेगा। उम्मीद है प्रिया रमानी केस की तरह ही यहां भी न्याय होगा।

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