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रथ प्रभारी योजना: सरकार, चुनाव आयोग के साथ पत्राचार का ख़ुलासा करे— पूर्व सचिव सरमा 

कुछ दिन पहले, चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी कर कहा था कि यह योजना उन निर्वाचन क्षेत्रों में शुरू नहीं की जानी चाहिए जहां विधानसभा चुनावों के कारण 5 दिसंबर तक आदर्श आचार संहिता लागू है।
E A S Sarma

भारत सरकार के पूर्व सचिव ईएएस सरमा ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को पत्र लिखकर अपने कार्यालय और भारत के चुनाव आयोग (ECI) के बीच पत्राचार के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा है जिसके कारण चुनावी राज्यों में रथप्रभारी अभियान निलंबित हुआ।

इस महीने की शुरुआत में, केंद्र सरकार ने एक पत्र में अपने सभी विभागों को बताया कि संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान "रथप्रभारी" के रूप में तैनात किया जाएगा जिसका उद्देश्य मोदी सरकार की नौ वर्षों की कथित उपलब्धियों को उजागर करना है।

हालांकि विपक्षी दलों द्वारा पत्र की आलोचना के बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि सरकारी अधिकारियों को "रथप्रभारी" के बजाय नोडल अधिकारी के रूप में संबोधित किया जाएगा।

सरकार के स्पष्टीकरण के कुछ घंटों बाद, चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि विधानसभा चुनावों के कारण उन निर्वाचन क्षेत्रों में ये गतिविधियां नहीं की जानी चाहिए जहां 5 दिसंबर तक आदर्श आचार संहिता लागू है।

चुनाव आयोग के नोटिस में कहा गया है, "यह आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि 20 नवंबर, 2023 से शुरू होने वाली प्रस्तावित 'विकस‍ित भारत संकल्प यात्रा' के लिए विशेष अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों को "जिला रथ प्रहरियों" के रूप में नामित करने के लिए मंत्रालयों को एक पत्र प्रसारित किया गया है।"

इसमें बताया गया है कि “आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं के लिए चुनाव, 2023 और नागालैंड के 43-तापी (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 9 अक्टूबर, 2023 को उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। प्रावधान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता घोषणा की तारीख से 5 दिसंबर, 2023 तक अस्थायी रूप से लागू हो गई है।''

"पूर्वगामी के मद्देनजर, आयोग ने निर्देश दिया है कि उपरोक्त गतिविधियां उन निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं की जानी चाहिए जहां 5 दिसंबर 2023 तक आदर्श आचार संहिता लागू है।"

गौबा को लिखे अपने पत्र में, सरमा ने कहा कि वह RTI अधिनियम की धारा 6 के तहत चुनाव आयोग के साथ उनके पत्राचार का विवरण मांगना चाहते हैं।

सरमा ने कहा, "इतने विलंब से भी, मेरा सुझाव है कि आप उक्त पत्राचार का सार्वजनिक खुलासा करें। मुझे आशा है कि आपका कार्यालय मेरे RTI आवेदन का तत्परता और सार्वजनिक-उत्साह की भावना के साथ जवाब देगा और अगले कुछ दिनों में मुझे प्रासंगिक जानकारी प्रदान करेगा। अन्यथा, यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ संदिग्ध कारणों से सरकार जनता को विश्वास में लेने के लिए अनिच्छुक है।"

अंग्रेजी में प्रकाशित इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

Rath Prabhari Scheme: Former Secretary Sarma Asks Govt to Disclose Details of Correspondence With ECI

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