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उप्र के छात्र को थप्पड़ मारने का मामला: न्यायालय ने जांच पर स्थिति रिपोर्ट मांगी

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने एसपी से छात्र और उसके माता-पिता की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में सूचित करने को भी कहा।
UP student slapping case

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को, एक छात्र को उसकी शिक्षिका के निर्देश पर उसके सहपाठियों द्वारा कथित तौर पर थप्पड़ मारे जाने के मामले की जांच पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने एसपी से छात्र और उसके माता-पिता की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों के बारे में सूचित करने को भी कहा।

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया और 25 सितंबर तक उसका जवाब मांगा।

शीर्ष अदालत महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में शीघ्र जांच का अनुरोध किया गया था।

मुजफ्फरनगर पुलिस ने सांप्रदायिक टिप्पणी करने और गृहकार्य नहीं करने पर छात्रों को अपने एक मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का आदेश देने की आरोपी शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

मामले के संबंध में राज्य शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस भी भेजा था।

स्कूल की शिक्षिका तृप्ता त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के एक दिन बाद मामला दर्ज किया गया था। वीडियो में शिक्षिका खुब्बापुर गांव के स्कूल में छात्रों से दूसरी कक्षा के छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहते और सांप्रदायिक टिप्पणी करते नजर आ रही थीं।

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