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अमेरिका : जज ने बाइडेन के ‘100-डे डिपोर्टेशन फ्रीज' पर रोक लगाई

बाइडेन द्वारा पिछले सप्ताह लागू किए गए 'मोरेटोरियम ऑन डिपोर्टेशन' पर ट्रम्प द्वारा नियुक्त फेडरल जज ने अस्थायी रूप से 14 दिनों की रोक लगाया।
अमेरिका

अमेरिका में एक फेडेरल जज ने जो बाइडेन प्रशासन द्वारा हाल ही में पारित डिपोर्टेशन फ्रीज पर रोक लगा दिया है। टेक्सास के दक्षिणी जिले के जिला न्यायाधीश ड्रियू टिप्टन द्वारा मंगलवार 26 जनवरी को पिछले सप्ताह लागू किए गए ‘100-डे मोरेटोरियम ऑन डिपोर्टेशन' पर 14 दिनों का अस्थायी रोक लगा दिया गया। ये फैसला टेक्सास प्रांत के अटॉर्नी जनरल केन पैक्सटन की याचिका पर सुनाया गया जो इस डिपोर्टेशन फ्रीज को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

ये डिपोर्टेशन फ्रीज लोगों के एक बड़े समूह पर लागू किया गया जो नवंबर 2020 से पहले के गैर दस्तावेज वाले आव्रजन के लगभग सभी मामलों को शामिल करता है। यह निर्णय पिछले प्रशासन द्वारा कुछ कठोर आव्रजन-विरोधी नीतियों को पलटने के लिए बाइडेन के चुनाव प्रचार में किए गए वादे को लागू करने का एक हिस्सा है।

इसको लेकर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) ने 22 जनवरी को देश भर के राज्य और स्थानीय अधिकारियों को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन जारी होने के बाद पैक्सटन ने शिकायत दायर की। न्यायाधीश ने निर्णय में कहा कि बाइडेन प्रशासन "100-डे मोरेटोरियम ऑन डिपोर्टेशन" के लिए कोई ठोस व उचित निर्णय देने में विफल रहा।"

इस शिकायत में पैक्सटन ने कहा कि डिपोर्टेशन मोरेटोरियम बिना दस्तावेज वाले आप्रवासी की उपस्थिति से इस प्रांत में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अन्य सुविधाओं के खर्च में वृद्धि करेगा। लेकिन पैक्सटन को अभी भी इस दावे को पुष्ट करने के लिए या बढ़े हुए खर्चों का अनुमान भी प्रस्तुत करना शेष है। इस शिकायत को लेकर दोनों पक्षों के पास अपनी दलीलें देने के लिए 14 दिनों का समय होगा।

पैक्सटन रिपब्लिकन हैं और अति-रूढ़िवादी दक्षिणपंथी टी पार्टी मूवमेंट का भी हिस्सा हैं, जबकि न्यायाधीश टिप्टन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा की गई संघीय न्यायिक नियुक्तियों से थे। टेक्सास में रिपब्लिकन नेतृत्व के साथ पैक्सटन लंबे समय से कट्टर आव्रजन-विरोधी नीतियों के पैरोकार रहे हैं और इसको लेकर ट्रम्प का समर्थन किया है।

नागरिक अधिकार समूहों ने डिपोर्टेशन फ्रीज को लागू करने से रोकने को लेकर टिपटन के फैसले की कड़ी आलोचना की है।

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