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महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी, छात्रों का आंदोलन वापस

उच्चतम न्यायालय द्वारा एसईबीसी कोटा के तहत मराठा छात्रों को मिला आरक्षण रद्द किए जाने के बाद सरकार ने अध्यादेश का रास्ता अपनाया है। अदालत ने अपने आदेश में कोटा के तहत 253 छात्रों के दाखिले को रद्द कर दिया था।
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फोटो साभार: Firstpost

मुंबई  महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण दे दिया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने सोमवार को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) आरक्षण कानून, 2018 के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी के साथ छात्रों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है।

मराठा समुदाय स्नातकोत्तर मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में आरक्षण चाहता है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में छात्रों के दाखिलों को बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया।

उच्चतम न्यायालय द्वारा एसईबीसी कोटा के तहत मराठा छात्रों को मिला आरक्षण रद्द किए जाने के बाद सरकार ने अध्यादेश का रास्ता अपनाया है। अदालत ने अपने आदेश में कोटा के तहत 253 छात्रों के दाखिले को रद्द कर दिया था।

इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरूआत में कहा था कि मराठियों को 16 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था इस साल मेडिकल के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लागू नहीं होगी।

आपको बता दें कि पिछले साल 30 नवंबर को महाराष्ट्र विधानमंडल ने एक विधेयक पारित किया था जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) श्रेणी के तहत मराठों को 16 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान था।

उधर ये अध्यादेश जारी होने पर मंगलवार को कई स्नातकोत्तर छात्रों ने विरोध वापस ले लिया। पिछले दो हफ्ते से 250 छात्र यहां आजाद मैदान में धरने पर बैठे थे।

इस पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए आंदोलनकारी छात्रों ने एक बयान जारी कर कहा कि राज्य सरकार ने जो पहल की है उससे वह सब संतुष्ट हैं और इसलिए आंदोलन वापस लेने का निर्णय किया गया है।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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