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भारत
राजनीति
सर्वोच्च न्यायालय में दलितों पर अत्याचार रोकथाम अधिनियम में संसोधन के खिलाफ याचिका दायर
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार 20 मार्च के अधिनियम को 'कमजोर’ करने के निर्णय की अनदेखी कर रही है।
विवान एबन
23 Aug 2018
Translated by महेश कुमार
SC/ST Act Dilution

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम, 1989 में संशोधन पारित करने के संसद के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका कल दो समर्थकों, पृथ्वी राज चौहान और प्रिया शर्मा ने दायर की। इस साल 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के एक विवादास्पद फैसले के बाद यह संशोधन आया था, जिसने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को प्रतिबंधित कर दिया था। इसे प्रतिगामी निर्णय के रूप में देखा गया था, और इस पर पूरे देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया गया था, ज्यादातर अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के नेतृत्व में।

9 अगस्त को, राज्यसभा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2018 पारित किया। लोकसभा ने इसे तीन दिन पहले पारित कर दिया था। संशोधन अधिनियम में धारा 18 ए को पेश किया गया;

18 ए. I) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, -

• किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पहली सूचना रपट के पंजीकरण के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता होगी; या

• किसी भी व्यक्ति को जांच अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके खिलाफ इस अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है और इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई कोई अन्य प्रक्रिया नहीं है या कोड लागू होगा।

ii) कोड की धारा 438 के प्रावधान में किसी भी अदालत के किसी निर्णय या आदेश या दिशा के बावजूद इस अधिनियम के तहत किसी मामले में लागू नहीं होंगे।

डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य और एनआरए के मामले मैं सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संशोधन को जरूरी बनाया गया था। पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच के लिए अनिवार्य बना दिया था। इस फैसले की प्रक्रिया की एक अतिरिक्त परत जोड़कर व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए थे जो अधिनियम के उद्देश्यों में बाधा डालता था।

याचिकाकर्ताओं ने याचिका में आरोप लगाया कि संशोधन केंद्र सरकार की 'वोट बैंक राजनीति' का नतीजा था। इस संबंध में, उन्होंने शाह बानो केस को एक उदाहरण के रूप में उपयोग किया कि कैसे संसद सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बेअसर करती है। 1985 में, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपनी तलाकशुदा पत्नी को रखरखाव का भुगतान करना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि, मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों को इसे उनके व्यक्तिगत कानून में 'हस्तक्षेप' के रूप में माना गया। तत्कालीन सरकार ने मुसलमानों को इस कानूनी प्रावधान का पालन करने से मुक्त करने के कानून को तुरंत पारित कर दिया।

शायद याचिका का वह हिस्सा जो अपने सामान्य प्रक्षेपवक्र का सबसे अच्छा सारांश देता है वह निम्न है:

"कुछ हिस्सों के एक समुदाय के सामाजिक ढांचे में है, जबकि दूसरे हिस्से में एक और समुदाय उच्च स्थिति का आनंद लेता है, इस देश का सामान्य समुदाय इस देश में दूसरे दर्ज़े के नागरिक के रूप में रह रहा है जिसके पास पिछले 800 वर्षों से कोई अधिकार नहीं है , जब लगभग 600 वर्षों तक मुस्लिम शासन सत्ता में रहा, तो सभी हिंदूओं को दूसरी श्रेणी के नागरिक की तरह माना जाता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे उच्च जाति या निम्न जाति के हैं, वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने 200 वर्षों से हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया था। इसलिए एक सामान्य आम समुदाय को भी देश की आजादी के बाद, दूसरे के सामने आने वाली समस्या का सामना करना पड़ा था है, यह ध्यान में रखा गया था कि जिनके पास प्रगतिशील मानसिकता है, उन्हें बेहतर पर्यावरण में रहने की इजाजत दी जाएगी लेकिन सरकार कानून से पहले समानता को सुरक्षित करने में विफल रही है इसके बजाय विफलता पर ध्यान देने के लिए सरकार ने समुदायों के कुछ संप्रदायों को प्रसन्न करते हुए कहा, जिसके परिणामस्वरूप कुछ संप्रदायों, धर्म या क्षेत्र आधारित राजनीति हुई। इस राजनीति का असर निर्दोष पीड़ित पर पड़ा हैं। सामान्य समुदाय के कमजोर वर्गों के सुधार या पुनर्वास के लिए इस देश में कोई भी नीति मौजूद नहीं है, हालांकि कई कानून यहां हैं जो पहले से ही सामान्य श्रेणी के व्यक्ति के अपराध को मानते हैं। यद्यपि हम आम जाति के लोग अब विधानमंडल द्वारा किए गए इन सभी भेदभावपूर्ण कृत्यों की आदत रखते हैं, इसके अलावा एससी / एसटी अधिनियम में संशोधन के बाद, इस सरकार ने भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को छीनने की भी कोशिश की।"

याचिका में आरोप लगाया गया कि अधिनियम का दुरुपयोग किया गया है, और वह ब्लैकमेल का साधन बन गया है। इस दावे को झूठा साबित करने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नियम 12 (4) को संदर्भित किया है जो अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराने पर पीड़ित को मौद्रिक मुआवजे प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत को सीमित करने से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। यह विवाद बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ऐसे कई कानून हैं जिनके तहत अग्रिम जमानत से इनकार किया जा सकता है। चूंकि ये कानून गंभीर अपराधों से संबंधित हैं, कोई भी देख सकता है कि अधिनियम के तहत अपराधों को कितनी गंभीरता से लिया गया है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि 'दोषी साबित होने तक निर्दोष होने के' सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि गिरफ्तारी सामाजिक प्रभाव डालती है। इस तर्क के साथ समस्या यह है कि यह सामाजिक धारणाओं पर आधारित है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ज्यादातर लोगों को पुलिस या न्यायिक हिरासत में रखने और जेल की सजा देने के बीच अंतर नहीं पता है। हालांकि, एक व्यक्ति, जिस पर हत्या का आरोप लगाया गया है, को अदालत द्वारा बरी किए जाने तक भी हिरासत में लिया जा सकता है।

इस संबंध में, उन्होंने जोर देकर कहा कि गिरफ्तारी से पहले पूर्व जांच, उचित जांच, विश्वसनीय जानकारी और उचित प्रक्रिया की आवश्यकता है। यहां समस्या यह है कि एससी और एसटी समुदायों के सदस्यों के बीच मौजूदा शक्ति एक तरफ असमानता और 'अन्य' के कारण है, क्योंकि यह अन्देशा रहता है जांच को प्रभावित करने मैं आरोपी की संभावना बनी रहती है। इसकी संभावना तब और बढ़ जाती है जब जांच अधिकारी आरोपी के समान समुदाय से हो।

याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के दुरुपयोग के प्रमाण के रूप में कम सजा दरों को भी उद्धृत किया। हालांकि, सज़ा की दर कम होना जांच पर समान रूप प्रश्नचिन्ह लगाती है। उदाहरण के लिए, बलात्कार में एक गरीब सजा दर है। क्या इसका मतलब है कि बलात्कार के खिलाफ प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है?

याचिकाकर्ताओं ने यह भी सवाल किया कि अधिनियम में उनके दुरुपयोग के खिलाफ दिए गए दंड प्रावधान क्यों नहीं थे। यह विशेष प्रश्न एक बार फिर एक गैर-मुद्दा बन जाता है जब शक्ति की बिजली असममितता को माना जाता है। एक न्यायाधीश खराब जांच के कारण आसानी से मामला खारिज कर सकता है। जब स्थानीय जांचकर्ता जाति पूर्वाग्रहों को जारी रखने की संभावना रखते हैं, तो यह असंभव नहीं है कि सजा दर काफी कम होगी, ‘तुच्छ’ मामलों के मद्देनज़र इस दंड मैं प्रावधान को अगर जोड़ा जाता है, और अधिनियम को उस वर्ग के खिलाफ एक हथियार में बदल दिया जा सकता है तो लोगों को इसे संरक्षित करने के लिए कहा जा सकता है।

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SC/ST Act dilution
सुप्रीम कोर्ट
anti dalit

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