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सुप्रीम कोर्ट ने HC को पुलिस बलों में ख़ाली पड़े पदों को लेकर मुक़दमा दायर करने को कहा

मनीष कुमार ने 2013 में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सभी स्तरों पर पुलिस सेवा में बड़ी संख्या में रिक्तियों के कारण क़ानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है।

POLICE
Image courtesy: geo.tv

सुप्रीम कोर्ट ने सभी उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया है कि वे संबंधित राज्यों में पुलिस बलों में विभिन्न पदों पर बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरने के संबंध में ख़ुद ही संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर करें।

भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने रजिस्टर को संबंधित उच्च न्यायालयों को इस संबंध में दायर एक रिट याचिका से संबंधित सभी रिकॉर्ड हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।

मनीष कुमार ने 2013 में रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि सभी स्तरों पर पुलिस सेवा में बड़ी संख्या में रिक्तियों के कारण क़ानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। इसके बाद, अदालत के निर्देश पर कई राज्यों ने इस मामले पर हलफ़नामा और स्थिति रिपोर्ट दायर की है।

बाद में, रिट याचिका में संशोधन किया गया था, और अब इसमें निम्नलिखित राहत दी गई है:

1. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस के आरोप से निपटने के लिए पुलिस आयोग का गठन करने, पुलिस की शिकायतों के निवारण और पुलिस बल के कल्याण के लिए सिफ़ारिशें करने का निर्देश दिया गया है।

2.  2009  के एक  गए फ़ैसले  में माननीय न्यायालय द्वारा सुझाए गए दिशानिर्देशों का संदर्भ देते हुए हिंसक जन आंदोलन और जीवन और संपत्ति के विनाश को रोकने और नियंत्रण के लिए दिए गए दिशानिर्देश तैयार करने और लागू करने के लिए राज्यों को निर्देश दिया है।

3. पुलिस और राज्य सशस्त्र बलों में रिक्त पदों को भरने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश, ताकि पुलिस बलों पर भार कम हो सके।

4. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर प्रशिक्षण और पुलिस बल के उन्नयन (अपग्रडेशन) और पुलिस कर्मियों के लिए काम करने के घंटे तय करने के निर्देश दिए हैं।

5. हिंसक जन आंदोलन की मीडिया रिपोर्टिंग और इसकी रोकथाम और नियंत्रण के लिए पुलिस कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश देने के लिए भारत सरकार को कहा है।

6. आदेश या निर्देश राज्यों को संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों के तहत पुलिस की कार्रवाई के ख़िलाफ़ एक अनुमान लगाने से रोकते हैं।

जब इस मामले को पिछले हफ़्ते उठाया गया था, तो बेंच ने देखा:

"रिकॉर्ड पर सामग्री और समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों से यह प्रतीत होता है कि आज तक रद्द किए गए मुख्य मुद्दों में से एक राज्यों में पुलिस बलों में विभिन्न पदों में बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरना है। इस संबंध में विस्तृत शपथ पत्र बड़ी संख्या में राज्यों द्वारा दायर किए गए हैं। किसी समय तथ्यात्मक मैट्रिक्स को देखते हुए यह न्यायालय के चिंतन में था कि इस मामले को प्रभावी निगरानी के बजाय उच्च न्यायालय को भेजा जाए। यह अदालत वर्तमान रिट याचिका के साथ जारी है। मुद्दा और समस्याएँ राज्य विशिष्ट हैं और इसीलिए संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उचित तरीक़े से निपटा जा सकता है।"

अदालत ने तब आदेश दिया था:

"हमारा विचार है कि शपथपत्रों में शामिल प्रत्येक राज्यों से संबंधित रिकोर्डों को भेजा जाए। उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्री के माध्यम से संबंधित उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्री को उच्च न्यायालय के नयायाधीश को इस अनुरोध के साथ स्वयं इस मामले का संज्ञान ले जनहित याचिका के रूप में समय-समय पर की गई शिकायतों और प्रार्थनाओं का निराकरण करें।"

           

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