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तिरछी नज़र :  दो अपराध मिल कर बनता है एक ऐतिहासिक पुरस्कार!

कई बार ऐसा लगता है कि अयोध्या का ये फ़ैसला मेरे ताऊजी द्वारा हम बच्चों के झगड़े सुलझाने के फैसले जैसा है। हमारे ताऊजी फ़ैसला देते हुए फैसले की तार्किकता से अधिक उसके असर पर ध्यान देते थे।
SC on Babri

(डिसक्लेमर : यह एक व्यंग्य आलेख है। जिसमें अयोध्या विवाद पर आए फ़ैसले के विरोधाभासों को उभारा गया है। न्यायपालिका की अवमानना इसका कतई उद्देश्य नहीं हैं - लेखक)

अयोध्या के बारे में उच्चतम न्यायालय का फ़ैसला आ चुका है। अब श्री राम का मंदिर अवश्य बनेगा, मंदिर भव्य बनेगा और मंदिर वहीं बनेंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका रास्ता साफ कर दिया है।

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उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि जो बाबरी मस्जिद थी, उसे मंदिर ढहा कर नहीं बनाया गया था। उच्चतम न्यायालय को मंदिर ढहाने का कोई प्रमाण भी नहीं मिला। उच्चतम न्यायालय का यह मानना है कि मस्जिद के नीचे, एएसआई को खुदाई में किसी भवन के होने के प्रमाण अवश्य मिले हैं पर वह मंदिर ही था, यह नहीं कह सकते। उच्चतम न्यायालय को प्रमाण भले ही नहीं मिला हो पर बहुत से लोग अब भी यह मानते हैं और डंके की चोट पर मानते हैं कि मस्जिद मंदिर तोड़ कर बनाई गई थी। वे लोग उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद तो और भी जोर शोर से मानने लगे हैं।

उच्चतम न्यायालय को पता रहा होगा कि बाबर के शासन काल से उस मस्जिद के लिए इमाम भी नियुक्त कर रखा था। उस इमाम की तनख्वाह का जिक्र भी किताबों में है, मात्र साठ रुपये प्रति वर्ष। पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी जानते हैं कि ये जो भी कर्मचारी होते हैं तनख्वाह ले लेते हैं पर काम नहीं करते हैं।  ऐसे इमाम थे कि नमाज़ पढ़ाते हुए न सेल्फी खींची और न फोटो खिंचवाई।

ऐसे लापरवाह कर्मचारी सिर्फ आजकल ही नहीं होते हैं, बाबर के समय में भी होते थे। बल्कि उससे पहले भी होते रहे होंगे। बाबर के समय में ही नहीं, उसके बाद के मुगल शासक भी उस मस्जिद में इमाम नियुक्त करते रहे और उनकी तनख्वाह, नमाज़ न पढ़ाने के बावजूद, बढ़ाते रहे। यहां तक कि अंग्रेजों का समय आने तक उनकी तनख्वाह साठ से बढ़ कर तीन सौ साठ रुपये सालाना तक हो गई पर उन कामचोर इमामों ने एक भी बार नमाज़ अदा नहीं कराई।

उच्चतम न्यायालय को 1857 से पहले उस मस्जिद में, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था, नमाज़ पढ़ने के कोई सबूत नहीं मिले। उन इमामों ने कभी नमाज़ अदा की होती तो सबूत मिलते न, और शायद निर्णय मस्जिद के पक्ष में होता। उन कामचोर इमामों की वजह से ही मस्जिद पक्ष मुकदमा हार गया। खुदाकसम, अगर इमाम ईमानदारी से नमाज़ अदा कराते रहते, 1857 से पहले भी, तो न्यायाधीश लोग मस्जिद के पक्ष में ही न्याय सुनाते।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एकमत से माना कि 1949 में कुछ लोगों ने बेईमानी की थी, अपराध किया था। ये न्यायाधीश लोग उल्टी सीधी जादूगरी भरी बातों में विश्वास नहीं करते हैं, और यह ठीक ही है। अब कोई भी मूर्ति, भले ही वह रामलला की ही क्यों न हो, अपने आप कहीं प्रकट थोड़े ही न हो जायेगी। उसे 22-23 दिसंबर की रात को, जब सब निंद्रा मग्न थे, जबरन रखा दिया गया। न्यायाधीशों ने इसे गलत और घोर अपराध माना। पर फिर भी फ़ैसला अपराधियों के पक्ष में सुनाया गया।

यही नहीं, न्यायाधीश तो पूरी तरह सच के साथ ही रहे। उन्होंने यह भी कहा कि छह दिसंबर 1992 को जो भी कुछ किया गया, बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, वह बहुत ही बड़ा अपराध था। वैसे भी ये दो अपराध नहीं हुए होते तो आज यह निर्णय भी नहीं हुआ होता। न मस्जिद के गुंबद के नीचे रामलला रखे जाते, न मस्जिद ढहाई होती, तो न्यायाधीशों को इतना अचूक, एकमत न्याय करने में अवश्य ही कठिनाई हुई होती।

मुझे लगता है कि इस फ़ैसले के लिए कानून की किताबों के साथ साथ गणित का भी गहन अध्ययन किया गया है। गणित के अनुसार जब दो माइनस (घटा) को मिलाया जाता है तो प्लस (जमा) हासिल होता है। लगता है, कानून और गणित के सिद्धांतों को मिला कर एक नया सिद्धांत निकाला गया है। कानून का नया सिद्धांत यह है कि दो अपराध मिल कर एक ऐतिहासिक पुरस्कार बनते हैं।

कई बार ऐसा लगता है कि यह फ़ैसला मेरे ताऊजी द्वारा हम बच्चों के झगड़े सुलझाने के फैसले जैसा है। हमारे ताऊजी फ़ैसला देते हुए फैसले की तार्किकता से अधिक उसके असर पर ध्यान देते थे। हम बच्चों के जिस भी झगड़े में उनका बडा़ पुत्र शामिल होता था, उसमें वे उसके पक्ष में ही फ़ैसला देते थे। उन्हें पता था कि अगर वे उसके पक्ष में फ़ैसला नहीं सुनायेंगे तो वह घर में उत्पात मचा देगा, दंगा कर देगा और तोडफोड़ मचा देगा।

हमें समझा दिया जाता था कि यह फ़ैसला घर परिवार की शांति के लिए लिया गया है। बाद में हम सब बच्चे स्वयं ही समझदार हो गए, समझने लगे कि घर की शांति किस किस बात में है। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जजों ने भी यह सुप्रीम फ़ैसला इसी सुप्रीम सोच के साथ लिया है और वह सुप्रीम स्थल विश्व के सुप्रीम धर्म को दे दिया गया है ताकि शांति बनी रहे।

(लेखक पेशे से चिकित्सक हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।)

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