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वनाधिकार क़ानून : अगली सुनवाई 12 सितम्बर को

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 9 राज्यों को आदिवासियों के क्लेम पर दोबारा एफ़िडेविट जमा करने का आदेश दिया है।
वनाधिकार क़ानून

एफ़आरए यानी वनाधिकार क़ानून जिसके की सुनवाई 24 जुलाई से टलती जा रही थी। 6 अगस्त को जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने 9 राज्यों से कहा कि वे दोबारा एफ़िडेविट जमा करें। Down To Earth की एक रिपोर्ट के अनुसार एसजीआई तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा : “9 राज्यों द्वारा आदिवासियों की ज़मीनों के क्लेम निरीक्षण उचित तरीक़े से नहीं हुआ था इसलिए उन्हें आदेश दिया गया है कि 15 दिन के भीतर पुनः निरीक्षण कर एफ़िडेविट जमा करें।"

एफ़आरए का पहला आदेश 13 फ़रवरी को आया था जिसमें कहा गया था कि उन सब आदिवासियों को जंगल से हटा दिया जाए जो अपने ज़मीनों के क्लेम जमा नहीं कर पाये हैं। देश भर में आदिवासियों संगठनों द्वारा विरोध होने पर इस फ़ैसले को 24 जुलाई तक टाल दिया गया था और राज्यों से पुनः निरीक्षण कर 12 जुलाई तक एफ़िडेविट जमा करने को कहा गया था। इस दौरान कई ऐसी खबरें आईं जिसमें ये पता चला कि राज्य सरकारों और वन विभाग ने कई जगहों पर आदिवासियों के क्लेम का उचित निरीक्षण नहीं किया था और कई मामलों में तो बग़ैर देखे ही क्लेम रद्द कर दिये गए थे।

इसी बीच देश भर में आदिवासियों पर ऊंची जाति के समुदायों और वन विभाग द्वारा की गई हिंसा की तमाम खबरें सामने आई थीं। सोनभद्र में आदिवासियों की हत्या का मामला हाल ही का है। न्यूज़क्लिक ने पहले भी आपको इस पर जानकारी दी है।

24 जुलाई को होने वाली सुनवाई जब टलते-टलते 6 अगस्त को हुई, तब ये पाया गया कि कई राज्यों ने उचित कार्रवाई नहीं की है और आधी-अधूरी या जल्दबाज़ी में रिपोर्ट सौंपी है।

इसके अलावा आदिवासियों पर लगातार बढ़ रही हिंसा के ख़िलाफ़ 23-24 जुलाई को देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे।

सोनभद्र मामले में आदिवासी समुदाय की 2 महिलाओं ने हस्तक्षेप के लिए दो याचिकाएँ दायर की थीं।

6 अगस्त की सुनवाई में इस याचिका के अलावा अन्य 20 याचिकाओं पर कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की।

हालांकि इस मामले को 12 सितम्बर तक टाल दिया गया है लेकिन आदिवासियों की ज़िंदगी, जंगल और ज़मीन पर लगातार बढ़ रहे क़ानूनी-ग़ैरक़ानूनी हमले रुक नहीं रहे हैं और सरकारें भी इसको लेकर कोई गंभीर क़दम उठाने में नाकाम साबित हो रही है।

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