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भारत
राजनीति
कर्मचारी संगठनों ने ई-श्रम पोर्टल का स्वागत किया पर कमियाँ भी बताईं
संगठनों ने कहा है कि रेजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की वजह से कई मज़दूर इसमें शामिल होने में असमर्थ होंगे।
रौनक छाबड़ा
30 Aug 2021
कर्मचारी संगठनों ने ई-श्रम पोर्टल का स्वागत किया पर कमियाँ भी बताईं
तस्वीर सौजन्य : SightsIn Plus

असंगठित वर्ग के मज़दूरों के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस रखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल 26 अगस्त को शुरू किया गया। इससे पहले पिछले महीने की शुरूआत में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय को फटकार लगाई थी और ट्रेड यूनियनों से सुझाव मांगे थे। एक तरफ़ जहाँ श्रम संगठनों ने इसे 'सकारात्मक क़दम' मानते हुए इसका स्वागत किया है, वहीं उन्होंने इसकी कमियां भी गिनाई हैं।

श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को ई-श्रम पोर्टल की शुरूआत की जो केंद्र सरकार की देश के 38 करोड़ असंगठित मज़दूरों को आधिकारिक आंकड़ों में  दर्ज करने की प्रक्रिया के तहत किया गया है जिसका आख़िरकार नेशनल डाटाबेस ऑफ़ अनऑर्गनाइज़्ड वर्कर्स(एनडीयूडब्ल्यू) बनाया जाएगा।

इस प्रक्रिया के तहत, इसमें दर्ज हुए हर मज़दूर एक ई-श्रम कार्ड दिया जाएगा जिसके एक 12 अंक का नंबर होगा। नरेंद्र मोदी सरकार इस डाटाबेस का इस्तेमाल असंगठित मज़दूरों के लिए सामाजिक सेवा योजनाएं शुरू करने के लिए इस्तेमाल करेगी।

केंद्र सरकार के अनुसार, निर्माण मज़दूर, प्रवासी मज़दूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, दूधवाले, ट्रक चालक, मछुआरे, खेतिहर मजदूर, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर आदि इस पहल में शामिल होंगे।

ट्रेड यूनियनों और श्रमिक संघों, जिन्हें केंद्र सरकार अब पोर्टल पर पंजीकरण के लिए मजदूरों को जुटाने के लिए बोर्ड पर लाने की उम्मीद कर रही है, हालांकि, इसे देश में बढ़ते अनौपचारिक श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए एक और अभ्यास के रूप में देखें जो बिना किसी समस्या के नहीं आता है।

उन्होंने जिन प्रमुख चिंताओं को उठाया है उनमें यह भी शामिल है कि पंजीकरण की प्रक्रिया ही कई श्रमिकों के बहिष्कार का कारण बन सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि चूंकि एक पंजीकृत कर्मचारी को मिलने वाले लाभों के बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है, लक्षित श्रमिक अपना पंजीकरण कराने में ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखा सकते हैं।

माइग्रेंट्स वर्कर सॉलिडेरिटी नेटवर्क (MWSN) के शौर्य मजूमदार ने कहा, "यह पहली बार नहीं है जब असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हासिल करने की मांग की जा रही है।" विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए, 1979 के अंतर-राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम और फैक्ट्री अधिनियम सहित कई कानूनों के तहत पहले से ही प्रावधान हैं, जिसने इन श्रमिकों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया था।"

इसे देखते हुए मजूमदार ने तर्क दिया कि मुद्दा असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के प्रावधानों की कमी नहीं है, बल्कि उनके उचित क्रियान्वयन का है। उन्होंने कहा, “हमें केवल यह देखना होगा कि इस नए अभ्यास के साथ यह कैसे काम करेगा। हमें उम्मीद है कि इससे एक व्यापक डेटाबेस तैयार होगा।"

इस तरह के एक डेटाबेस की कमी और इसकी आवश्यकता - यकीनन पहले से कहीं अधिक - विशेष रूप से पिछले साल महामारी से प्रेरित राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की अचानक घोषणा के बाद महसूस की गई थी, जिसने प्रवासी मज़दूरों के बड़े पैमाने पर पलायन को गति दी थी। किसी भी डेटा की अनुपस्थिति ने राज्य मशीनरी के लिए राहत प्रदान करना मुश्किल बना दिया था, जिससे इन श्रमिकों के दुख और भी बढ़ गए थे।

वर्किंग पीपल्स चार्टर (डब्ल्यूपीसी), जो विभिन्न श्रमिक निकायों का एक नेटवर्क है, ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि यह पहल को "सकारात्मक कदम" के रूप में मनाता है, श्रमिकों द्वारा "इसके लिए भुगतान की गई भारी कीमत" को स्वीकार किया जाना चाहिए।

बयान में कहा गया है, "कामकाजी परिवारों के विशाल निर्वाचन क्षेत्र को याद रखना अनिवार्य है जो बिना किसी सरकारी सहायता के हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं और केवल समय ही बताएगा कि क्या यह डेटाबेस अनौपचारिक श्रमिकों के लिए न्याय देने और उनकी गरिमा को बहाल करने में प्रभावी साबित होता है।"

डब्ल्यूपीसी के बयान में यह भी कहा गया है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकृत होने और इसके लाभों से "मनमाने ढंग से बाहर" किया जा रहा है।

दिल्ली के एक गैर सरकारी संगठन, जनपहल के धर्मेंद्र कुमार, जिन्होंने सरकार के पोर्टल पर अनौपचारिक श्रमिकों को उनके पंजीकरण में मदद करना शुरू किया, ने कहा कि पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर कई चिंताएँ हैं।

उनके अनुसार, आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से जोड़ने से कुछ श्रमिकों को बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का दावा है कि आधार के साथ डेटाबेस को प्रमाणित करके, लक्षित कामकाजी आबादी का 97% कवरेज सुनिश्चित किया जाता है।

हालाँकि, और भी मुद्दे हैं। कुमार ने कहा, “आधार को एक सक्रिय मोबाइल नंबर से जोड़ा जाना चाहिए। हमारे मामले में, हमने पाया कि पंजीकरण के लिए आने वाले अधिकांश श्रमिकों ने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है और इस तरह समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।"

इस सप्ताह की शुरुआत में मंगलवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को एक प्रस्तुति में, श्रम मंत्री यादव ने बताया कि पंजीकरण की सुविधा के लिए देश भर में लगभग एक लाख सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित किए जाएंगे। कुमार ने शुक्रवार को न्यूज़क्लिक को बताया कि ये सीएससी फिंगर प्रिंट सत्यापन के माध्यम से श्रमिकों को उनके आधार को प्रमाणित करने में मदद करेंगे।

उन्होंने कहा, “लेकिन फिर, सीएससी की पहुंच बहुत सीमित है। इसके बजाय, सरकार को ट्रेड यूनियनों या संघों को एक यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से पंजीकरण की इस प्रक्रिया को करने की अनुमति देनी चाहिए।"

एक और बात जो कुमार ने इंगित की, वह यह थी कि पंजीकृत होने के बाद कार्यकर्ता को मिलने वाले लाभों पर स्पष्टता की कमी थी। उन्होंने कहा, "इस वजह से, अभ्यास एक ऐसे चरण में पहुंच सकता है जब कई कार्यकर्ता खुद को पंजीकृत कराने के लिए उत्सुकता नहीं दिखा सकते हैं।"

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने गुरुवार को अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पोर्टल के साथ पंजीकृत कर्मचारी को 2 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर के साथ कवर किया जाएगा। इसका मतलब है कि ई-श्रम कार्ड वाला एक कर्मचारी रुपये के लिए पात्र होगा। आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये स्थायी विकलांगता या मृत्यु पर 2 लाख रुपये।

एनसीसीसी-सीएल के सुभाष भटनागर ने दावा किया कि सरकार केवल एक बड़ा भ्रम पैदा कर रही है। उन्होंने सवाल किया, "जब आप कहते हैं कि आप नए पोर्टल के साथ निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करना चाहते हैं तो उनके क्षेत्रीय कल्याण बोर्डों का क्या होगा जिनके साथ श्रमिक वर्षों से पंजीकृत हैं?"

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) के तपन सेन ने शुक्रवार को न्यूज़क्लिक को बताया कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल के साथ पंजीकृत कराने में उनका समर्थन करेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद ही एक डेटाबेस बनाया जा रहा है।

पिछले महीने, शीर्ष अदालत की एक खंडपीठ ने प्रवासी श्रमिकों और असंगठित मजदूरों को उनके अधिकार, कल्याण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनडीडब्ल्यूयू पोर्टल के काम को पूरा नहीं करने के लिए श्रम मंत्रालय की “अक्षम्य उदासीनता” के लिए फटकार लगाई थी। अदालत की टिप्पणी एक स्वत: संज्ञान मामले में आई थी कि उसने पिछले साल 26 मई को कोविड-19 महामारी के बीच प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के संबंध में उठाया था।

इसके बाद केंद्र को 31 जुलाई तक पोर्टल पर काम पूरा करने और 31 दिसंबर तक श्रमिकों का पंजीकरण पूरा करने का आदेश दिया गया था।

सेन ने कहा, "ट्रेड यूनियन लंबे समय से असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण की मांग कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि बार-बार इस मुद्दे पर सरकारी निकायों द्वारा भी ठोस सिफारिशें की गई हैं।

सेन ने यह भी कहा कि सभी श्रमिकों के पास आधार नहीं है, केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने मांग की है कि ऑफ़लाइन पंजीकरण की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस लेख को मूल अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

Workers’ Groups Welcome e-SHRAM Portal, but also Point Out Issues

Union Labour Ministry
e-SHRAM
National Database of Unorganised Workers
unorganised workers
Bhupendra Yadav

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