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यूआईडीएआई ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया .

यूआईडीएआई नामांकन के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता निर्धारित नहीं करता है।
आधार

यूआईडीएआई ने आधार याचिकाकर्ताओं द्वारा 3 मार्च को प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली पर आधार सुनवाई के 23वे दिन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। यूआईडीएआई के सीईओ डॉ०अजय भूषण पांडे ने यूआईडीएआई और आधार के संगरचना के बारे में स्लाइडशो पेश किए गए जो प्रश्नावली संबंधित थे । नचिकेत उडुपा और अन्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्न, अस्वीकृति दर के  और इस संबंध में किए गए उपायों से संबंधित थे। जबकि, एस जी०वंबटकेरे और दूसरे याचिकाकर्ताओ द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्न, सूचना के संचय से संबंधित थे ।


यूआईडीएआई ने दोनों सवालों के सेट के जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि वे प्रमाणीकरण लेनदेन के स्थान को ट्रैक नहीं करते हैं। पूर्व के सवालों के जवाब में, यूआईडीएआई ने कहा कि विफलता, जो आईरिस स्कैन के लिए8.54%  दुर्लभ है, और फिंगरप्रिंट स्कैन 6% कि विफलता  है। बायोमेट्रिक्स असफल होने के बावजूद कोई खास अपवाद नहीं था या नहीं है , यूआईडीएआई ने प्रमाणित किया है कि प्रमाणीकरण के अन्य तरीकों की भी अनुमति होगी जैसे कि ओटीपी, या आधार कार्ड के पीछे की क्यूआर कोड स्कैनिंग करना। यह अजीब है क्योंकि, स्थापना के अपने शुरूआती चरण में, आधार की मुख्य विशेषता यह थी कि बॉयोमीट्रिक घटक पहचान का निर्णायक प्रमाण था। यूआईडीएआई ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनके पास कोई ऐसा कोई डेटा नहीं है जो यह दिखता हो कि विफलता की दरें 15 वर्ष से कम उम्र के और 60 से ऊपर के लोगों के लिए अधिक है । हालांकि, उन्होंने उल्लेख किया था कि फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण विफलताएं अधिक 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अधिक होती हैं |

एक नाबालिग के मामले में सहमति के मुद्दे पर, यूआईडीएआई ने कहा कि जहां एक स्कूल एक परिचयकर्ता के रूप में कार्य करता है, माता-पिता की सहमति लेनी चाहिए क्योंकि बच्चे खुद के लिए साइन नहीं कर सकते हैं | हालांकि, सहमति के मुद्दे अभी भी उन स्थितियों में उत्पन्न होते हैं जहां माता-पिता स्वयं निरक्षर होते हैं। यूआईडीएआई ने आगे कहा कि बच्चे 18 साल की उम्र के एक बार हो जाने के बाद आधार से बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि, उन्होंने उल्लेख किया था कि बॉयोमीट्रिक्स सुरक्षित हो सकते हैं। बॉयोमीट्रिक्स लॉकिंग  एक और मुसीबत है क्योंकि बॉयोमीट्रिक घटक आधार की मुख्य सुरक्षा सुविधा है।


यूआईडीएआई ने उल्लेख किया कि वे प्राप्त नामांकन आवेदनों की स्वंय से इनकी गुणवत्ता जांच करते हैं। यदि एक नामांकन एजेंसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है, तो आवेदन खुद ही खारिज कर दिया जाता है।  अगर एक बार किसी नामांकन एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, तो एजेंसी आगे कभी आवेदन नहीं कर सकती है । हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने यूआईडीएआई से यह अनुरोध किया कि वो बताए कि 49,000 ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों के द्वारा कितने नामांकन किए गए थे, यूआईडीएआई ने यह भी उल्लेख नहीं किया कि इन नामांकन एजेंसियों द्वारा कितने आवेदन करने  का प्रयास किया गया था। दूसरी याचिकाकर्ता ने इसी तरह के प्रश्न किये  और पूछा कि किन कारणोंसे इन नामांकन एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया था। यूआईडीएआई ने कहा कि एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है जब वे अवैध रूप से पंजीकरण के लिए चार्ज करते हैं, खराब गुणवत्ता वाले जनसांख्यिकीय डेटा जमा करते हैं, अवैध बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करते हैं, और अन्य प्रक्रियाओं से  निष्कासन किया जा सकता है । इन उदाहरणों कब  एक विशेष सीमा पार करती है पर उन्होंने ये उल्लेख नही किया था कि, एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, लेकिन इसकी व्यख्या नही किया कि 'सीमा' क्या है ।


बायोमेट्रिक डी-डुप्लीक्शन रद्द करने  के मामले में यूआईडीएआई ने बताया कि 21 मार्च 2018 तक 6.91 करोड़ आवेदन रद्द किये जा चुकें हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इन अस्वीकृतियां ज्यादातर आवेदकों की वजह से प्रक्रिया से अनजान होना था या खुद को कई बार नामांकित किया था क्योंकि डाक में देरी कारण उन्हें अपना आधार नहीं मिल पा रहा था । यूआईडीएआई ने यह भी कहा है कि जब कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज नहीं करता है या आधार कार्ड से वंचित होने के लिए एक मुकदमा दायर ना किया हो तो डी-डुप्लेक्शन सफल ही है। यह एक भ्रामक बयान है क्योंकि सामान्य जनता में कानूनी साक्षरता के स्तर विशेष रूप से बहुत अच्छी नहीं हैं। इसके अलावा, विशेष रूप से कम आय वाले लोग अदालत में जाने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। यूआईडीएआई ने हालांकि, उल्लेख किया है कि सभी आवेदन, स्थिति को निरपेक्ष रूप से, केंद्रीय पहचान डाटा भंडार (सीआईडीआर) में जमा किए जाते हैं। इस बिंदु पर इसका उल्लेख किया जाना जरूरी है  कि आवेदन में अन्य सरकार द्वारा जारी किए गए आईडी जैसे कि मतदाता कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं।


यूआईडीएआई ने कहा है कि मार्च 26, 2018 तक, नामांकन के 18 करोड़ पैकेटों को अस्वीकार कर दिया गया है। यद्यपि याचिकाकर्ता ने स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी क्षेत्र सत्यापन का आयोजन किया गया था या नहीं, यूआईडीएआई ने केवल यह कहा कि आवेदक फिर से आवेदन कर सकते हैं। निरीक्षण की यह कमी एक बड़ी कमी है क्योंकि भारत में अधिकांश लोग इस बात से अवगत है कि इस तरह की प्रक्रियाओं में  प्रगति कितनी तेजी से की जाती है। किसी भी सरकारी एजेंसी से किसी दस्तावेज़ के लिए आवेदन करना बहुत ही कठिन कम है, शहरी इलाके से ज्यादा दूर रहने वाला व्यक्ति के लिए | उदाहरण के लिए अगर हम रोजाना मजदूरी अर्जन करने वालो की बीत करे तो उन्हें  दोबारा एक दिन का मजदूरी छोड़ना पड़ता है, अगर उन्हें आधार के लिए पुन: आवेदन करना पड़ता है तो।


यूआईडीएआई के अन्य याचिकाकर्ता के सवालों के जवाब में  - जो कुछ हद तक एक पुन:-परीक्षण के समान था - यह देख जाता है कि यूआईडीएआई आवेदन के साथ जमा दस्तावेजों की सच्चाई जांच में कोई भूमिका नहीं निभाता है। दस्तावेजों की सच्चाई की जांच रजिस्ट्रार द्वारा या रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है । यूआईडीएआई ने कहा है कि यदि आवेदक को अवैध आप्रवासी पाया जाता है तो आधार निष्क्रिय या खत्म कर दिया जाता है। केवल वो व्यक्ति जो भारत12 माह  में से 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए भारत में रहने वाले व्यक्ति ही आवेदन करने के पात्र हैं। यह प्रावधान विदेशी नागरिकों के लिए भी लागू होता है |  हालांकि, जब कोई व्यक्ति निवासी नहीं रहता है, तो उसका आधार निष्क्रिय हो जाता हैं ।


यूआईडीएआई ने कहा है कि बायोमेट्रिक पाठकों को केवल पंजीकृत डिवाइस से ही आधार की जांच कर सकते हैं और आधार अधिनियम में पाठकों को बायोमेट्रिक जानकारी रखने की अनुमति नहीं है। हालांकि, एक अपराध को केवल तब सजा दी जा सकती है जब उसे पता चले या वो पकड़ा जाएगा। इसी तरह, एक बायोमेट्रिक रीडर के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, या तो किसी सॉफ़्टवेयर के माध्यम से, या फिर जानकारी को पकड़ने के लिए लागू एक स्किमिंग डिवाइस के माध्यम से । यूआईडीएआई ने यह भी उल्लेख किया कि वे न तो आईपी पते, जीपीएस स्थान या प्रमाणीकरण के उद्देश्य जैसी जानकारी संग्रहीत करते हैं, न ही वे प्रमाणीकरण एजेंसियों को ऐसा करने के लिए अनुरोध करते हैं। हालांकि, उन्होंने उल्लेख किया था कि बैंकिंग और दूरसंचार कंपनियों जैसे प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियां ​​(धोखाधड़ी)को रोकने के लिए और अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए जानकारी संग्रहीत कर सकती हैं। अगर यह किया जा रहा है तो यूआईडीएआई धारक को अपने लॉग को देखने का अधिकार है। हालांकि, प्रमाणीकरण सेवा एजेंसियों(एएसए)  को जानकारी संग्रहीत करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यूआईडीएआई के परिप्रेक्ष्य से प्रमाणीकरण प्रक्रिया का पता लगाने की सुविधा केवल उस डिवाइस से संबंधित है, जिसने डिवाइस को प्रमाणीकरण का अनुरोध किया है।

 

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