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बीएमसी को दिव्यांग कर्मचारियों को लॉकडाउन अवधि का बकाया वेतन भुगतान करने का निर्देश

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने बीएमसी को निर्देश देते हुए कहा कि दो किस्तों में से पहले का भुगतान दिवाली से पहले किया जाना चाहिए।
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Image courtesy: The Economic Times

मुंबई: बम्बई उच्च न्यायालय ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अपने दिव्यांग कर्मचारियों को उन दिनों का वेतन का भुगतान नहीं करने के निर्णय को बुधवार को ‘‘अवैध’’ करार दिया जब वे लॉकडाउन के दौरान काम पर नहीं पहुंच पाये थे। अदालत ने ऐसे कर्मचारियों को बकाये का भुगतान दो किस्तों में करने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने बीएमसी को निर्देश देते हुए कहा कि दो किस्तों में से पहले का भुगतान दिवाली से पहले किया जाना चाहिए।

पीठ ‘नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड’ (एनएबी) द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उक्त जनहित याचिका लॉकडाउन अवधि के दौरान बीएमसी द्वारा अपने 268 दृष्टिबाधित कर्मचारियों को उनका पूरा वेतन का भुगतान नहीं करने को लेकर दायर की गई थी।

अधिवक्ता उदय वारुंजिकर के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, बीएमसी ने शुरुआत में अपने दिव्यांग कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान काम पर आने से छूट दी थी।

अर्जी में कहा गया है कि 21 मई को बीएमसी ने एक परिपत्र जारी करके ऐसे कर्मचारियों को सूचित किया कि वे बिना वेतन नुकसान के विशेष अवकाश के हकदार हैं। अर्जी के अनुसार हालांकि 26 मई को बीएमसी ने एक अन्य परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि वे विशेष अवकाश नहीं बल्कि एक ‘‘अनुमेय अवकाश’ था जो निकाय नियमों के तहत मंजूर किया जाना जरूरी है और इसमें कर्मचारियों को उन दिनों के वेतन का नुकसान शामिल होता है जब वे काम पर आने में असफल रहते हैं।

याचिका के अनुसार परिपत्र में कहा गया कि अनुमेय अवकाश को वरिष्ठ प्राधिाकारियों द्वारा मंजूर किया जाना जरूरी है और जिन दिनों के लिए ऐसा अवकाश मंजूर नहीं हो, कर्मचारी को उसके लिए वेतन का नुकसान उठाना होगा।

बुधवार को उच्च न्यायालय की पीठ ने 26 मई के उक्त परिपत्र को अवैध करार दिया।

पीठ ने कहा,‘‘परिपत्र में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है। परिपत्र और वेतन रोकने के उसके कदम को अवैध करार दिया जाता है।’’

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं सहित दिव्यांग कर्मचारी सभी मौद्रिक लाभों के लिए पात्र हैं। पीठ ने बीएमसी को अपने दिव्यांग कर्मचारियों को सभी वेतन बकाया और मौद्रिक लाभ भुगतान करने का निर्देश दिया, यहां तक कि उन्हें भी ‘‘जो महामारी के दौरान ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर सके थे।’’

उच्च न्यायालय ने कहा कि भुगतान दो किस्तों में किया जाना चाहिए, पहली किस्त का भुगतान दीपावली से पहले किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी किस्त का भुगतान पहली किस्त के भुगतान के 45 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

याचिका के अनुसार, दिव्यांग कर्मचारियों को इस साल 23 मार्च से 31 मई के बीच पूरा भुगतान किया गया था, बाद के महीनों में बीएमसी ने उन दिनों के लिए कटौती करना शुरू कर दिया, जब वे काम पर आने से चूक गए थे।

हालांकि, बीएमसी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पिछली सुनवाई के दौरान दावा किया था कि उसने अपने दिव्यांग कर्मचारियों की ‘‘बहुत अच्छे से देखभाल’’ की है।

इसमें कहा गया था कि बीमएसी में लगभग 1,150 दिव्यांग हैं, जिनमें 268 दृष्टिबाधित कर्मचारी शामिल हैं और उसने उनके लिए बस सेवा शुरू की थी। बीएमसी ने कहा कि उसके कर्मचारियों को शहर में लोकल ट्रेन के इस्तेमाल की भी अनुमति थी।

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