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म्यांमार में रोहिंग्या के साथ हो रहा नरसंहार : अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के साथ हो रही हिंसा को नरसंहार का नाम दिया है। साथ ही सरकार से कहा है कि वो भविष्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े क़दम उठाए।
 रोहिंग्या समुदाय

23 जनवरी गुरुवार को हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 17 जजों की एक बेंच ने म्यांमार सरकार को आदेश दिया है कि वो रोहिंग्या समुदाय को नरसंहार से बचाने के लिए कड़े क़दम उठाए। कोर्ट ने सरकार से 4 महीनों बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है।

अंतर्राष्ट्रीय का यह फ़ैसला अनिवार्य है। हालांकि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि म्यांमार सरकार इसे मानेगी और इस पर अमल करेगी, अगर यूनाइटेड नेशन सेक्योर्टी काउंसिल ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो।

पिछले महीने, म्यांमार के स्टेट काउन्सलर(प्रधानमंत्री पद के समान) औंग सान सू की ने अदालत की एक सुनवाई में नरसंहार के आरोपों को ख़ारिज कर दिया था। हालांकि उन्होंने माना था कि "सशस्त्र टकराव" वजह से म्यांमार की सेना रोहिंग्याओं पर हमला किया होगा।

बौद्ध बहुसंख्यक देश म्यांमार में रोहिंग्या एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है। उन्हें देश की नागरिकता देने से इनकार कर दिया गया है और उन्हें ग़ैर-क़ानूनी घुसपैठिया माना जाता है।

म्यांमार सेना पर आरोप हैं कि उसने 2017 में रोहिंग्याओं के ख़िलाफ़ हिंसा करने वाली भीड़ की मदद की थी। उस हिंसा में हज़ारों रोहिंग्या मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी और क़रीब 8 लाख म्यांमार छोड़ कर दूसरे देशों में भागने को मजबूर हुए थे। जो म्यांमार छोड़ कर जा रहे, उनके घरों को भी जला दिया गया था। म्यांमार के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने उन रोहिंग्या मुसलमानों में से ज़्यादातर को शरण दी थी।

इसी दौरान, 20 जनवरी 2020 को प्रकाशित हुई म्यांमार के अंदरूनी "इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ़ इंक्वाइरी" की एक रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फ़ैसले को ख़ारिज कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, देश के रखाईन प्रांत में कोई नरसंहार नहीं हुआ था। हालांकि रिपोर्ट में यह माना गया है कि युद्ध अपराध के तहात हिंसा की गई थी। म्यांमार की सरकार ने तर्क दिया है कि इन मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर सुनवाई जारी है।

साभार :पीपल्स डिस्पैच

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