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चेन्नई में SC/ST Act को कमज़ोर बनाये जाने के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन

यहाँ लोग अपने राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर केंद्र सरकार से ये माँग करने आये थे कि वह SC/ST act को संविधान के नौंवे अनुच्छेद में शामिल करे, इससे ये कानून सुरक्षित हो जायेगा I
dalit assertion

24 अप्रैल को SC/ST act को कमज़ोर किये जाने के खिलाफ चेन्नई में 30,000 लोग जमा हुए I दलित सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी योजना थी कि वह शहर में एक रैली निकालेंगे लेकिन पुलिस ने इसकी इजाज़त नहीं दी I लेकिन फिर भी इस विरोध प्रदर्शन में इतने लोग थे कि फोटो का एक फ्रेम पूरी भीड़ को समाहित नहीं कर पाया I सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि वहाँ इतने लोग जमा हुए थे कि उन्होंने 2 से 3 किलोमीटर का इलाका भर दिया था I यहाँ लोग अपने राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर केंद्र सरकार से ये माँग करने आये थे कि वह SC/ST act को संविधान के नौंवे अनुच्छेद में शामिल करे, इससे ये कानून सुरक्षित हो जायेगा I

ये विरोध प्रदर्शन Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK), the Republican Party of India,  Tamizhaga Makkal Munnetra Kazhagam,  Adhithamizhar Makkal Katchi, Bahujan Samaj Party और Puratchi Bharatham ने आयोजित किया था I

दलित नेताओं का कहना है कि 1989 के POA act को कमज़ोर किये जाने से दलितों और पिछड़ी जातियों को मिलने वाली थोड़ी बहुत सुरक्षा भी खतम हो जाएगी I उन्होंने कहा कि एक तरफ जहाँ दलितों और आदिवासियों पर दमन बढ़ता जा रहा है वहीँ दूसरी तरफ उन्हें सुरक्षा देने वाले कानून को कमज़ोर किया जा रहा है I

20 मार्च को कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में SC/ST एक्ट की तीन मुख्य बिन्दुओं को बदलने का आदेश दिया था I सुप्रीम कोर्ट ने कहा SC/ST एक्ट के अंतर्गत मामलों में अग्रिम ज़मानत का प्रावधान होना चाहिए, किसी भी सरकारी कर्मचारी को इस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार करने से लिए पहले उच्च अधिकारियों से अनुमति ज़रूरी होगी और कोर्ट ने कहा कि पहले पुलिस अधिकारी ये तय कर लें कि अपराध हुआ है या नहीं उसके बाद ही FIR फ़ाइल करें I  दलित नेताओं का कहना है कि इन तीनों ही बदलावों से SC/ST एक्ट एक लचर कानून बन जायेगा I

इसके बाद से दलित संगठनों देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 अप्रैल उन्होंने भारत बंद का अवाहन किया था I

लोगों के लगातार विरोध के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ़ एक समीक्षा याचिका दायर की है , लेकिन सरकार पिछले 2 हफ़्तों से इस मुद्दे पर मूक दर्शक बनी हुई है I लेकिन दलित सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि कानून सरकार द्वारा ही कमज़ोर किया गया है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस act के पक्ष में बहुत ही लचर दलीलें दी थीं I कल के विरोध प्रदर्शन में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने माँग की कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अध्यादेश लाना चाहिए जिससे इस आदेश को ख़ारिज किया जा सके I

न्यूज़क्लिक से बात करते हुए तमिलनाडू के दलित सामाजिक कार्यकर्ता बारती प्रबु ने कहा “केंद्र  सरकार का ब्राह्मणवादी रवैया है इसी वजह से उसने इस कानून को कमज़ोर करने में अहम भूमिका निभाई है, अगर ऐसा नहीं होता तो वह ऐसी नौबत आने ही नहीं देती I हम पूरे राज्य में दलितों को संगठित कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम विरोध प्रदर्शन और सेमिनार करेंगे I”

 दलित सामाजिक कार्यकर्ता और कानून के जानकार सरकार से ये माँग कर रहे हैं कि POA act 1989 और POA Amendment Act 2015 को  संविधान के नौंवे अनुच्छेद  में शामिल करना चाहिए, जिससे इस कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके I

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