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जुनैद हत्यकांडः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

ट्रायल कोर्ट ने जुनैद मामले में परिवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया था।
Junaid

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने जुनैद हत्याकांड मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। इससे पहले 27 नवंबर को ट्रायल कोर्ट ने जुनैद के परिवार की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट जुनैद के मामले की सुनवाई कर रहा था। ज्ञात हो कि दिल्ली-मथुरा ट्रेन से जाने के दौरान भीड़ ने जुनैद पर हमला किया था जिसमें उसकी मौत हो गई थी।

सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजेश शेखर अत्री और महेश ग्रोवर के उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले में सीबीआई और हरियाणा सरकार से जुनैद के परिवार की सीबीआई की जांच की मांग करने वाली याचिका पर ग़ौर करने को कहा है। उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी तक ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही स्थगित कर दी है।

जुनैद के परिवार ने पहले फ़रीदाबाद सत्र अदालत इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी क्योंकि उनका मानना था कि जांच ठीक से नहीं हुई थी और इसलिए अपराधियों को आसानी से जमानत मिल रही थी। लेकिन अदालत ने इस याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि याचिका का कोई औचित्य नहीं है और इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि जांच ईमानदारी से नहीं किया जा रहा है। याचिका को ख़ारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने यह भी कहा कि "शिकायतकर्ता की शिकायत में अन्य अभियुक्तों को शामिल न करने या कुछ अपराधियों को हटाने के संबंध में सीबीआई को जांच के हस्तांतरण का कोई आधार नहीं है, यह भी कि कार्यवाही के बाद भी कुछ प्रगति हुई है"

इस आदेश के ख़िलाफ जुनैद के परिवार के वकील ने उच्च न्यायालय से अपील की है। वकील ने दावा किया कि जुनैद और उसके चचेरे भाई पर हमला सांप्रदायिक नफरत का नतीजा था और यह शायद एक नियोजित घटना हो सकती है लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज ने उनकी याचिका ख़ारिज करते हुए इन तथ्यों पर विचार नहीं किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि धार्मिक दुश्मनी को बढ़ावा देने जैसे आरोपों को जांच से हटा दिया गया जिससे मामला कमज़ोर हो गया।

इस मुद्दे पर न्यूज़क्लिक से बात करते हुए सांप्रदायिकता के मुद्दे पर काम कर रहे तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने कहा:

"ज़्यादातर भीड़ द्वारा हत्या के मामलों में यह देखा गया है कि सरकार और उसकी एजेंसियां मामले को कमज़ोर करने या उन्हें एक साथ ख़ारिज करने की कोशिश कर रही है। यह पहलू ख़ान और अख़लाक जैसे सभी प्रमुख मामलों में भी देखा जा सकता है कि अपराधियों के बजाय पीड़ितों को अपराधियों की तरह देखा जा रहा है। जुनैद के मामले में एकमात्र सकारात्मक चीज़ यह है कि कम से कम यहां उन्हें दोषी पक्ष के रूप में पेश नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस मामले को वापस लेने के लिए परिवार पर लगातार दबाव है।"

उल्लेखनीय है कि इस साल के जून में जुनैद नाम के एक 16 वर्षीय युवक पर भीड़ ने हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। जुनैद दिल्ली-मथुरा ट्रेन में दिल्ली से लौट रहा था। यह आरोप लगाया गया कि ट्रेन में सीटों को लेकर एक मामूली विवाद के बाद जुनैद पर हमला हुआ। भीड़ ने जुनैद और उसके दो अन्य चचेरे भाई पर हमला किया। जुनैद को शरीर पर कई बार चाकूओं से हमला किया गया और उसे ट्रेन से फरीदाबाद के निकट असओइती गांव के पास फेंक दिया गया। अक्टूबर में भी इस मामले में ट्रायल कोर्ट के जज द्वारा आरोप लगाया गया था कि मुख्य आरोपी के वकील को पब्लिक प्रोसेक्यूटर द्वारा मदद किया जा रहा था।

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