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रेप के आरोपी नवनिर्वाचित बीएसपी सांसद अतुल राय को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की घोसी सीट से सपा-बसपा गठबंधन के नव निर्वाचित सांसद अतुल राय को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तारी से छूट देने से इनकार कर दिया है। राय पर वाराणसी की एक छात्रा के दुष्कर्म और अपहरण का आरोप है।
Atul Rai
फोटो साभार: The Wire

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में सोमवार को नवनिर्वाचित बसपा सांसद अतुल राय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 23 मई को आम चुनाव के अंत तक गिरफ्तारी से रोक की मांग की गई थी।

दुष्कर्म का मामला दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे राय ने अपनी याचिका वापस लेना बेहतर समझा। एक मई को वाराणसी के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में एक कॉलेज की छात्रा ने उत्तर प्रदेश के घोसी से नवनिर्वाचित बसपा सांसद राय पर यौन शोषण का आरोप लगाया था।

छात्रा ने आरोप लगाया है कि राय अपनी पत्नी से मिलवाने की बात कह कर उसे घर ले गए और वहां उसका यौन उत्पीड़न किया।

राय के वकील ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि यह बस आम चुनाव में बसपा नेता को प्रचार करने से रोकने और उन्हें चुनाव में हराने के लिए किया गया। 

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कहा कि वह राय को गिरफ्तारी से राहत देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं हैं।  इससे पहले भी शीर्ष अदालत राय को गिरफ्तारी से अंतरिम छूट देने से इंकार कर चुकी है।

राय के वकील का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी से छूट का अनुरोध करने वाली राय की याचिका आठ मई को ठुकरा दी थी।

राय ने लोकसभा चुनावों में अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंद्वी हरि नारायण राजभर को 1,22,018 मतों से हराकर घोसी सीट जीती है। अतुल राय को 5,72,459 और हरिनारायण राजभर को 4,49,212 वोट मिले। 

घोसी सीट पर योगी सरकार के पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा था, जिसे 39842 वोट मिले। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार बालकृष्ण चौथे नंबर पर रहे और उन्हें महज 23695 वोट ही मिल पाए।

(समाचार एजेंसी भाषा और आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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