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ऋषिकेश एम्स में प्रो. जीडी अग्रवाल के अंतिम दर्शन की सशर्त इजाज़त

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले 10 सप्ताह तक प्रत्येक रविवार को ऋषिकेश एम्स जाकर स्वामी सानंद के अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। एक दिन में 10-10 की संख्या में केवल 50 लोग दर्शन कर सकेंगे।
सांकेतिक तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट ने प्रो. जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी सानंद के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन की इजाज़त दे दी है। लेकिन उनका शरीर हरिद्वार के मातृ सदन नहीं लाया जा सकेगा, बल्कि लोगों को ऋषिकेश स्थिति एम्स जाकर उनके अंतिम दर्शन करने होंगे।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस आशय की याचिका का निपटारा करते हुए कुछ शर्तों के साथ यह आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि अगले 10 सप्ताह तक प्रत्येक रविवार को ऋषिकेश एम्स जाकर स्वामी सानंद के अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। एक दिन में 10-10 की संख्या में केवल 50 लोग दर्शन कर सकेंगे।

याचिका डॉ. विजय वर्मा की ओर से दायर की गई थी। आपको बता दें कि डॉ. वर्मा की एक पीआईएल पर नैनीताल हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर को स्वामी सानंद का शरीर हरिद्वार मातृ सदन लाने और अंतिम संस्कार किये जाने का फैसला सुनाया था। उसी शाम एम्स ऋषिकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया। इसके बाद डॉ. वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिस पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख शुक्रवार, 2 नवंबर तय कर दी।

प्रोफेसर जीडी अग्रवाल उर्फ स्वामी सानंद ने गंगा की स्वच्छता और अविरलता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। हरिद्वार का मातृ सदन आश्रम उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। मातृ सदन में गंगा की लड़ाई अब भी जारी है। स्वामी सानंद के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए 24 अक्टूबर 2018 से ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद अनशन पर बैठ गये हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सारी जानकारी दी है।

मातृ सदन इस बात को बार-बार दुहरा रहा है कि स्वामी सानंद के प्राण अनशन करते हुए नहीं गए आश्रम इसे एक तरह की हत्या मान रहा है। मातृ सदन से जुड़े ब्रह्मचारी दयानंद आरोप लगाते हैं कि वो मरने वाले नहीं थे, एम्स के डॉक्टरों ने उनकी हत्या की है।

मातृ सदन आश्रम चाहता था कि उन्हें स्वामी सानंद का शरीर मिल जाए ताकि वे अंतिम दर्शन और संस्कार कर सकें। जबकि ऋषिकेश एम्स का कहना था कि मौत से पूर्व उन्होंने अपना शरीर संस्थान को दान कर दिया था। इसलिए शरीर आश्रम को नहीं दिया जा सकता। उनका शरीर बर्फ़ में सुरक्षित रखा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है। पार्थिव शरीर आश्रम को नहीं मिला है, लेकिन उसकी अंतिम दर्शन की मांग ज़रूर पूरी हो गई है। अगर इसी तरह मातृ सदन और प्रो. जीडी अग्रवाल की गंगा की स्वच्छता और अविरलता की मांग भी पूरी हो जाती तो उनकी जान न जाती और गंगा के साथ देश का भी भला हो जाता।

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