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पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामलों में आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने के लिए डीसीपी को समन

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को गिरफ़्तार करने में विफल रहने पर नई दिल्ली ज़िले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को तलब किया है।
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दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) को तलब किया है।

आयोग ने कहा कि उसे पता चला है कि इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसने डीसीपी को 12 मई को आयोग के सामने कार्रवाई रिपोर्ट के साथ पेश होने के लिए कहा है।

उसने कहा, ‘‘यह भी पता चला है कि प्राथमिकी दर्ज होने के 10 दिन बीत जाने के बावजूद, 164 सीआरपीसी के तहत नाबालिग लड़की सहित अन्य के बयान आज तक दर्ज नहीं किए गए हैं।’’

आयोग ने कहा कि डीसीडब्ल्यू ने नई दिल्ली जिले के डीसीपी को समन जारी किया है और मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह द्वारा महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में आयोग को शिकायत मिली है।

महिला पहलवानों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और 28 अप्रैल को दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं।

बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगट सहित देश के शीर्ष पहलवान डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 23 अप्रैल से जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं।

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