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नन दुष्कर्म मामला : आरोपी बिशप को जमानत मिली

बिशप को कड़ी शर्तो के साथ जमानत दी गई है। उन्हें केरल में प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी गई है।
बिशप मामले में प्रदर्शन

कोच्चिकेरल उच्च न्यायालय ने आज, सोमवार को बिशप फ्रैंको मुलक्कन की जमानत याचिका मंजूर कर ली। बिशप को 2014 से 2016 तक एक नन का कई बार दुष्कर्म करने के आरोप में सितंबर में गिरफ्तार किया गया था।

बिशप को कड़ी शर्तो के साथ जमानत दी गई है। उन्हें केरल में प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी गई है। 

उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और हर दो सप्ताह में एक बार पुलिस के समक्ष पेश होना होगा। 

मुलक्कल को तीन दिन पूछताछ के बाद 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 24 सितंबर को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 

मुलक्कल तब से पाला उपकारावास में हैं।

इससे पहले तीन अक्टूबर को जस्टिस वी. राजा विजयराघवन ने बिशप को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
पंजाब के जालंधर में रोमन कैथोलिक डिओसिस के प्रमुख मुलक्कल देश के ऐसे पहले बिशप हैं, जिन्हें दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजा गया। हालांकि मुलक्कल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इंकार किया है और इन्हें अपने खिलाफ रची गई साजिश बताया है।

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