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शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई): इतने वर्षों बाद भी क्या हम इसके उद्देश्यों को पूरा कर पाए?

असमानताओं को दूर करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था परन्तु सरकारों की नाकामी के कारण अभी भी हम असमानता को दूर करने से लाखों कदम दूर हैं| इसके उदेश्य को पूरा करने के पर्याप्त प्रयासों की ज़रूरत है।
त्रीपुर
Image Courtesy: न्यूज़ मिनट

शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम को लागू इसलिए किया गया कि इससे सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकेगी और इस प्रकार सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को अलग-थलग करने में रोक लग सकेगी। परन्तु इतने वर्षों बाद भी क्या हम इसके उद्देश्यों को पूरा कर पाए हैं? शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के लागू होने के छह वर्ष बाद भी, कई निजी स्कूल छात्रों को अतिरिक्त शुल्क देने के लिए मजबूर करते हैं। जबकि इसके तहत किसी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क देने के लिए अभिभावक बाध्य नहीं हैं, खासतौर पर तहत ईडब्ल्यूएस कोटे से आर्थिक रूप से कमज़ोर नामंकित छात्रों को भी परेशान किया जाता है| जबकि इस अधिनियम में साफ है कि ईडब्ल्यूएस के छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है|

इस तरह की खबर समय-समय पर आती रहती है कि निजी स्कूल ईडब्ल्यूएस कोटे के छात्रों को परेशान कर रही हैI कल भी इस तरह की खबर तमिलनाडु के तिरुपुर शहर से आई जहाँ एक छ: वर्षीय छात्र अपने अभिभावक के साथ स्कूल के बाहर हाथ में प्लेकार्ड लेकर खड़े थे, जिस पर लिखा था 'मुझे स्कूल के अंदर पढाई करने दें'|

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार छात्र का नाम गांधीजी है वो गांधी नगर, तिरुपुर में कांगु वेल्लार मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत, कक्षा एलकेजी के लिए छात्र को दो साल पहले नामांकित किया गया था। इस कानून के तहत, वे निजी स्कूल जिन्हें सरकार से किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलती, उनमें प्रवेश स्तर पर 25% सीटें गरीब परिवारों से आने वाले छात्रों को दी जानी होती हैं। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को बिना किसी शुल्क के निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। यह शुल्क स्कूलों को सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है।

लेकिन मंगलवार को, जब पलानी कुमार स्कूल में अपने बेटे को छोड़ने के लिए गए, तो उन्हें गार्ड ने अंदर जाने रोक दिया। स्कूल प्रशासन ने उनसे एलकेजी, यूकेजी और कक्षा 1 के लिए ‘एक्स्ट्राकरीकुलर शुल्क' के रूप में 20,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने को कहा और फिर उनकी बाइक की चाबी भी ले ली है।

'एक्स्ट्राकरीकुलर' में लाइब्रेरी उपयोग, तमिल और अंग्रेजी हस्तलेखन, योग, शिक्षण सहायक उपकरण और टेबल टेनिस शामिल हैं। स्कूल का तर्क यह है कि सरकार उन्हें केवल शिक्षण शुल्क देती है न कि इन अतिरिक्त गतिविधियों के लिए शुल्क।

छात्र के अभिभावक का कहना है कि, “स्कूल के अधिकारियों ने फॉर्म पर भी हस्ताक्षर किए हैं कि वे आरटीई कोटा के तहत बच्चे से कोई शुल्क नहीं लेंगे। इन सारे कागज़ात पर हस्ताक्षर करने के बाद, वे बच्चे से शुल्क क्यों ले रहे हैं?"

इसके बाद प्रशासन का रैवया और भी हैरान करने वाला थाI मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बच्चे को स्कूल में जाने देने के लिए कहा परन्तु साथ ही अभिभावक को आदेश दिया कि वो स्कूल की बकाया राशि 60 दिनों के भीतर दें| अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज दें हम उसका ख्याल बहुत ही अच्छे से रखेंगे|

जबकि शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम में साफ है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अपने पड़ोस के स्कूलों में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए बच्चे या उनके अभिभावकों से प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष फीस (स्कूल फीस) या अप्रत्यक्ष मूल्य (यूनीफॉर्म, पाठ्य-पुस्तकें, मध्यान्ह भोजन, परिवहन) नहीं लिया जाएगा। सरकार बच्चे को निःशुल्क स्कूलिंग उपलब्ध करवाएगी जब तक कि उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती।

असमानताओं को दूर करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था परन्तु सरकरों की नाकामी के कारण अभी भी हम असमानता को दूर करने से लाखों कदम दूर है | इसके उदेश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रयासों की ज़रूरत है ।

अधिकतर निजी स्कूल अफसरों की मिलीभगत से मनमानी करते हैं| जिस कारण जिन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए उन्हें लाभ नहीं मिलता| इनकी मनमानी को रोकने की आवश्यकता है| साथ ही कई बार सरकार के कारण भी इसके उद्देश्य को पूरा करने में रुकावट आती है| 

दिल्ली में हर वर्ष इस तरह की खबरें आती हैं कि निजी स्कूल किस तरह मनमानी से आरटीई कोटे के तहत फर्ज़ी पेपर से फर्ज़ी दाखिले लेते हैं| जिससे कि गरीब और पिछड़े बच्चों का हक़ मारा जाता है| हम ये जानते हैं कि ये सब बिना प्रशासन के मिलीभगत के संभव नहीं|

सरकारों को इस ओर गंभीरता से सोचना होगा केवल कागज़ों पर कानून बनाने से शिक्षा में समानता नहीं आ सकतीI इसके लिए वास्तविकता में मज़बूती से इस कानून को लागू करना होगा| मनमानी करने वाले निजी स्कूलों पर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए|

 

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